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मोटर व्हीकल एक्ट में भारी जुर्माने का असर, ड्रिंक एण्ड ड्राइव के मामलों में आई कमी

ग्वालियर में यातायात पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों पर कार्रवाई करते हुए 10-10 हजार का जुर्माना लगाया है.

ट्रैफिक डीएसपी नरेश अन्नौटिया
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Published : Oct 16, 2019, 10:52 PM IST

Updated : Oct 20, 2019, 3:58 PM IST

ग्वालियर। मोटर व्हीकल एक्ट के संशोधित प्रावधानों के चलते शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर न्यायालय की भी सख्ती जारी है. इसी के चलते पिछले डेढ़ महीने के दौरान एक दर्जन से ज्यादा वाहनों पर भारी जुर्माने की कार्रवाई की गई है. 9 मामलों में शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले दोपहिया वाहन चालकों पर एक लाख से ज्यादा का अर्थदंड लगाया गया है. इसका असर यह हुआ है कि 50 फ़ीसदी ड्रिंक एण्ड ड्राइव के मामले में कमी आई है.

ट्रैफिक डीएसपी नरेश अन्नौटिया

यातायात पुलिस का कहना है कि जुर्माने की कार्रवाई न्यायालय के हाथ में है लेकिन इन प्रावधानों का मूल मकसद लोगों को अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करने से रोकना है.ट्रैफिक डीएसपी नरेश अन्नौटिया ने बताया कि उन्होंने 6 बाइक चालकों के खिलाफ शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले दर्ज किए थे. जिन पर न्यायालय ने 10-10 हजार का जुर्माना लगाया है. उन्होंने बताया कि कई लोग जुर्माने के डर से थाने जब्त किए गए वाहन लेने नहीं आ रहे हैं.

ग्वालियर। मोटर व्हीकल एक्ट के संशोधित प्रावधानों के चलते शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर न्यायालय की भी सख्ती जारी है. इसी के चलते पिछले डेढ़ महीने के दौरान एक दर्जन से ज्यादा वाहनों पर भारी जुर्माने की कार्रवाई की गई है. 9 मामलों में शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले दोपहिया वाहन चालकों पर एक लाख से ज्यादा का अर्थदंड लगाया गया है. इसका असर यह हुआ है कि 50 फ़ीसदी ड्रिंक एण्ड ड्राइव के मामले में कमी आई है.

ट्रैफिक डीएसपी नरेश अन्नौटिया

यातायात पुलिस का कहना है कि जुर्माने की कार्रवाई न्यायालय के हाथ में है लेकिन इन प्रावधानों का मूल मकसद लोगों को अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करने से रोकना है.ट्रैफिक डीएसपी नरेश अन्नौटिया ने बताया कि उन्होंने 6 बाइक चालकों के खिलाफ शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले दर्ज किए थे. जिन पर न्यायालय ने 10-10 हजार का जुर्माना लगाया है. उन्होंने बताया कि कई लोग जुर्माने के डर से थाने जब्त किए गए वाहन लेने नहीं आ रहे हैं.

Intro:ग्वालियर
मोटर व्हीकल एक्ट के संशोधित प्रावधानों के चलते शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर न्यायालय की भी सख्ती जारी है इसी के चलते पिछले डेढ़ महीने के दौरान एक दर्जन से ज्यादा वाहनों पर भारी जुर्माने की कार्रवाई की गई है। 9 मामलों में शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले दुपहिया वाहन चालकों पर एक लाख से ज्यादा का अर्थदंड लगाया गया है इसका असर यह हुआ है कि 50 फ़ीसदी ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले में कमी आई है।


Body:नये मोटर व्हीकल एक्ट के संशोधित प्रावधानों के चलते भले ही प्रदेश सरकार इन प्रावधानों में सख्ती से बचने की बात कह रही हो लेकिन पुलिस द्वारा शराब पीकर गाड़ी चलाए जाने वालों पर कोर्ट में भारी भरकम जुर्माना किया जा रहा है। पिछले डेढ़ महीनों के दौरान एक दर्जन से ज्यादा वाहनों पर दस हजार रुपए से लेकर 16000 रुपए तक का अर्थदंड लगाया गया है। इससे वाहन चालक खासकर दो पहिया वाहन चालक डरे हुए हैं। यातायात पुलिस के थाने में अभी भी आधा दर्जन बाइक ऐसी खड़ी है जिनके चालक को शराब पीकर गाड़ी चलाने की स्थिति में पकड़ा गया था।


Conclusion:यातायात पुलिस का कहना है कि जुर्माने की कार्रवाई न्यायालय के हाथ में है लेकिन इन प्रावधानों का मूल मकसद लोगों को अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करने से रोकना है। यातायात पुलिस थाने में 6 बाइक और स्कूटर करीब 1 महीने से खड़े हैं लेकिन उनके मालिक इन वाहनों को लेने नहीं आ रहे हैं ।एक वाहन दुपहिया वाहन चालक के लिए दस हजार या उससे अधिक का जुर्माना भरना किसी बड़ी सजा से कम नहीं है। सोमवार को ही छह वाहन चालकों से 60 हजार से ज्यादा की राशि वसूली गई थी। कुछ भी हो लेकिन शराब पीकर बाइक स्कूटर चलाने वाले अब दहशत जदा हैं। वे कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं इसीलिए ऐसे मामलों में 50 फ़ीसदी तक की गिरावट आई है।
बाइट नरेश अन्नौटिया... डीएसपी ट्रैफिक ग्वालियर
बाइट संतोष शर्मा... शासकीय अधिवक्ता जिला न्यायालय ग्वालियर
Last Updated : Oct 20, 2019, 3:58 PM IST
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