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ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ने नहीं किया हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन, जबाव तलब करने के मिले आदेश

हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं करने पर ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के डीन और जयारोग्य अस्पताल समूह के अधीक्षक को हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने 5 सितंबर को पेश होने का नोटिस दिया है.

मेडिकल कॉलेज द्वारा हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं करने पर कोर्ट ने दिया नोटिस
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Published : Aug 20, 2019, 9:52 PM IST

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने शहर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के डीन और जयारोग्य चिकित्सालय समूह के अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से 5 सितंबर को पेश होकर अपना जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने मरीजों की सुविधाओं को लेकर दिए गए निर्देशों का पालन नहीं होने पर अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है.

मेडिकल कॉलेज द्वारा हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं करने पर कोर्ट ने दिया नोटिस

कामिनी सिंह नामक महिला ने अस्पताल में मरीजों की सुविधाओं को लेकर एक जनहित याचिका हाई कोर्ट में दायर की थी. जिस पर हाईकोर्ट ने 17 बिंदुओं पर व्यवस्था ठीक करने के निर्देश अस्पताल प्रबंधन को दिए थे. अस्पताल प्रबंधन को पहले अगस्त को इस मामले में अनुपालन रिपोर्ट कोर्ट में पेश करना थी. इसके साथ ही न्यायालय को भी यह देखना था कि उसके दिए गए निर्देशों का प्रबंधन कहां तक पालन कर रहा है.

इसके लिए हाईकोर्ट ने तीन वकीलों की एक टीम को कमिश्नर बनाकर अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचाया था. लेकिन टीम ने वहां गंदगी, ऑपरेशन थिएटर अव्यवस्थित, अस्पताल परिसर को आम रास्ता बनाने, गंदी चादरें पलंग पर होने और मरीज अटेंडर एक ही पलंग पर सोने जैसी अव्यवस्थाओं को लेकर अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश की. जिसके बाद हाईकोर्ट ने मेडिकल कॉलेज के डीन को 5 सितंबर को हाई कोर्ट में पेश होकर अपना जवाब देने के निर्देश दिए हैं.

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने शहर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के डीन और जयारोग्य चिकित्सालय समूह के अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से 5 सितंबर को पेश होकर अपना जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने मरीजों की सुविधाओं को लेकर दिए गए निर्देशों का पालन नहीं होने पर अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है.

मेडिकल कॉलेज द्वारा हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं करने पर कोर्ट ने दिया नोटिस

कामिनी सिंह नामक महिला ने अस्पताल में मरीजों की सुविधाओं को लेकर एक जनहित याचिका हाई कोर्ट में दायर की थी. जिस पर हाईकोर्ट ने 17 बिंदुओं पर व्यवस्था ठीक करने के निर्देश अस्पताल प्रबंधन को दिए थे. अस्पताल प्रबंधन को पहले अगस्त को इस मामले में अनुपालन रिपोर्ट कोर्ट में पेश करना थी. इसके साथ ही न्यायालय को भी यह देखना था कि उसके दिए गए निर्देशों का प्रबंधन कहां तक पालन कर रहा है.

इसके लिए हाईकोर्ट ने तीन वकीलों की एक टीम को कमिश्नर बनाकर अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचाया था. लेकिन टीम ने वहां गंदगी, ऑपरेशन थिएटर अव्यवस्थित, अस्पताल परिसर को आम रास्ता बनाने, गंदी चादरें पलंग पर होने और मरीज अटेंडर एक ही पलंग पर सोने जैसी अव्यवस्थाओं को लेकर अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश की. जिसके बाद हाईकोर्ट ने मेडिकल कॉलेज के डीन को 5 सितंबर को हाई कोर्ट में पेश होकर अपना जवाब देने के निर्देश दिए हैं.

Intro:ग्वालियर
हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने मरीजों की सुविधाओं को लेकर दिए गए निर्देशों का पालन नहीं होने पर अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है। हाईकोर्ट ने 5 सितंबर को गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के डीन और जयारोग्य चिकित्सालय समूह के अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर अपना जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि क्यों ना उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए।


Body:दरअसल कामिनी सिंह नामक महिला ने अस्पताल में मरीजों की सुविधाओं को लेकर एक जनहित याचिका हाई कोर्ट में दायर की थी जिस पर हाई कोर्ट ने 17 बिंदुओं पर व्यवस्था ठीक करने के निर्देश अस्पताल प्रबंधन को दिए थे। अस्पताल प्रबंधन को पहली अगस्त को इस मामले में अनुपालन रिपोर्ट कोर्ट में पेश करना थी। इसके साथ ही न्यायालय को भी देखना था कि उसके दिए गए निर्देशों का प्रबंधन कहां तक पालन कर रहा है। इसके लिए उसने तीन वकीलों की एक टीम को कमिश्नर बनाकर अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचाया था। लेकिन टीम ने वहां गंदगी, ऑपरेशन थिएटर अव्यवस्थित, अस्पताल परिसर को आम रास्ता बनाने, गंदी चादरें पलंग पर होने और मरीज अटेंडर एक ही पलंग पर सोने जैसी अव्यवस्थाओं को लेकर अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश की।


Conclusion:हाईकोर्ट ने इस रिपोर्ट पर अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की और अस्पताल के अधीक्षक तथा गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के डीन को 5 सितंबर को हाई कोर्ट में पेश होकर अपना जवाब देने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में दोनों अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई होने के चांस बढ़ गए हैं।
बाइट रविंद्र दीक्षित ...अधिवक्ता हाई कोर्ट ग्वालियर
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