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हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद पेश नहीं हुई मुरैना कलेक्टर, अवमानना पर लगा 20 हजार का जुर्माना

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Published : Nov 20, 2019, 11:44 PM IST

मुरैना कलेक्टर पर हाई कोर्ट ग्वालियर बेंच ने आदेश के बाद भी सहकारी शुगर मिल कारखाने के दो कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं करने और कोर्ट मे पेश नहीं होने पर अवमानना को दोषी पाते हुए हाईकोर्ट ने 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है

मुरैना कलेक्टर प्रियंका दास पर जुर्माना

ग्वालियर। हाई कोर्ट ग्वालियर बेंच ने मुरैना कलेक्टर प्रियंका दास पर 20हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. कलेक्टर पर अवमानना के दो अलग-अलग मामलों में यह जुर्माना लगाया है. सहकारी शुगर मिल कारखाने के दो कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं करने के मामले में हाईकोर्ट ने मुरैना कलेक्टर प्रियंका दास को तलब किया था, लेकिन उन्होंने कोर्ट में पेश होने की बजाए खुद के छुट्टी पर होने की सूचना भेज दी. जिसको अवमानना मानते हुए कोर्ट ने प्रियंका दास पर ये कार्रवाई की है.

मुरैना कलेक्टर प्रियंका दास पर जुर्माना

जिले के कैलारस में सहकारी शुगर मिल कारखाने के दो कर्मचारियों शिखा सिसोदिया और श्रीपद कार्कीडे ने अपने ग्रेच्युटी भुगतान के लिए याचिका लगाई थी, जिस पर पिछली बार हाईकोर्ट ने मुरैना कलेक्टर को आदेश दिया कि दोनों कर्मचारियों की ग्रेच्युटी के भुगतान किया जाए, लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद इन कर्मचारियों का भुगतान नहीं किया गया.

लिहाजा उन्होंने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका लगाई, जिस पर कलेक्टर को व्यक्तिगत पेशी पर बुलाया गया. लेकिन कलेक्टर पेश नहीं हुई. जिसके बाद कार्रवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कलेक्टर पर जुर्माना लगाया है.

ग्वालियर। हाई कोर्ट ग्वालियर बेंच ने मुरैना कलेक्टर प्रियंका दास पर 20हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. कलेक्टर पर अवमानना के दो अलग-अलग मामलों में यह जुर्माना लगाया है. सहकारी शुगर मिल कारखाने के दो कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं करने के मामले में हाईकोर्ट ने मुरैना कलेक्टर प्रियंका दास को तलब किया था, लेकिन उन्होंने कोर्ट में पेश होने की बजाए खुद के छुट्टी पर होने की सूचना भेज दी. जिसको अवमानना मानते हुए कोर्ट ने प्रियंका दास पर ये कार्रवाई की है.

मुरैना कलेक्टर प्रियंका दास पर जुर्माना

जिले के कैलारस में सहकारी शुगर मिल कारखाने के दो कर्मचारियों शिखा सिसोदिया और श्रीपद कार्कीडे ने अपने ग्रेच्युटी भुगतान के लिए याचिका लगाई थी, जिस पर पिछली बार हाईकोर्ट ने मुरैना कलेक्टर को आदेश दिया कि दोनों कर्मचारियों की ग्रेच्युटी के भुगतान किया जाए, लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद इन कर्मचारियों का भुगतान नहीं किया गया.

लिहाजा उन्होंने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका लगाई, जिस पर कलेक्टर को व्यक्तिगत पेशी पर बुलाया गया. लेकिन कलेक्टर पेश नहीं हुई. जिसके बाद कार्रवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कलेक्टर पर जुर्माना लगाया है.

Intro:ग्वालियर
हाई कोर्ट ग्वालियर बेंच ने मुरैना कलेक्टर प्रियंका दास पर 20000 रुपए का जुर्माना किया है अवमानना के दो अलग-अलग मामलों में मुरैना कलेक्टर पर यह कॉस्ट लगाई गई है कलेक्टर को कोर्ट के निर्देश पर पेश होने के आदेश दिए गए थे लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने अपने अवकाश पर होने की सूचना भेज दी।


Body:दरअसल मुरैना के कैलारस स्थित सहकारी शुगर मिल कारखाने के दो कर्मचारियों के ग्रेच्यूटी के भुगतान के दो अलग-अलग मामले हाई कोर्ट ग्वालियर बेंच में विचाराधीन है शिखा सिसोदिया और श्रीपद कार्कीडे ने हाई कोर्ट में अपने ग्रेच्युटी भुगतान के लिए याचिका लगाई थी जिस पर पिछली बार हाईकोर्ट ने मुरैना कलेक्टर को निर्देश दिए थे कि उनके ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाए लेकिन कोर्ट के निर्देश के बावजूद इन कर्मचारियों को भुगतान नहीं हो सका ।


Conclusion:लिहाजा उन्होंने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका लगाई जिस पर पिछली बार कलेक्टर को व्यक्तिगत पेशी पर बुलाया गया था बाद में उन्हें मंगलवार को भी कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए गए थे लेकिन उन्होंने मुरैना कलेक्टर ने पेश होने के बजाय कोर्ट से 2 सप्ताह का समय मांगा और खुद की अवकाश पर होने की सूचना दी हाई कोर्ट ने कहा कि जब उन्हें पता था कि मंगलवार को उनकी पेशी है ऐसे में उन्हें अवकाश नहीं लेना चाहिए था दोनों ही मामलों में कलेक्टर प्रियंका दास पर ₹20000 का जुर्माना लगाया गया है। बाइट महेश गोयल याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हाई कोर्ट ग्वालियर
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