हरदा। टिमरनी विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक संजय शाह ने विधानसभा में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 6 के तहत प्रशासनिक अधिकारियों की संतानों की जानकारी मांगने से अधिकारियों में हड़कंप मच गया है. इस नियम के तहत प्रावधान है कि, किसी अधिकारी की दो से अधिक जीवित संतानें हैं और तीसरी संतान का जन्म यदि 26 जनवरी 2001 के बाद हुआ है, तो उसे सेवा के लिए अपात्र करार दे दिया जाएगा.
बीजेपी विधायक संजय शाह का कहना है कि, उन्होंने नियम के तहत ही जानकारी की मांग की है. उन्होंने कहा, ये सामने आना जरुरी है कि जब से ये कानून बना है, इसमें क्या कार्रवाई की गई है. इसके अलावा बीजेपी विधायक ने कहा कि, किसी अधिकारी या कर्मचारी को निजी तौर पर निशाना नहीं बनाया गया है. ये कानून कांग्रेस सरकार के समय में बनाया गया था. साथ ही इस कानून के तहत मांगी गई जानकारी जनसंख्या नियंत्रण के लिए जरुरी है. वहीं तहसीलदार अर्चना शर्मा ने कहा कि सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को पत्र जारी कर मामले में जानकारी मांगी गई है.