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छात्रा के साथ घिनौने काम की सजा, 10 साल गुजरेंगे जेल में - gwalior news

छात्रा को बहला-फुसलाकर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम देने वाले शख्स को ग्वालियर जिला कोर्ट ने 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

स्कूली छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले पड़ोसी को 10 साल की जेल
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Published : Sep 25, 2019, 12:05 AM IST

ग्वालियर। जिला कोर्ट ने छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 6 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

स्कूली छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले पड़ोसी को 10 साल की जेल

मामला अक्टूबर 2017 का है. जनक गंज थाना क्षेत्र की रहने वाली छात्रा को बहला फुसलाकर अरुण नाम का शख्स अपने साथ ले गया था. अरुण ने छात्रा को होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया. इतना ही नहीं अरुण ने दिसंबर 2017 में भी यही घटनाक्रम फिर दोहराया जिससे परेशान होकर लड़की ने अपने माता-पिता से शिकायत की.

मामले की जानकारी होने के बाद पीड़ित लड़की के परिजन उसे लेकर जनकगंज थाने पहुंचे और अरुण कुशवाहा के खिलाफ शिकायत की. पुलिस ने पॉस्को एक्ट और धमकाने का मामला दर्ज अरुण को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. अरुण रेप का दोषी पाया गया है. जिस पर कोर्ट ने अब उसे 10 साल की जेल की सजा सुनाई है.

ग्वालियर। जिला कोर्ट ने छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 6 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

स्कूली छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले पड़ोसी को 10 साल की जेल

मामला अक्टूबर 2017 का है. जनक गंज थाना क्षेत्र की रहने वाली छात्रा को बहला फुसलाकर अरुण नाम का शख्स अपने साथ ले गया था. अरुण ने छात्रा को होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया. इतना ही नहीं अरुण ने दिसंबर 2017 में भी यही घटनाक्रम फिर दोहराया जिससे परेशान होकर लड़की ने अपने माता-पिता से शिकायत की.

मामले की जानकारी होने के बाद पीड़ित लड़की के परिजन उसे लेकर जनकगंज थाने पहुंचे और अरुण कुशवाहा के खिलाफ शिकायत की. पुलिस ने पॉस्को एक्ट और धमकाने का मामला दर्ज अरुण को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. अरुण रेप का दोषी पाया गया है. जिस पर कोर्ट ने अब उसे 10 साल की जेल की सजा सुनाई है.

Intro:ग्वालियर
ग्वालियर जिला न्यायालय की विशेष कोर्ट ने स्कूली छात्रा को बहला-फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले पड़ोसी युवक को 10 साल के सश्रम कारावास से दंडित किया है ।उस पर 6 हजार रुपए का जुर्माना भी आधिरोपित किया गया है आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।


Body:मामला शहर के जनक गंज थाना क्षेत्र का है जहां रहने वाली स्कूली छात्रा को गजराराजा स्कूल के पास खड़े अरुण कुशवाहा नामक पड़ोसी युवक ने बहला-फुसलाकर अपने साथ कर लिया था। और उसे होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया घटना अक्टूबर 2017 की है आरोपी अरुण में दिसंबर 2017 में भी यही घटनाक्रम दोहराया। इससे परेशान होकर लड़की ने अपने माता-पिता से उसकी शिकायत की।


Conclusion:इसके बाद परिजन लड़की को लेकर जनक गंज थाने पहुंचे और आरोपी अरुण कुशवाहा के खिलाफ दुष्कर्म पास्को एक्ट और धमकाने की धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया । बाद में पास्को एक्ट अदालत में आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया गया जहां से साक्ष्यों मे उसका अपराध सिद्ध पाया गया और विशेष न्यायाधीश अर्चना सिंह की कोर्ट ने उसे 10 साल की जेल से दंडित किया।
मनोज कुमार जैन शासकीय अधिवक्ता जिला न्यायालय ग्वालियर
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