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प्रदेश चेंबर ऑफ कॉमर्स ने व्यापारियों को दिये फूड एंड सेफ्टी एक्ट के टिप्स - ग्वालियर

मध्यप्रदेश चेंबर ऑफ कॉमर्स ने सेमिनार आयोजित कर व्यापारियों को फूड एंड सेफ्टी एक्ट के प्रावधानों की जानकारी दी.

व्यापारियों के लिए फूड एंड सेफ्टी एक्ट सेमिनार का आयोजन
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Published : Aug 29, 2019, 11:37 PM IST

ग्वालियर। मध्यप्रदेश चेंबर ऑफ कॉमर्स ने फूड सेफ्टी एक्ट के प्रावधानों को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें कारोबारियों को लाइसेंस लेने की प्रक्रिया के साथ ही फूड सेफ्टी एक्ट में जोड़े गए नए प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गई.

व्यापारियों के लिए फूड एंड सेफ्टी एक्ट सेमिनार का आयोजन
इस अवसर पर करीब 200 से ज्यादा विभिन्न व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों की भ्रांतियां दूर की गई. सेमिनार में बताया गया कि कई बार अनभिज्ञता के चलते कारोबारियों पर कार्रवाई कर दी जाती है, जो ठीक नहीं है.फूड सेफ्टी के प्रावधानों की जानकारी नहीं होने के चलते प्रशासन कारोबारियों पर कार्रवाई कर देता है, इसलिए व्यापारियों को फूड एंड सेफ्टी के प्रावधानों की जानकारी होनी चाहिए. इस दौरान व्यापारियों को समझाया गया कि जो कारोबारी नियम के अनुरूप काम कर रहे हैं, उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है.

ग्वालियर। मध्यप्रदेश चेंबर ऑफ कॉमर्स ने फूड सेफ्टी एक्ट के प्रावधानों को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें कारोबारियों को लाइसेंस लेने की प्रक्रिया के साथ ही फूड सेफ्टी एक्ट में जोड़े गए नए प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गई.

व्यापारियों के लिए फूड एंड सेफ्टी एक्ट सेमिनार का आयोजन
इस अवसर पर करीब 200 से ज्यादा विभिन्न व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों की भ्रांतियां दूर की गई. सेमिनार में बताया गया कि कई बार अनभिज्ञता के चलते कारोबारियों पर कार्रवाई कर दी जाती है, जो ठीक नहीं है.फूड सेफ्टी के प्रावधानों की जानकारी नहीं होने के चलते प्रशासन कारोबारियों पर कार्रवाई कर देता है, इसलिए व्यापारियों को फूड एंड सेफ्टी के प्रावधानों की जानकारी होनी चाहिए. इस दौरान व्यापारियों को समझाया गया कि जो कारोबारी नियम के अनुरूप काम कर रहे हैं, उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है.
Intro:ग्वालियर
मध्य प्रदेश चेंबर ऑफ कॉमर्स ने पिछले कुछ दिनों से हो रही छापामार कार्रवाई को लेकर एक बार फिर प्रशासन और कारोबारियों के बीच सेतु बनकर उनमें सामंजस्य बिठाने की कोशिश की है। चेंबर ऑफ कॉमर्स का कहना है कि फूड सेफ्टी एक्ट में प्रावधानों की जानकारी नहीं होने पर छोटी-मोटी गलतियों पर भी प्रशासन कार्यवाही कर रहा है जो अनुचित है।


Body:व्यापारियों की प्रमुख संस्था मध्य प्रदेश चेंबर ऑफ कॉमर्स में गुरुवार को फूड सेफ्टी एक्ट उसके प्रावधानों को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर करीब 200 से ज्यादा विभिन्न व्यवसाय से जुड़े कारोबारी मौजूद थे । इस अवसर पर कारोबारियों ने फूड सेफ्टी एक्ट में नए प्रावधानों के बारे में जानकारी हासिल की और लाइसेंस लेने की प्रक्रिया को भी समझा। जिला प्रशासन ने व्यापारियों को समझाया है कि जो कारोबारी नियम के अनुरूप काम कर रहे हैं उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है यदि कारोबार के सिलसिले में छोटी मोटी कमियां हैं तो वे उन्हें समय रहते दूर कर ले।


Conclusion:चेंबर ऑफ कॉमर्स में यह भी कहा कि कई बार अनभिज्ञता होने पर भी कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई की जाती है जो ठीक नहीं है। फूड सेफ्टी के प्रावधानों को लेकर कई कारोबारी जानते नहीं है जिससे प्रशासन उन पर करवाई कर देता है। लेकिन प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि कारोबारी खाद्य पदार्थों के क्रय विक्रय में विशेष सावधानी बरतें क्योंकि लोग मुनाफे के फेर में मानव जीवन से खिलवाड़ करते हैं उन्हें कतई क्षमा नहीं किया जा सकता। इसलिए वे सावधानी बरतते हुए ही दूध मावा तेल और दूसरे खाद्य पदार्थों से जुड़े कारोबार को करें ।
बाइट प्रवीण अग्रवाल सचिव चेंबर ऑफ कॉमर्स
बाइट अनूप कुमार एडीएम ग्वालियर
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