ETV Bharat / state

बीजेपी विधायक ने मांगी अधिकारियों के बच्चों की जानकारी, ऐसा हुआ तो जाएगी नौकरी - Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961

बीजेपी विधायक संजय शाह ने विधानसभा में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 6 के तहत प्रशासनिक अधिकारियों के जीवित बच्चों की जानकारी मांगी है.

bjp-mla-sought-information-about-the-surviving-children-of-officials-in-harda
बीजेपी विधायक संजय शाह
author img

By

Published : Dec 6, 2019, 1:27 AM IST

हरदा। टिमरनी विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक संजय शाह ने विधानसभा में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 6 के तहत प्रशासनिक अधिकारियों की संतानों की जानकारी मांगने से अधिकारियों में हड़कंप मच गया है. इस नियम के तहत प्रावधान है कि, किसी अधिकारी की दो से अधिक जीवित संतानें हैं और तीसरी संतान का जन्म यदि 26 जनवरी 2001 के बाद हुआ है, तो उसे सेवा के लिए अपात्र करार दे दिया जाएगा.

बीजेपी विधायक ने मांगी अधिकारियों की जानकारी

बीजेपी विधायक संजय शाह का कहना है कि, उन्होंने नियम के तहत ही जानकारी की मांग की है. उन्होंने कहा, ये सामने आना जरुरी है कि जब से ये कानून बना है, इसमें क्या कार्रवाई की गई है. इसके अलावा बीजेपी विधायक ने कहा कि, किसी अधिकारी या कर्मचारी को निजी तौर पर निशाना नहीं बनाया गया है. ये कानून कांग्रेस सरकार के समय में बनाया गया था. साथ ही इस कानून के तहत मांगी गई जानकारी जनसंख्या नियंत्रण के लिए जरुरी है. वहीं तहसीलदार अर्चना शर्मा ने कहा कि सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को पत्र जारी कर मामले में जानकारी मांगी गई है.

हरदा। टिमरनी विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक संजय शाह ने विधानसभा में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 6 के तहत प्रशासनिक अधिकारियों की संतानों की जानकारी मांगने से अधिकारियों में हड़कंप मच गया है. इस नियम के तहत प्रावधान है कि, किसी अधिकारी की दो से अधिक जीवित संतानें हैं और तीसरी संतान का जन्म यदि 26 जनवरी 2001 के बाद हुआ है, तो उसे सेवा के लिए अपात्र करार दे दिया जाएगा.

बीजेपी विधायक ने मांगी अधिकारियों की जानकारी

बीजेपी विधायक संजय शाह का कहना है कि, उन्होंने नियम के तहत ही जानकारी की मांग की है. उन्होंने कहा, ये सामने आना जरुरी है कि जब से ये कानून बना है, इसमें क्या कार्रवाई की गई है. इसके अलावा बीजेपी विधायक ने कहा कि, किसी अधिकारी या कर्मचारी को निजी तौर पर निशाना नहीं बनाया गया है. ये कानून कांग्रेस सरकार के समय में बनाया गया था. साथ ही इस कानून के तहत मांगी गई जानकारी जनसंख्या नियंत्रण के लिए जरुरी है. वहीं तहसीलदार अर्चना शर्मा ने कहा कि सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को पत्र जारी कर मामले में जानकारी मांगी गई है.

Intro:हरदा जिले की टिमरनी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक संजय शाह के द्वारा विधानसभा सामान्य प्रशासन विभाग में जीवित दो से अधिक सन्तानों में तीसरे बच्चे के सेवारत शासकीय सेवकों की सेवा को अपात्र करने करने बावत को लेकर जिले सहित पूरे प्रदेश में दो से अधिक सन्तानों वाले शासकीय कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है।विधानसभा सभा में पूछे गए प्रश्न के जवाब को लेकर सभी विभाग प्रमुखों ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से उनकी सन्तानों की जानकारी मंगाई गई है।गौरतलब है कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त )नियम 1961 के नियम 6 के तहत 26 जनवरी 2001को जीवित संतानों में तीसरे बच्चे का जन्म 26जनवरी 2001 को या उसके बाद का है तो उक्त कृत्य अवचार का माना गया है।यदि किसी शासकीय सेवक ने जीवित तीसरी संतान की जानकारी छुपा रखी है तो उनकी सेवा को अपात्र करने की कार्यवाही की जा सकती है।उधर विधायक शाह का कहना है कि इससे हम बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रण कर सकते है।


Body:मध्यप्रदेश सिविल सेवा की शर्तें है यह 2001 में पारित हुआ था।उसमें सभी शासकीय कर्मचारियों से अपनी तीसरी संतान की जानकारी मांगे जाने को कहा गया था लेकिन आज तक अभी तक कुछ हो नही पाया है मैने शासन से पूछा है जब नियम बना है तो उसमें अभी क्या हुआ है।देखिए में आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कुछ लोग खुश होंगे कुछ नाखुश होंगे।लेक़िन मैने पूरे नियम में रहते हुए जो मध्यप्रदेश शासन ने जो नियम लागू किये है उसकी जानकारी जुटाई है। हो सकता है किसी को व्यक्तिगत रूप से जो इसमें आएगा वो स्वभाविक है नाराज होगा।लेकिन जनसंख्या नियंत्रण को लेकर शीर्ष नेतृत्व चाहे वह केंद्र हो या प्रदेश चिंतित रहते कैसे जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए।इस माध्यम से अवेयरनेस ला सकते है और संदेश दे सकते है।
बाईट- संजय शाह,भाजपा विधायक टिमरनी


Conclusion:तारतम्य में जो उन्होंने पत्र जारी किया गया है।एक पत्र जारी किया गया है।सभी कर्मचारियों ओर अधिकारियों जो कार्यरत है।उनकी जीवित सन्तानत कितनी है कब से है।ऐसी जानकारी के लिए प्रमाण पत्र जारी किया गया है।उनसे सभी कर्मचारियों के द्वारा अपनी जीवित सन्तानों के सम्बन्ध में जानकारी भरकर दी जाएगी।जिसके बाद हमारे द्वारा जानकारी प्रश्न के उत्तर के रूप में भेजी जाएगी।तहसीलदार ने सभी कर्मचारियों से विधायक संजय शाह के विधानसभा में पूछे गए प्रश्न 559 दिनांक 18.11.2019 के अंतर्गत जानकारी मांगी है।
बाईट- अर्चना शर्मा तहसीलदार हरदा
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.