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टोल प्लाजा फायरिंग मामला: हाईकोर्ट ने तलब की प्रोग्रेस रिपोर्ट, कांग्रेस विधायक एदल सिंह कसाना के भतीजे ने चलाई थी गोली

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Published : Apr 30, 2019, 7:49 PM IST

कांग्रेसी विधायक ऐंदल सिंह कंसाना के भतीजे द्वारा टोल प्लाजा पर की गई फायरिंग मामले में चल रही सीआईडी जांच की कोर्ट ने प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी है.

सचिन राजावत, याचिकाकर्ता

ग्वालियर। मुरैना जिले की सुमावली विधानसभा से कांग्रेसी विधायक ऐदल सिंह कंसाना के भतीजे और परिवार के दूसरे सदस्यों पर सीआईडी जांच को लेकर हाईकोर्ट ने चंबल रेंज के आईजी से शपथ पत्र पर जांच की प्रोग्रेस रिपोर्ट तलब की है.

सचिन राजावत, याचिकाकर्ता

4 महीने पहले मुरैना के छोदा टोल टैक्स बैरियर पर रेत के ट्रैक्टर निकालने पर टोल कर्मचारियों का ट्रैक्टर चालकों से विवाद हो गया था. कर्मचारियों का आरोप है कि ट्रैक्टर चालकों की ओर से एदल सिंह के भतीजे और परिवार के दूसरे लोग अपने समर्थकों के साथ आए और उन्होंने टोल प्लाजा पर फायरिंग और तोड़फोड़ की. इसे लेकर तत्कालीन एसपी रियाज इकबाल ने एफआईआर दर्ज की थी और पूर्व मंत्री एवं विधायक एदल सिंह कंसाना के भतीजे सहित दूसरे लोगों को आरोपी बनाया था.


मामला दर्ज होने पर विधायक ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी और एसपी की कार्रवाई को अनुचित बताया था. इसके कुछ ही दिनों बाद एसपी रियाज इकबाल का तबादला कर दिया गया. मामले को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि रेत माफिया से जुड़े लोग प्रशासन के लोगों पर अवैध गतिविधियां रोकने पर हमला करते हैं. वहीं अधिकारी जब कार्रवाई करते हैं तो उनके तबादले कर दिए जाते हैं. याचिका में रियाज इकबाल का वापस मुरैना तबादला करने की भी मांग की गई है. इस बीच सरकार ने इस पूरे घटनाक्रम की सीआईडी जांच के आदेश दिए थे, लेकिन उसमें फिलहाल कोई प्रगति नहीं हुई है, इसे लेकर कोर्ट ने शपथ पत्र पर प्रगति रिपोर्ट तलब की है.

ग्वालियर। मुरैना जिले की सुमावली विधानसभा से कांग्रेसी विधायक ऐदल सिंह कंसाना के भतीजे और परिवार के दूसरे सदस्यों पर सीआईडी जांच को लेकर हाईकोर्ट ने चंबल रेंज के आईजी से शपथ पत्र पर जांच की प्रोग्रेस रिपोर्ट तलब की है.

सचिन राजावत, याचिकाकर्ता

4 महीने पहले मुरैना के छोदा टोल टैक्स बैरियर पर रेत के ट्रैक्टर निकालने पर टोल कर्मचारियों का ट्रैक्टर चालकों से विवाद हो गया था. कर्मचारियों का आरोप है कि ट्रैक्टर चालकों की ओर से एदल सिंह के भतीजे और परिवार के दूसरे लोग अपने समर्थकों के साथ आए और उन्होंने टोल प्लाजा पर फायरिंग और तोड़फोड़ की. इसे लेकर तत्कालीन एसपी रियाज इकबाल ने एफआईआर दर्ज की थी और पूर्व मंत्री एवं विधायक एदल सिंह कंसाना के भतीजे सहित दूसरे लोगों को आरोपी बनाया था.


मामला दर्ज होने पर विधायक ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी और एसपी की कार्रवाई को अनुचित बताया था. इसके कुछ ही दिनों बाद एसपी रियाज इकबाल का तबादला कर दिया गया. मामले को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि रेत माफिया से जुड़े लोग प्रशासन के लोगों पर अवैध गतिविधियां रोकने पर हमला करते हैं. वहीं अधिकारी जब कार्रवाई करते हैं तो उनके तबादले कर दिए जाते हैं. याचिका में रियाज इकबाल का वापस मुरैना तबादला करने की भी मांग की गई है. इस बीच सरकार ने इस पूरे घटनाक्रम की सीआईडी जांच के आदेश दिए थे, लेकिन उसमें फिलहाल कोई प्रगति नहीं हुई है, इसे लेकर कोर्ट ने शपथ पत्र पर प्रगति रिपोर्ट तलब की है.

Intro:ग्वालियर
प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर और मुरैना के सुमावली क्षेत्र के कांग्रेसी विधायक ऐदल सिंह कंसाना के भतीजे और परिवार के दूसरे सदस्यों पर सीआईडी जांच की कार्रवाई कहां तक पहुंची इस बारे में हाई कोर्ट ने चंबल रेंज के आईजी से शपथ पत्र पर रिपोर्ट तलब की है।


Body:दरअसल 4 महीने पहले मुरैना के छोदा टोल टैक्स बैरियर पर रेत के ट्रैक्टर निकालने पर टोल कर्मचारियों का ट्रैक्टर चालकों से विवाद हो गया था। आरोप है कि ट्रैक्टर चालकों की ओर से ऐदल सिंह के भतीजे और परिवार के दूसरे लोग अपने समर्थकों के साथ आए और उन्होंने टोल प्लाजा पर फायरिंग और तोड़फोड़ की। इसे लेकर तत्कालीन एसपी रियाज इकबाल ने एफ आई आर दर्ज की थी और पूर्व मंत्री एवं विधायक ऐदल सिंह कंसाना के भतीजे सहित दूसरे लोगों को आरोपी बनाया था इस पर विधायक ने कड़ी आपत्ति दर्ज करी थी और एसपी की कार्रवाई को अनुचित बताया था। कुछ ही दिनों बाद मुरैना एसपी का तबादला कर दिया गया।


Conclusion:इसे लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई और कहा गया कि रेत माफिया से जुड़े लोग प्रशासन के लोगों पर अवैध गतिविधियां रोकने पर हमला करते हैं और अधिकारी जब कार्रवाई करते हैं तो उनके तबादले कर दिए जाते हैं ।याचिका में रियाज इकबाल का वापस मुरैना तबादला करने की भी मांग की गई है। इस बीच सरकार ने इस पूरे घटनाक्रम की सीआईडी जांच के आदेश दिए थे लेकिन उसमें फिलहाल कोई प्रगति नहीं हुई है इसे लेकर को आई शपथ पत्र पर प्रगति रिपोर्ट तलब की है।
बाइट सचिन राजावत याचिका कर्ता के अधिवक्ता हाई कोर्ट ग्वालियर
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