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सहारा समूह को झटकाः उपभोक्ता फोरम ने खाते सीज करने के दिए आदेश

ग्वालियर जिला उपभोक्ता फोरम ने सहारा समूह के बैंक खातों को सीज करने के आदेश दिए गए हैं. कंपनी ने लोगों के पैसे नहीं लोटाए थे जिसके बाद फोरम ने खातें सीज करने का आदेश सुनाया है, साथ ही 30 करोड़ की जमीन कुर्क करने के आदेश दिए है. उपभोक्ता फोरम द्वारा कंपनी का खाता सीज करने का यह प्रदेश का पहला मामला है.

Gwalior High Court
ग्वालियर हाई कोर्ट
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Published : Feb 20, 2021, 5:36 AM IST

ग्वालियर। जिला उपभोक्ता फोरम ने सहारा समूह को एक और झटका दिया है. उपभोक्ता फोरम ने सहारा समूह के नया बाजार स्थित पीएनबी शाखा में प्रचलित खातों को सीज करने और 30 करोड़ की जमीन को कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं. कंजूमर फोरम के निर्देश पर बैंक ने सहारा समूह के खाते शुक्रवार को सीज कर दिए. वहीं कंजूमर फोरम ने पांच याचिकाकर्ताओं को उनके लंबित भुगतान करने के भी आदेश दिए हैं. उपभोक्ता फोरम द्वारा कंपनी का खाता सीज करने का यह प्रदेश का पहला मामला है.

उपभोक्ता फोरम ने सहारा समूह के बैंक खाते सीज करने के दिए आदेश
  • फोरम ने दिए थे पैसे वापस करने के आदेश

यह मामला हेम प्रकाश भाटी और उनकी बेटी का है. जिन्होंने सहारा कंपनी में अपनी मेहनत की कमाई जमा की थी. जब उन्हें पैसे वापस मांगे तो कंपनी ने पैसे देने से इंकार कर दिया. उन्हें कंपनी से 16 लाख 30 हजार रुपए लेना है. जब कंपनी ने पैसे वापस नहीं दिए तो उन्होंने उपभोक्ता फोरम अधिवक्ता सत्य शर्मा के माध्यम से मामला पेश किया. जिस पर उपभोक्ता फोरम ने 1 साल पहले सहारा कंपनी को आदेश दिए थे कि वे हेम प्रकाश भाटी और उनकी बेटी को उनके द्वारा जमा की गई राशि को वापस करें.

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  • सहारा ने पैसे देने से किया इंकार

न्यायालय के आदेश के बाद भी सहारा कंपनी ने राशि का भुगतान नहीं किया. याचिकाकर्ता ने उपभोक्ता फोरम में फिर आवेदन प्रस्तुत किए. जिस पर उपभोक्ता फोरम के नए कानून के तहत सहारा कंपनी के खाते को सीज करने के आदेश जारी किए. जिला प्रशासन द्वारा सहारा कंपनी के खिलाफ शिकायत पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था. कई लोगों ने शिकायत की गई थी कि कंपनी ने कम समय में पैसे दोगुना करने का लालच देकर पैसे तो ले लिए, लेकिन जब मैच्युरिटी का समय आया तब उन्हें पैसे देने से इनकार कर दिया.

ग्वालियर। जिला उपभोक्ता फोरम ने सहारा समूह को एक और झटका दिया है. उपभोक्ता फोरम ने सहारा समूह के नया बाजार स्थित पीएनबी शाखा में प्रचलित खातों को सीज करने और 30 करोड़ की जमीन को कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं. कंजूमर फोरम के निर्देश पर बैंक ने सहारा समूह के खाते शुक्रवार को सीज कर दिए. वहीं कंजूमर फोरम ने पांच याचिकाकर्ताओं को उनके लंबित भुगतान करने के भी आदेश दिए हैं. उपभोक्ता फोरम द्वारा कंपनी का खाता सीज करने का यह प्रदेश का पहला मामला है.

उपभोक्ता फोरम ने सहारा समूह के बैंक खाते सीज करने के दिए आदेश
  • फोरम ने दिए थे पैसे वापस करने के आदेश

यह मामला हेम प्रकाश भाटी और उनकी बेटी का है. जिन्होंने सहारा कंपनी में अपनी मेहनत की कमाई जमा की थी. जब उन्हें पैसे वापस मांगे तो कंपनी ने पैसे देने से इंकार कर दिया. उन्हें कंपनी से 16 लाख 30 हजार रुपए लेना है. जब कंपनी ने पैसे वापस नहीं दिए तो उन्होंने उपभोक्ता फोरम अधिवक्ता सत्य शर्मा के माध्यम से मामला पेश किया. जिस पर उपभोक्ता फोरम ने 1 साल पहले सहारा कंपनी को आदेश दिए थे कि वे हेम प्रकाश भाटी और उनकी बेटी को उनके द्वारा जमा की गई राशि को वापस करें.

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  • सहारा ने पैसे देने से किया इंकार

न्यायालय के आदेश के बाद भी सहारा कंपनी ने राशि का भुगतान नहीं किया. याचिकाकर्ता ने उपभोक्ता फोरम में फिर आवेदन प्रस्तुत किए. जिस पर उपभोक्ता फोरम के नए कानून के तहत सहारा कंपनी के खाते को सीज करने के आदेश जारी किए. जिला प्रशासन द्वारा सहारा कंपनी के खिलाफ शिकायत पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था. कई लोगों ने शिकायत की गई थी कि कंपनी ने कम समय में पैसे दोगुना करने का लालच देकर पैसे तो ले लिए, लेकिन जब मैच्युरिटी का समय आया तब उन्हें पैसे देने से इनकार कर दिया.

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