ग्वालियर। जिला कोर्ट ने छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 6 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
मामला अक्टूबर 2017 का है. जनक गंज थाना क्षेत्र की रहने वाली छात्रा को बहला फुसलाकर अरुण नाम का शख्स अपने साथ ले गया था. अरुण ने छात्रा को होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया. इतना ही नहीं अरुण ने दिसंबर 2017 में भी यही घटनाक्रम फिर दोहराया जिससे परेशान होकर लड़की ने अपने माता-पिता से शिकायत की.
मामले की जानकारी होने के बाद पीड़ित लड़की के परिजन उसे लेकर जनकगंज थाने पहुंचे और अरुण कुशवाहा के खिलाफ शिकायत की. पुलिस ने पॉस्को एक्ट और धमकाने का मामला दर्ज अरुण को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. अरुण रेप का दोषी पाया गया है. जिस पर कोर्ट ने अब उसे 10 साल की जेल की सजा सुनाई है.