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छेड़छाड़ के आरोपी थाना प्रभारी को HC से मिली सशर्त जमानत, मोबाइल में आरोग्य सेतु करना होगा डाउनलोड - अधिवक्ता अंकुर महेश्वरी

छेड़छाड़ के आरोपी थाना प्रभारी को हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है, जिसमें पुलिस का पूरा सहयोग करने सहित मोबाइल में 'आरोग्य सेतु' एप डाउनलोड करने के लिए कहा गया है.

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आरोपी थाना प्रभारी को मिली सशर्त जमानत
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Published : Dec 5, 2020, 10:15 AM IST

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने कंपू थाने के प्रभारी रहे केएन त्रिपाठी को बड़ी राहत प्रदान की है. टीआई पिछले डेढ़ महीने से फरार था, जिसके खिलाफ एक महिला ई-रिक्शा चालक ने छेड़खानी का मामला दर्ज कराया है. मामला दर्ज होने के बाद एसपी ने टीआई को सस्पेंड कर दिया था, आरोपी की गिरफ्तारी के आदेश भी दे दिए गए थे. इसी बीच टीआई केएन त्रिपाठी ने जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन लगाया, लेकिन कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उसे खारिज कर दिया. तब जाकर टीआई ने हाईकोर्ट में अपील दायर की.

आरोपी थाना प्रभारी को मिली सशर्त जमानत
आरोपी थाना प्रभारी के अधिवक्ता अंकुर महेश्वरी का कहना है कि, अर्नेश कुमार के मामले को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने टीआई को जमानत का लाभ दिया है. टीआई के खिलाफ महिला ने धारा-354 का अपराध दर्ज कराया है. इसमें अधिकतम 5 साल का कारावास हो सकता है.

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने कंपू थाने के प्रभारी रहे केएन त्रिपाठी को बड़ी राहत प्रदान की है. टीआई पिछले डेढ़ महीने से फरार था, जिसके खिलाफ एक महिला ई-रिक्शा चालक ने छेड़खानी का मामला दर्ज कराया है. मामला दर्ज होने के बाद एसपी ने टीआई को सस्पेंड कर दिया था, आरोपी की गिरफ्तारी के आदेश भी दे दिए गए थे. इसी बीच टीआई केएन त्रिपाठी ने जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन लगाया, लेकिन कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उसे खारिज कर दिया. तब जाकर टीआई ने हाईकोर्ट में अपील दायर की.

आरोपी थाना प्रभारी को मिली सशर्त जमानत
आरोपी थाना प्रभारी के अधिवक्ता अंकुर महेश्वरी का कहना है कि, अर्नेश कुमार के मामले को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने टीआई को जमानत का लाभ दिया है. टीआई के खिलाफ महिला ने धारा-354 का अपराध दर्ज कराया है. इसमें अधिकतम 5 साल का कारावास हो सकता है.
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