ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने प्रसिद्ध जय विलास पैलेस से लगी करीब आधा दर्जन से ज्यादा सर्वे नंबर की जमीन पर वसुंधरा राजे सिंधिया ट्रस्ट के अवैध कब्जे से संबंधी जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. सरकार की ओर से दायर याचिका को हाईकोर्ट ने उचित मानते हुए वसुंधरा राजे ट्रस्ट पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के कथित आरोपों को खारिज कर दिया है.
दरअसल जय विलास पैलेस से लगी हेलीपैड कॉलोनी विकास समिति ने एक जनहित याचिका 2 साल पहले हाईकोर्ट में दायर की थी. जिसमें ये कहा गया था कि वसुंधरा राजे सिंधिया ट्रस्ट ने आधा दर्जन से ज्यादा सरकारी सर्वे नंबर की जमीन को अवैध रूप से अपने कब्जे में ले रखा है और वहां पर मैरिज गार्डन और पार्किंग संचालित की जा रही है. इससे पहले हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सरकार को निर्देशित किया था कि वो इस पूरे मामले की जांच करे और उचित कार्रवाई करे.
सरकार ने पिछले दिनों हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा था, जिसमें कहा गया है कि जिन सर्वे नंबरों का उल्लेख किया गया है वो पहले से ही वसुंधरा राजे सिंधिया ट्रस्ट के अंतर्गत आते हैं. कुछ खुला भाग है और कुछ सर्वे नंबर जो जनहित याचिका में बताए गए थे, वहां आम रास्ता और सड़क आबाद है, इसलिए सरकार को वसुंधरा राजे ट्रस्ट का कोई भी अवैध अतिक्रमण या कब्जा नहीं मिला है वहीं सरकार के जवाब से संतुष्ट होते हुए हाई कोर्ट ने अपना अंतिम आदेश पारित कर दिया है.