ग्वालियर| जिले के पनिहार इलाके में 2 साल पहले हुए एक नाबालिक के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में जिला न्यायालय ने आरोपी चचेरे भाई को दोहरे मृत्युदंड की सजा सुनाई है. कोर्ट का कहना है कि समाज में इस तरह के घिनौने अपराध में आरोपी किसी भी तरह के रहम का हकदार नहीं है. कोर्ट ने आरोपी को अपहरण, बलात्कार, पॉस्को एक्ट और हत्या के मामले में सजा सुनाई है.
4 जुलाई 2017 को पनिहार थाना क्षेत्र के नयागांव इलाके में रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र लगभग आठ साल थी, पास के ही स्कूल में पढ़ने गई लेकिन लड़की जब देर शाम तक नहीं लौटी तो उसके परिवार ने खोजबीन शुरू की. अगले दिन 5 जुलाई को नाबालिक का क्षत विक्षत शव एक पाटौर के बाहर पड़ा मिला. बालिका का पोस्टमार्टम कराया गया जिसमें हत्या और बलात्कार की पुष्टि हुई. जब पुलिस ने जांच की तो एक युवक ने बताया की आखिरी बार मासूम बच्ची को उसने लड़की के चचेरे भाई मनोज प्रजापति के साथ देखा था. जब पुलिस ने मनोज प्रजापति से पूछताछ शुरू की तो आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया. पनिहार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था और तभी से वह जेल में है.
बुधवार को मनोज को जेल से कोर्ट लाया गया था. एडीजे कोर्ट ने मनोज को 10 और 7 साल की सजा के साथ 2 हजार रुपए का जुर्माने से दंडित किया है. वहीं बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले मनोज की मां को भरोसा है कि उसके बेटे ने यह जघन्य कांड नहीं किया है.