ग्वालियर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के राज्यसभा निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की ओर से आवेदन पेश किया गया है. जिसमें कहा गया है कि किसी अन्य बेंच में इस मामले की सुनवाई की जाए. दरअसल डॉ. गोविंद सिंह की ओर से तीन आवेदन न्यायमूर्ति दीपक अग्रवाल की बेंच में लगाए गए थे. इनमें एक आवेदन को कोर्ट ने खारिज कर दिया. जबकि दो आवेदन पर सुनवाई 11 अगस्त को होगी.
शपथ पत्र में केस दर्ज होने की नहीं थी जानकारी: खास बात यह है कि नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने एक तरह से न्यायमूर्ति दीपक अग्रवाल पर सिंधिया के मामले में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है. इससे पहले गोविंद सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी. जिसे उन्होंने बाद में वापस ले लिया था. अब उन्होंने हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में केंद्रीय मंत्री सिंधिया से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही बेंच को बदलने की मांग की है. गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के राज्यसभा निर्वाचन के दौरान उनके द्वारा अपने आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में शपथ पत्र में जानकारी नहीं दी गई थी कि उनके विरुद्ध भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में कोई मामला पंजीबद्ध है.
गोविंद सिंह और दिग्विजय ने की मांग: इसे लेकर दिग्विजय सिंह और डॉ. गोविंद सिंह ने केन्द्रीय मंत्री सिंधिया के विरुद्ध चुनावी याचिका दायर की है. उन्होंने सिंधिया का निर्वाचन शून्य घोषित करने की न्यायालय से मांग की है. सिंधिया के विरुद्ध श्यामला हिल्स थाने में एक विरोध प्रदर्शन को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था. इस विरोध प्रदर्शन में दिग्विजय सिंह भी शामिल थे. बाद में सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए और राज्यसभा सांसद के रूप में वह चुनाव जीत गए, लेकिन विरोधी खेमे के डॉ. गोविंद सिंह ने उनके निर्वाचन को चुनौती दी. साथ ही कहा कि सिंधिया ने अपने ऊपर दर्ज मामले की जानकारी नामांकन भरते समय छुपाई थी. इसी को लेकर यह याचिका हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में लंबित है. जस्टिस दीपक अग्रवाल इस मामले पर जनवरी से सुनवाई कर रहे हैं. अब बेंच बदलने के मामले में 11 अगस्त को न्यायालय में बहस होगी.