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MP Nursing Colleges Scam: एमपी के नर्सिंग कॉलेजों का फर्जीवाड़ा, हाईकोर्ट ने CBI को सौंपी जांच, 3 महीने में मांगी रिपोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में आज DM समेत CBI के आला अधिकारी पहुंचे और उन्होने इस पूरे मामला में अपनी रिपोर्ट दाखिल की. पूरे मामले में हुई बहस और सबूतों को देखने के बाद हाईकोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंप दी (mp nursing colleges cbi investigation). कोर्ट के इस आदेश के बाद नर्सिंग काउंसिल, जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के आला ऑफिसर्स की मुश्किलें बढ़ गई हैं. आरोप हैं कि कॉलेजों को मान्यता और एफिलिएशन देने में भारी फ्रॉड हुआ है. (MP Nursing Colleges Scam) (cbi report in mp college scam)

mp nursing colleges scam cbi investigation
एमपी के नर्सिंग कॉलेजों का फर्जीवाड़ा हाईकोर्ट ने जांच CBI को सौंपी
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Published : Sep 28, 2022, 5:44 PM IST

Updated : Sep 28, 2022, 7:10 PM IST

ग्वालियर। नर्सिंग कॉलेजों के फर्जीवाड़े की जांच एमपी हाईकोर्ट ने CBI को सौंप दी है. बुधवार को हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में इस मामले में सुनवाई हुई. (mp nursing colleges cbi investigation). जिसमें हाईकोर्ट ने कहा कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता है. जिसके बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपने के साथ ही मामले में 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देने को कहा है. जाहिर है कोर्ट के इस फैसले से नर्सिंग काउंसिल, जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ेंगी.

सीबीआई को जांच सौंपने के कई मायने: नर्सिंग कॉलेजों के फर्जीवाड़े की जांच सीबीआई को सौंपने के कई मायने हैं. कोर्ट ने यह मान लिया है कि मामले में गड़बड़ियां हुई हैं (MP Nursing Colleges Scam). इसलिए मामले की जांच देश की सबसे बड़ी एजेंसी को सौंपी गई है. आदेश के मुताबिक CBI तीन महीने के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी. कोर्ट ने बेदह सख्त लहजे में कहा है कि जांच में समय का खास ख्याल रखा जाए और इसके लिए तीन महीने का वक्त मुकर्रर किया गया है.

5 जनवरी को अगली सुनवाई : बुधवार को हाईकोर्ट में चिकित्सा शिक्षा विभाग के डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन पेश हुए थे. साथ ही CBI के अधिकारी भी पहुंचे. इंडियन नर्सिंग काउंसिल के सचिव समेत कई और भी अधिकारी मौजूद थे. गौरतलब है कि 35 नर्सिंग कॉलेजों में मिली गड़बड़ी के बाद कोर्ट ने भोपाल पुलिस को रिकॉर्ड जब्त करने के आदेश दिए थे. इससे पहले प्रदेश में गैर कानूनी ढंग से संचालित हो रहे नर्सिंग कॉलेजों के मामले में राज्य शासन ने प्रदेश के 93 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता निलंबित कर दी थी. जिसमें प्रदेश की राजधानी भोपाल में संचालित हो रहे आठ नर्सिंग कॉलेज भी शामिल हैं. (cbi report in mp college scam)

MP Nursing College case प्रदेश के 93 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता निलंबित , भोपाल के भी 8 कॉलेज, देखें लिस्ट

हाईकोर्ट ने दिए थे आधिकारियों को मौजूद रहने के निर्देश : सत्र 2019-20 में मध्य प्रदेश में 520 कॉलेजों को संबद्धता दी गई थी. मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल ने इन्हें मान्यता दी थी. जिनमें से कम से कम 35-36 कॉलेज ग्वालियर चंबल अंचल में संचालित किए जा रहे थे. कोर्ट में मौजूद मध्य प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने रिकॉर्ड के संबंध में हाई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दी. जिसमें महाधिवक्ता ने मामले में गड़बड़ियों के संबंध में कई तथ्य बताए. आज हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने DME, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के सचिव के साथ ही CBI के अधिकारियों को भी कोर्ट में फिजिकली मौजूद रहने के लिए कहा था.

क्या है ये पूरा फर्जीवाड़ा: शिकायत के मुताबिक एमपी में नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने में कई स्तर पर गड़बड़ियां हुई हैं. इस मामले में ग्वालियर चंबल अंचल के 36 कॉलेजों ने सत्र 2019-20 का नामांकन कैंसिल कराने की मांग की है. साथ ही स्टूडेंट्स का फिर से एग्जाम लेने की भी मांग अपनी याचिका में की है. हाईकोर्ट ने पहले ही कॉलेजों के रिकार्ड में गड़बड़ी पर नाराजगी जताई थी और भोपाल के एडिशनल पुलिस कमिश्नर शैलेंद्र चौहान ने एफिलिएशन के सारे रिकार्ड जब्त किए थे. बाद में इन्हे कोर्ट में पेश भी किया गया.

जानें हाईकोर्ट ने क्या कहा: हाईकोर्ट ने इन कॉलेजों से नर्सिंग कोर्स पास करके निकलने वाले विद्यार्थियों के काम पर चिंता जताई है. - हाईकोर्ट ने कहा कि इन्हें मेडिकल की जानकारी नहीं है, ऐसे छात्र नर्स बनकर अस्पतालों में सेवाएं देते हैं. ये तो मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ है.
- यदि ऑपरेशन थियेटर में इनसे काम कराया जाता है तो क्या स्थिति बनेगी. यह मरीजों के साथ धोखा है.

इन कॉलेजों का रिकॉर्ड हुआ जब्त:
- चरक इंस्टिट्यूट ऑफ नर्सिंग ग्वालियर
- बीआईपीएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग ग्वालियर
- एमएलबी कॉलेज ऑफ नर्सिंग ग्वालियर
- प्रेस्टन कॉलेज ग्वालियर
- जय मां भगवती नर्सिंग कॉलेज ग्वालियर
- नागाजी नर्सिंग साइंस ग्वालियर
- आयुष इंस्टिट्यूट ऑफ़ नर्सिंग ग्वालियर

- आर एल डी नरसिंह कॉलेज भिंड
- अपेक्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग भिंड
- सिद्धिविनायक पैरामेडिकल दतिया
- कैंब्रिज इंस्टिट्यूट ऑफ जनरल नर्सिंग दतिया
- लॉर्ड कृष्णा कॉलेज ऑफ नर्सिंग दतिया
- मीरा देवी कॉलेज शिवपुरी
- मैट स्कूल ऑफ नर्सिंग शिवपुरी

- रामकृष्ण कॉलेज ऑफ नर्सिंग ग्वालियर
- कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंस रिसर्च ग्वालियर
- सीएसएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग ग्वालियर
- केएस नर्सिंग कॉलेज ग्वालियर
- अभिषेक नर्सिंग कॉलेज ग्वालियर
- जेबी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग ग्वालियर
- दयाल नर्सिंग कॉलेज ग्वालियर
- एडीएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग ग्वालियर
- आरएससी कॉलेज ऑफ नर्सिंग ग्वालियर

ना बिल्डिंग है, ना ही हॉस्पिटल: गौरतलब है कि, ग्वालियर चंबल अंचल में फर्जी नर्सिंग कॉलेजों का मामला किसी से छुपा नहीं है. चंबल अंचल में 2 दर्जन से अधिक ऐसे नर्सिंग कॉलेज है जो सिर्फ कागजों तक सीमित हैं. नर्सिंग कॉलेजों के पास ना तो बिल्डिंग है और ना ही हॉस्पिटल. ऐसे नर्सिंग कॉलेज देश के अलग-अलग राज्यों से छात्रों से पैसे लेकर पास होने का भरोसा दिलाकर उनका एडमिशन करते हैं. उसके बाद सिर्फ परीक्षा के समय ही उन्हें बुलाते हैं. (Nursing Colleges MP) (MP Nursing Colleges Scam)

(CBI investigation in mp Nursing Colleges Frauds) (cbi report in mp college scam) (mp Nursing Colleges Frauds) (high court gwalior bench decision) (madhya pradesh high court gwalior bench)

ग्वालियर। नर्सिंग कॉलेजों के फर्जीवाड़े की जांच एमपी हाईकोर्ट ने CBI को सौंप दी है. बुधवार को हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में इस मामले में सुनवाई हुई. (mp nursing colleges cbi investigation). जिसमें हाईकोर्ट ने कहा कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता है. जिसके बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपने के साथ ही मामले में 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देने को कहा है. जाहिर है कोर्ट के इस फैसले से नर्सिंग काउंसिल, जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ेंगी.

सीबीआई को जांच सौंपने के कई मायने: नर्सिंग कॉलेजों के फर्जीवाड़े की जांच सीबीआई को सौंपने के कई मायने हैं. कोर्ट ने यह मान लिया है कि मामले में गड़बड़ियां हुई हैं (MP Nursing Colleges Scam). इसलिए मामले की जांच देश की सबसे बड़ी एजेंसी को सौंपी गई है. आदेश के मुताबिक CBI तीन महीने के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी. कोर्ट ने बेदह सख्त लहजे में कहा है कि जांच में समय का खास ख्याल रखा जाए और इसके लिए तीन महीने का वक्त मुकर्रर किया गया है.

5 जनवरी को अगली सुनवाई : बुधवार को हाईकोर्ट में चिकित्सा शिक्षा विभाग के डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन पेश हुए थे. साथ ही CBI के अधिकारी भी पहुंचे. इंडियन नर्सिंग काउंसिल के सचिव समेत कई और भी अधिकारी मौजूद थे. गौरतलब है कि 35 नर्सिंग कॉलेजों में मिली गड़बड़ी के बाद कोर्ट ने भोपाल पुलिस को रिकॉर्ड जब्त करने के आदेश दिए थे. इससे पहले प्रदेश में गैर कानूनी ढंग से संचालित हो रहे नर्सिंग कॉलेजों के मामले में राज्य शासन ने प्रदेश के 93 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता निलंबित कर दी थी. जिसमें प्रदेश की राजधानी भोपाल में संचालित हो रहे आठ नर्सिंग कॉलेज भी शामिल हैं. (cbi report in mp college scam)

MP Nursing College case प्रदेश के 93 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता निलंबित , भोपाल के भी 8 कॉलेज, देखें लिस्ट

हाईकोर्ट ने दिए थे आधिकारियों को मौजूद रहने के निर्देश : सत्र 2019-20 में मध्य प्रदेश में 520 कॉलेजों को संबद्धता दी गई थी. मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल ने इन्हें मान्यता दी थी. जिनमें से कम से कम 35-36 कॉलेज ग्वालियर चंबल अंचल में संचालित किए जा रहे थे. कोर्ट में मौजूद मध्य प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने रिकॉर्ड के संबंध में हाई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दी. जिसमें महाधिवक्ता ने मामले में गड़बड़ियों के संबंध में कई तथ्य बताए. आज हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने DME, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के सचिव के साथ ही CBI के अधिकारियों को भी कोर्ट में फिजिकली मौजूद रहने के लिए कहा था.

क्या है ये पूरा फर्जीवाड़ा: शिकायत के मुताबिक एमपी में नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने में कई स्तर पर गड़बड़ियां हुई हैं. इस मामले में ग्वालियर चंबल अंचल के 36 कॉलेजों ने सत्र 2019-20 का नामांकन कैंसिल कराने की मांग की है. साथ ही स्टूडेंट्स का फिर से एग्जाम लेने की भी मांग अपनी याचिका में की है. हाईकोर्ट ने पहले ही कॉलेजों के रिकार्ड में गड़बड़ी पर नाराजगी जताई थी और भोपाल के एडिशनल पुलिस कमिश्नर शैलेंद्र चौहान ने एफिलिएशन के सारे रिकार्ड जब्त किए थे. बाद में इन्हे कोर्ट में पेश भी किया गया.

जानें हाईकोर्ट ने क्या कहा: हाईकोर्ट ने इन कॉलेजों से नर्सिंग कोर्स पास करके निकलने वाले विद्यार्थियों के काम पर चिंता जताई है. - हाईकोर्ट ने कहा कि इन्हें मेडिकल की जानकारी नहीं है, ऐसे छात्र नर्स बनकर अस्पतालों में सेवाएं देते हैं. ये तो मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ है.
- यदि ऑपरेशन थियेटर में इनसे काम कराया जाता है तो क्या स्थिति बनेगी. यह मरीजों के साथ धोखा है.

इन कॉलेजों का रिकॉर्ड हुआ जब्त:
- चरक इंस्टिट्यूट ऑफ नर्सिंग ग्वालियर
- बीआईपीएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग ग्वालियर
- एमएलबी कॉलेज ऑफ नर्सिंग ग्वालियर
- प्रेस्टन कॉलेज ग्वालियर
- जय मां भगवती नर्सिंग कॉलेज ग्वालियर
- नागाजी नर्सिंग साइंस ग्वालियर
- आयुष इंस्टिट्यूट ऑफ़ नर्सिंग ग्वालियर

- आर एल डी नरसिंह कॉलेज भिंड
- अपेक्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग भिंड
- सिद्धिविनायक पैरामेडिकल दतिया
- कैंब्रिज इंस्टिट्यूट ऑफ जनरल नर्सिंग दतिया
- लॉर्ड कृष्णा कॉलेज ऑफ नर्सिंग दतिया
- मीरा देवी कॉलेज शिवपुरी
- मैट स्कूल ऑफ नर्सिंग शिवपुरी

- रामकृष्ण कॉलेज ऑफ नर्सिंग ग्वालियर
- कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंस रिसर्च ग्वालियर
- सीएसएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग ग्वालियर
- केएस नर्सिंग कॉलेज ग्वालियर
- अभिषेक नर्सिंग कॉलेज ग्वालियर
- जेबी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग ग्वालियर
- दयाल नर्सिंग कॉलेज ग्वालियर
- एडीएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग ग्वालियर
- आरएससी कॉलेज ऑफ नर्सिंग ग्वालियर

ना बिल्डिंग है, ना ही हॉस्पिटल: गौरतलब है कि, ग्वालियर चंबल अंचल में फर्जी नर्सिंग कॉलेजों का मामला किसी से छुपा नहीं है. चंबल अंचल में 2 दर्जन से अधिक ऐसे नर्सिंग कॉलेज है जो सिर्फ कागजों तक सीमित हैं. नर्सिंग कॉलेजों के पास ना तो बिल्डिंग है और ना ही हॉस्पिटल. ऐसे नर्सिंग कॉलेज देश के अलग-अलग राज्यों से छात्रों से पैसे लेकर पास होने का भरोसा दिलाकर उनका एडमिशन करते हैं. उसके बाद सिर्फ परीक्षा के समय ही उन्हें बुलाते हैं. (Nursing Colleges MP) (MP Nursing Colleges Scam)

(CBI investigation in mp Nursing Colleges Frauds) (cbi report in mp college scam) (mp Nursing Colleges Frauds) (high court gwalior bench decision) (madhya pradesh high court gwalior bench)

Last Updated : Sep 28, 2022, 7:10 PM IST
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