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रिश्ते को तार-तार करने वाले दादा को फांसी की सजा, पोती के साथ बलात्कार और हत्या की वारदात को दिया था अंजाम

Grandfather sentenced to death: रिश्ते को तार-तार करने वाले दादा को विशेष कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है.आरोपी ने अपने ही रिश्तेदार की मासूम के साथ रेप कर हत्या कर दी थी. पुलिस को गुमराह किया,उसके बाद पकड़ा गया और अब कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी है.

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विशेष कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Dec 12, 2023, 9:26 PM IST

Updated : Dec 12, 2023, 10:13 PM IST

ग्वालियर। रिश्तों को तार तार करने वाले एक मामले में कलयुगी दादा को विशेष कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. करीब डेढ़ साल पहले हजीरा थाना क्षेत्र के पास रहने वाले एक व्यक्ति की 10 साल की बेटी की झाड़ियों में नग्न हालत में लाश मिली थी. पता चला कि आखिरी समय उसे रिश्ते में दादा लगने वाले कल्लू राठौर के साथ देखा गया था. वो इस बच्ची को अपने साथ आइसक्रीम खिलाने के बहाने ले गया था. इसके सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मिले थे.

किस समय का है मामला: दरअसल 26 जून 2022 को मासूम अपने बड़े भाई के साथ घर के सामने स्थित मंदिर के परिसर में खेल रही थी. तभी लड़की के पिता के रिश्ते में मामा लगने वाला कल्लू वहां आया और वह लड़की को अपने साथ आइसक्रीम दिलाने ले गया. उसके बाद लड़की नहीं मिली. लड़की के पिता ने जब अपने मामा से घर जाकर पूछताछ की तो कल्लू ने बताया कि उसने बच्ची को आइसक्रीम दिला दी थी. इसके बाद वह घर चली गई थी. मासूम के पिता ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हजीरा थाने में उसकी गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था.

बच्ची की लाश मिली: पुलिस जब बच्ची को तलाश रही थी तो दो दिन बाद पोहा मिल के पीछे वैष्णो पुरम रेलवे लाइन के पास झाड़ियों में इस बच्ची की लाश मिली थी. दुष्कर्म करने के बाद पत्थर से कुचल कर उसकी हत्या की गई थी. जब कल्लू राठौर से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपना अपराध कबूल लिया.

ये भी पढ़ें:

कोर्ट ने सुनाया फैसला: पुलिस ने इस मामले में आरोपी रिश्तेदार कल्लू के खिलाफ हत्या, बलात्कार, अपहरण और पास्को एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था. सभी धाराओं में उस पर कुल एक लाख रुपए का अर्थ दंड भी लगाया गया है. इसके साथ ही पास्को एक्ट के मामले में आजीवन कारावास की सजा से भी उसे दंडित किया गया है. खास बात यह है कि लड़की की हत्या और बलात्कार के मामले में जिला न्यायालय ने इस साल यह पहली फांसी की सजा सुनाई है. आरोपी अपनी गिरफ्तारी के बाद से ही सेंट्रल जेल में बंद है.

ग्वालियर। रिश्तों को तार तार करने वाले एक मामले में कलयुगी दादा को विशेष कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. करीब डेढ़ साल पहले हजीरा थाना क्षेत्र के पास रहने वाले एक व्यक्ति की 10 साल की बेटी की झाड़ियों में नग्न हालत में लाश मिली थी. पता चला कि आखिरी समय उसे रिश्ते में दादा लगने वाले कल्लू राठौर के साथ देखा गया था. वो इस बच्ची को अपने साथ आइसक्रीम खिलाने के बहाने ले गया था. इसके सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मिले थे.

किस समय का है मामला: दरअसल 26 जून 2022 को मासूम अपने बड़े भाई के साथ घर के सामने स्थित मंदिर के परिसर में खेल रही थी. तभी लड़की के पिता के रिश्ते में मामा लगने वाला कल्लू वहां आया और वह लड़की को अपने साथ आइसक्रीम दिलाने ले गया. उसके बाद लड़की नहीं मिली. लड़की के पिता ने जब अपने मामा से घर जाकर पूछताछ की तो कल्लू ने बताया कि उसने बच्ची को आइसक्रीम दिला दी थी. इसके बाद वह घर चली गई थी. मासूम के पिता ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हजीरा थाने में उसकी गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था.

बच्ची की लाश मिली: पुलिस जब बच्ची को तलाश रही थी तो दो दिन बाद पोहा मिल के पीछे वैष्णो पुरम रेलवे लाइन के पास झाड़ियों में इस बच्ची की लाश मिली थी. दुष्कर्म करने के बाद पत्थर से कुचल कर उसकी हत्या की गई थी. जब कल्लू राठौर से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपना अपराध कबूल लिया.

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कोर्ट ने सुनाया फैसला: पुलिस ने इस मामले में आरोपी रिश्तेदार कल्लू के खिलाफ हत्या, बलात्कार, अपहरण और पास्को एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था. सभी धाराओं में उस पर कुल एक लाख रुपए का अर्थ दंड भी लगाया गया है. इसके साथ ही पास्को एक्ट के मामले में आजीवन कारावास की सजा से भी उसे दंडित किया गया है. खास बात यह है कि लड़की की हत्या और बलात्कार के मामले में जिला न्यायालय ने इस साल यह पहली फांसी की सजा सुनाई है. आरोपी अपनी गिरफ्तारी के बाद से ही सेंट्रल जेल में बंद है.

Last Updated : Dec 12, 2023, 10:13 PM IST
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