ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने शहर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के डीन और जयारोग्य चिकित्सालय समूह के अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से 5 सितंबर को पेश होकर अपना जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने मरीजों की सुविधाओं को लेकर दिए गए निर्देशों का पालन नहीं होने पर अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है.
कामिनी सिंह नामक महिला ने अस्पताल में मरीजों की सुविधाओं को लेकर एक जनहित याचिका हाई कोर्ट में दायर की थी. जिस पर हाईकोर्ट ने 17 बिंदुओं पर व्यवस्था ठीक करने के निर्देश अस्पताल प्रबंधन को दिए थे. अस्पताल प्रबंधन को पहले अगस्त को इस मामले में अनुपालन रिपोर्ट कोर्ट में पेश करना थी. इसके साथ ही न्यायालय को भी यह देखना था कि उसके दिए गए निर्देशों का प्रबंधन कहां तक पालन कर रहा है.
इसके लिए हाईकोर्ट ने तीन वकीलों की एक टीम को कमिश्नर बनाकर अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचाया था. लेकिन टीम ने वहां गंदगी, ऑपरेशन थिएटर अव्यवस्थित, अस्पताल परिसर को आम रास्ता बनाने, गंदी चादरें पलंग पर होने और मरीज अटेंडर एक ही पलंग पर सोने जैसी अव्यवस्थाओं को लेकर अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश की. जिसके बाद हाईकोर्ट ने मेडिकल कॉलेज के डीन को 5 सितंबर को हाई कोर्ट में पेश होकर अपना जवाब देने के निर्देश दिए हैं.