ग्वालियर। जिला प्रशासन ने पिछले दिनों गली कूचे और नियम विरुद्ध तरीकों से चल रहे मैरिज गार्डन पर अपनी कार्रवाई की थी और 60 से ज्यादा मैरिज गार्डन को सील कर दिया था. प्रशासन ने शर्त रखी है कि मैरिज गार्डन पहले डायवर्सन शुल्क 40 फ़ीसदी हिस्सा पार्किंग और कम से कम एक लाख वर्ग फुट के मैरिज गार्डन को ही लाइसेंस देने का नियम लागू किया है.
हाईकोर्ट की सख्ती के बाद जिला प्रशासन ने मैरिज गार्डन और कोचिंग सेंटर पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. इसी तरह कोचिंग सेंटर संचालकों पर भी प्रशासन की टेढ़ी नजर है, सूरत में पिछले साल हुई आगजनी की घटना के बाद गली कूचो में चल रहे कोचिंग सेंटर्स के लिए भी 14 शर्तों की नियमावली जारी की गई है. लेकिन सबसे पहले इन दोनों संस्थानों को चलाने वाले लोगों के लिए ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य किया गया है.
बता दें कि दस हजार में ये ट्रेड लाइसेंस लोगों को दिए जा रहे हैं. पहले दिन 60 मैरिज गार्डन और 40 कोचिंग सेंटर संचालकों ने अपने लाइसेंस बनवाए है.