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ढाई साल बाद भी नहीं मिला नाबालिग का सुराग, हाई कोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार - Kidnapped

ढाई साल पहले भिंड से एक अगवा हुई एक नाबालिग लड़की को पुलिस अभी तक नहीं तलाश पाई है, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है. कोर्ट ने एसपी से पूछा है कि क्यों न इस मामले को सीबीआई के सुपुर्द कर दिया जाय ?

ढाई साल बाद भी नाबालिग को नहीं तलाश सकी पुलिस
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Published : Oct 31, 2019, 11:32 PM IST

ग्वालियर। ढाई साल पहले भिंड से एक अगवा हुई एक नाबालिग लड़की की तलाश नहीं कर पाने पर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई है. शुक्रवार को कोर्ट ने एसपी से पूछा है कि क्यों न इस मामले को सीबीआई के सुपुर्द कर दिया जाए?

हाई कोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार

दरअसल, फरवरी 2017 को रौन कस्बे में एक नाबालिक लड़की को दो आरोपियों ने कट्टे की नोंक पर रास्ते से अगवा कर लिया था. जिसके बाद अरुण सिंह और सत्येंद्र सिंह नामक युवकों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी. वहीं लड़की तलाश में देरी के चलते लड़की के पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस प्रशासन को नोटिस जारी किया था. जिसके बाद पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि मामले में एडिशनल एसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर दिया गया है.

लेकिन ढाई साल बीत जाने के बाद भी एसआईटी लड़की को नहीं खोज सकी. इसी दौरान एडिशनल एसपी का तबादला भी हो गया. जिसके बाद हाईकोर्ट ने पुलिस अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है.

ग्वालियर। ढाई साल पहले भिंड से एक अगवा हुई एक नाबालिग लड़की की तलाश नहीं कर पाने पर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई है. शुक्रवार को कोर्ट ने एसपी से पूछा है कि क्यों न इस मामले को सीबीआई के सुपुर्द कर दिया जाए?

हाई कोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार

दरअसल, फरवरी 2017 को रौन कस्बे में एक नाबालिक लड़की को दो आरोपियों ने कट्टे की नोंक पर रास्ते से अगवा कर लिया था. जिसके बाद अरुण सिंह और सत्येंद्र सिंह नामक युवकों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी. वहीं लड़की तलाश में देरी के चलते लड़की के पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस प्रशासन को नोटिस जारी किया था. जिसके बाद पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि मामले में एडिशनल एसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर दिया गया है.

लेकिन ढाई साल बीत जाने के बाद भी एसआईटी लड़की को नहीं खोज सकी. इसी दौरान एडिशनल एसपी का तबादला भी हो गया. जिसके बाद हाईकोर्ट ने पुलिस अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है.

Intro:ग्वालियर
हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने भिंड से ढाई साल पहले अगवा हुई नाबालिक लड़की को अभी तक नहीं खोज पाने पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई है। शुक्रवार को एसपी को तलब करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि क्यों न इस मामले को सीबीआई के सुपुर्द कर दिया जाए।


Body:दरअसल 16 साल की लड़की रौन कस्बे में फरवरी 2017 को अपनी सहेली के साथ जा रही थी तभी अरुण सिंह और सत्येंद्र सिंह नामक युवकों ने उसे कट्टे की नोक पर अगवा कर लिया । इस मामले में दो युवकों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी। लड़की को खोजने के लिए उसके पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस प्रशासन को नोटिस जारी किए पुलिस प्रशासन ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया है जो एडिशनल एसपी के नेतृत्व में लड़की को खोजने के काम में जुटी है।


Conclusion:लेकिन ढाई साल में भी एसआईटी लड़की को नहीं खोज सकी। इस बीच एडिशनल एसपी का तबादला हो गया इंचार्ज एडिशनल एसपी गुरुवार को हाई कोर्ट में पेश हुए उन्होंने कहा कि वे इंचार्ज हैं। इस पर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है और कहा है कि इस इंटरस्टेट मामले को क्यों न सीबीआई के सुपुर्द कर दिया जाए ।
योगेंद्र तोमर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हाई कोर्ट ग्वालियर
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