ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने डकैती और लूट के एक आरोपी को अनूठी शर्त पर जमानत का लाभ देने के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट ने कहा है कि आरोपी पहले अपने जिले के कलेक्टर के पास 25 हजार रुपए की राशि जमा कराएगा. जिसे कलेक्टर प्रवासी मजदूरों और कोरोना प्रभावितों के ऊपर खर्च करेंगे और इसकी डिटेल रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेंगे.
शिवपुरी जिले के देहात थाना क्षेत्र में 2 फरवरी 2020 को लूट और डकैती का एक मामला हरदीप सिंह हुड्डा नामक युवक के खिलाफ दर्ज किया गया था. उस पर आरोप था कि उसने अवैध पत्थर से भरे जब्त ट्रैक्टर ट्रॉली को वन विभाग के अमले से बलपूर्वक छुड़ा लिया था और उसे भगाकर ले गया था. शिवपुरी के देहात थाने में हरदीप सिंह के खिलाफ लूट डकैती शासकीय कार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया था. उसे 20 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया गया था, तभी से वह जेल में है. उसने अपनी जमानत याचिका शिवपुरी जिला न्यायालय में लगाई थी जो खारिज हो गई थी. बाद में उसने हाईकोर्ट में अपील की और जमानत का लाभ देने की गुजारिश की. इस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंगलवार को सुनवाई हुई थी.
हरदीप सिंह ने यह भी बताया कि उसके पिता की उम्र 70 साल है वह उनका एकमात्र सहारा है, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है इसलिए इस मामले में सुनवाई फिलहाल संभव नहीं है. इसलिए उसे जमानत का लाभ दिया जाए. उसने यह भी कहा कि वह कोविड-19 के चलते गरीब मजदूर और प्रभावित लोगों की सेवा करना चाहता है. इस पर हाईकोर्ट के जज एस ए धर्माधिकारी ने आदेश दिया कि हरदीप सिंह 25 हजार रुपए की राशि शिवपुरी कलेक्ट्रेट में जमा कराए और उसकी रसीद कोर्ट में पेश करे. वहीं कलेक्टर को आदेश दिया है कि इस राशि से प्रवासी मजदूरों के खानपान और कोरोना प्रभावित लोगों की मदद की जाए.