ETV Bharat / state

ब्लड डोनेशन की शर्त पर छेड़छाड़ के आरोपी को मिली जमानत, वकील ने भी किया रक्तदान

author img

By

Published : Dec 4, 2019, 10:07 PM IST

हाई कोर्ट ग्वालियर बेंच ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के आरोपी राजीव दुबे को ब्लड डोनेशन करने की शर्त पर जमानत दे दी है. आरोपी ने अपने वकील के साथ ब्लड बैंक पहुंचकर ब्लड डोनेट कर सर्टिफिकेट हासिल किया.

shahdol news , blood donation,  ग्वालियर न्यूज,  दतिया , पंडोखर थाना क्षेत्र , हाई कोर्ट ग्वालियर बेंच , condition of blood donation,  ब्लड डोनेशन की शर्त पर छेड़छाड़ के आरोपी को मिली जमानत
ब्लड डोनेशन की शर्त पर छेड़छाड़ के आरोपी को मिली जमानत

ग्वालियर। हाई कोर्ट ग्वालियर बेंच ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के आरोपी को इस शर्त पर जमानत दे दी की, उसे अस्पताल जाकर अपने वकील के साथ ब्लड डोनेट करना होगा. जहां जमानत मिलते ही आरोपी अपने वकील के साथ ब्लड बैंक पहुंचा और दोनों ने रक्तदान कर सर्टिफिकेट हासिल किया.

ब्लड डोनेशन की शर्त पर छेड़छाड़ के आरोपी को मिली जमानत


दतिया जिले के पंडोखर थाना क्षेत्र में अगस्त महीने में आरोपी राजीव दुबे के खिलाफ छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ था, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. आरोपी की जमानत याचिका सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी थी. आरोपी की ओर से समाज सेवा की इच्छा जताने पर कोर्ट ने उसे ब्लड डोनेशन के निर्देश दिए.


आरोपी राजीव दुबे अपने वकील कुमार गौरव शर्मा के साथ जयारोग्य अस्पताल के ब्लड बैंक पहुंचा और रक्तदान किया. राजीव का कहना था कि उसे इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है. हाईकोर्ट ने इससे पहले अस्पताल में समाज सेवा करने पर कई मामलों में आरोपियों को जमानत का लाभ भी दिया है.

ग्वालियर। हाई कोर्ट ग्वालियर बेंच ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के आरोपी को इस शर्त पर जमानत दे दी की, उसे अस्पताल जाकर अपने वकील के साथ ब्लड डोनेट करना होगा. जहां जमानत मिलते ही आरोपी अपने वकील के साथ ब्लड बैंक पहुंचा और दोनों ने रक्तदान कर सर्टिफिकेट हासिल किया.

ब्लड डोनेशन की शर्त पर छेड़छाड़ के आरोपी को मिली जमानत


दतिया जिले के पंडोखर थाना क्षेत्र में अगस्त महीने में आरोपी राजीव दुबे के खिलाफ छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ था, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. आरोपी की जमानत याचिका सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी थी. आरोपी की ओर से समाज सेवा की इच्छा जताने पर कोर्ट ने उसे ब्लड डोनेशन के निर्देश दिए.


आरोपी राजीव दुबे अपने वकील कुमार गौरव शर्मा के साथ जयारोग्य अस्पताल के ब्लड बैंक पहुंचा और रक्तदान किया. राजीव का कहना था कि उसे इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है. हाईकोर्ट ने इससे पहले अस्पताल में समाज सेवा करने पर कई मामलों में आरोपियों को जमानत का लाभ भी दिया है.

Intro:ग्वालियर
हाई कोर्ट ग्वालियर बेंच नाबालिक लड़की के साथ छेड़छाड़ के आरोपी को इस शर्त पर जमानत दे दी कि उसे अस्पताल जाकर अपने वकील के साथ ब्लड डोनेशन करना होगा। जमानत मिलते ही आरोपी वकील के साथ ब्लड बैंक पहुंचा और दोनों ने रक्तदान कर सर्टिफिकेट हासिल किया।


Body:दरअसल दतिया जिले के पंडोखर थाना क्षेत्र में अगस्त महीने में राजीव दुबे के खिलाफ छेड़छाड़ और पास्को एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ था उसे गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया था । इस बीच उसका जमानत आवेदन एक बार सेशन कोर्ट से खारिज हो गया फिर हाईकोर्ट में उसने जमानत के लिए आवेदन किया यहां भी उसका आवेदन खारिज हो गया तब आरोपी ने समाज सेवा की इच्छा जताए जाने पर कोर्ट ने उसे ब्लड डोनेशन के निर्देश दिए ।


Conclusion:आरोपी राजीव दुबे अपने अधिवक्ता कुमार गौरव शर्मा के साथ जयारोग्य अस्पताल के ब्लड बैंक पहुंचे और उन्होंने रक्तदान महादान समिति के सचिव के माध्यम से अपने ब्लड डोनेशन की प्रक्रिया पूरी की और सर्टिफिकेट हासिल किए। उसका कहना था कि उसे इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है उधर हाईकोर्ट ने इससे पहले अस्पताल में समाज सेवा करने पर कई मामलों में आरोपियों को जमानत का लाभ दिया है।
धर्मेंद्र शर्मा अधिवक्ता एवं रक्तदान महादान समिति के सचिव
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.