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MP High Court: प्रेमी के साथ भागी नाबालिग हुई गर्भवती, मां ने HC से मांगी गर्भपात की अनुमति

एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में एक महिला ने गर्भवति नाबालिग बेटी का गर्भपात कराने की अनुमति मांगी है. जिस पर कोर्ट ने मेडिकल टीम से रिपोर्ट पेश करने को कहा है. मेडिकल जांच रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट नाबालिग के गर्भपात के फैसला करेगा.

Gwalior Bench of High Court
एमपी हाई कोर्ट में गर्भपात कराने की याचिका
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Published : Jan 26, 2023, 9:39 PM IST

एमपी हाई कोर्ट में गर्भपात कराने की याचिका

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में नाबालिग लड़की के गर्भवती होने पर गर्भपात की अनुमति मांगने का मामला सामने आया है. जिले के डबरा तहसील में पिछले साल 2 दिसंबर को एक नाबालिग 15 साल की लड़की अपने घर से अचानक गायब हो गई थी. इस मामले में लड़की की मां ने एक युवक पर उसके अपहरण का आरोप लगाया था. डबरा पुलिस ने एक सप्ताह के बाद इस नाबालिग लड़की को आरोपी युवक के साथ बरामद कर लिया था. जिसके बाद लड़की का जब मेडिकल कराया गया तो वह गर्भवती निकली.

कोर्ट ने मांगी मेडिकल रिपोर्ट: लड़की काफी दिनों से आरोपी युवक के संपर्क में थी. पीड़िता की मां ने लड़की को आरोपी बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगया है. लड़की की मां ने अपनी बेटी के नाबालिग होने का हवाला देकर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गर्भपात की अनुमति मांगी है. हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनीष शर्मा को निर्देशित किया है कि वह इस मामले में 3 दिनों के भीतर मेडिकल बोर्ड का गठन करके लड़की का परीक्षण करें एवं 30 जनवरी को आवश्यक रूप से इसके बारे में मेडिकल रिपोर्ट हाईकोर्ट के समक्ष पेश करें.

बलात्कार का आरोप लगाने वाली नाबालिग बयान से पलटी, हाईकोर्ट ने लड़की के खिलाफ केस चलाने के दिए आदेश

रिपोर्ट आने के बाद हो सकता है गर्भपात: कोर्ट में पेश करने के बाद लड़की के नाबालिग होने के कारण उसे बाल कल्याण समिति के निर्देशन में वन स्टॉप सेंटर में भिजवाया गया है. यह लड़की 8 सप्ताह की गर्भवती बताई गई है. पिछले महीने भी इसी तरह की एक नाबालिग लड़की के बारे में हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. हाई कोर्ट के निर्देश पर बनी मेडिकल बोर्ड की टीम ने लड़की का मेडिकल परीक्षण करने के बाद उसका गर्भपात कराया था. इस मामले में भी कमोबेश वही हालात है. अब मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को 30 जनवरी को अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट के समक्ष पेश करना है इसके बाद ही लड़की का गर्भपात सुनिश्चित किया जा सकेगा.

एमपी हाई कोर्ट में गर्भपात कराने की याचिका

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में नाबालिग लड़की के गर्भवती होने पर गर्भपात की अनुमति मांगने का मामला सामने आया है. जिले के डबरा तहसील में पिछले साल 2 दिसंबर को एक नाबालिग 15 साल की लड़की अपने घर से अचानक गायब हो गई थी. इस मामले में लड़की की मां ने एक युवक पर उसके अपहरण का आरोप लगाया था. डबरा पुलिस ने एक सप्ताह के बाद इस नाबालिग लड़की को आरोपी युवक के साथ बरामद कर लिया था. जिसके बाद लड़की का जब मेडिकल कराया गया तो वह गर्भवती निकली.

कोर्ट ने मांगी मेडिकल रिपोर्ट: लड़की काफी दिनों से आरोपी युवक के संपर्क में थी. पीड़िता की मां ने लड़की को आरोपी बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगया है. लड़की की मां ने अपनी बेटी के नाबालिग होने का हवाला देकर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गर्भपात की अनुमति मांगी है. हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनीष शर्मा को निर्देशित किया है कि वह इस मामले में 3 दिनों के भीतर मेडिकल बोर्ड का गठन करके लड़की का परीक्षण करें एवं 30 जनवरी को आवश्यक रूप से इसके बारे में मेडिकल रिपोर्ट हाईकोर्ट के समक्ष पेश करें.

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रिपोर्ट आने के बाद हो सकता है गर्भपात: कोर्ट में पेश करने के बाद लड़की के नाबालिग होने के कारण उसे बाल कल्याण समिति के निर्देशन में वन स्टॉप सेंटर में भिजवाया गया है. यह लड़की 8 सप्ताह की गर्भवती बताई गई है. पिछले महीने भी इसी तरह की एक नाबालिग लड़की के बारे में हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. हाई कोर्ट के निर्देश पर बनी मेडिकल बोर्ड की टीम ने लड़की का मेडिकल परीक्षण करने के बाद उसका गर्भपात कराया था. इस मामले में भी कमोबेश वही हालात है. अब मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को 30 जनवरी को अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट के समक्ष पेश करना है इसके बाद ही लड़की का गर्भपात सुनिश्चित किया जा सकेगा.

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