ग्वालियर। अयोध्या में राम मंदिर के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले ग्वालियर कलेक्टर अनुराग चौधरी ने धारा 144 लागू कर दी है, जो 10 दिसंबर तक जिले में प्रभावी रहेगी. जिसके चलते शादी समारोह के साथ बरात तो निकलेगी, लेकिन धरना जुलूस और सभाएं बिना अनुमति से नहीं हो सकेगी. पारिवारिक कार्यक्रमों में भी अधिक संख्या में लोगों के शामिल होने पर प्रशासन को सूचना देनी होगी. साथ ही 10 दिसंबर तक फेसबुक, व्हाट्सएप पर प्रशासन अपनी निगरानी रखेगा.
प्रदेश भर में लागू धारा 144 वहीं धार में भी 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए गए है. धार कलेक्टर ने बताया कि जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार पुलिस और रिवेन्यू अधिकारियों की बैठक ली जा रही है. सभी अधिकारी वर्ग संपूर्ण जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों से संपर्क बनाए हुए हैं.देवास में राम मंदिर के फैसले के आने के पहले शहर का माहौल ना बिगड़े इसके लिए पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की मौजूदगी में एसपी और कलेक्टर और हिंदू मुस्लिम समाज के लोगों की शांति समिति की बैठक रखी गई.टीकमंगढ़ जिले में जिला प्रसासन ने अलर्ट जारी किया है और जिले में अयोध्या मन्दिर फैसले को लेकर धारा 144 लगाई गई है. जिला प्रसासन और पुलिस प्रसासन पूरी तरह से सुरक्षा और संप्रदायकता को बरकरार रखने के लिए मुस्तेद है.खरगोन जिला प्रशासन और पुलिस प्रसाशन साम्प्रदायिक सौहार्द बनाने की दिशा में कोई कसर नही छोड़ना चाहते है, जिसके चलते जिले के बड़वाह में स्थानीय जवाहर लाल नेहरु महाविद्यालय में एसडीएम,पुलिस और कॉलेज प्रशासन ने विद्यार्थियों को साइबर सेल व साइबर अपराध के सम्बन्ध में जानकारी दी.
वहीं पन्ना जिला प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से नगर में सद्भावना मार्च का आयोजन किया, जिसमें पूरे शहर और जिले के लोगों को शांति बनाए रखने का संदेश दिया और आपस में भाईचारा रखने के लिए प्रेरित किया.