ग्वालियर। ढाई साल पहले भिंड से एक अगवा हुई एक नाबालिग लड़की की तलाश नहीं कर पाने पर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई है. शुक्रवार को कोर्ट ने एसपी से पूछा है कि क्यों न इस मामले को सीबीआई के सुपुर्द कर दिया जाए?
दरअसल, फरवरी 2017 को रौन कस्बे में एक नाबालिक लड़की को दो आरोपियों ने कट्टे की नोंक पर रास्ते से अगवा कर लिया था. जिसके बाद अरुण सिंह और सत्येंद्र सिंह नामक युवकों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी. वहीं लड़की तलाश में देरी के चलते लड़की के पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस प्रशासन को नोटिस जारी किया था. जिसके बाद पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि मामले में एडिशनल एसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर दिया गया है.
लेकिन ढाई साल बीत जाने के बाद भी एसआईटी लड़की को नहीं खोज सकी. इसी दौरान एडिशनल एसपी का तबादला भी हो गया. जिसके बाद हाईकोर्ट ने पुलिस अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है.