ग्वालियर। जिला न्यायालय की विशेष अदालत ने 5 हजार रुपये की रिश्वत लेने के मामले में आरोपी कोटवार को दोषमुक्त कर दिया है. विवेचना अधिकारी कोर्ट के सामने अभियुक्त के लोकसेवक होने के सबूत नहीं पेश कर सके. जिस पर कोर्ट ने मामले में दो पूर्व डीएसपी और अपर सचिव के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लेख किया गया है.
बता दें 5 साल पहले 30 अप्रैल 2014 को जगन्नाथ सिंह नाम के एक व्यक्ति ने सरकारी जमीन को अपने नाम कराने के लिए आवेदन किया था. जिस पर तहसीलदार और कोटवार ने रिश्वत की मांग की थी. जिस पर लोकायुक्त की कार्रवाई में कोटवार 5 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था.
मामला कोर्ट में पहुंचा जहां कोटवार दोषमुक्त हो गया है. राजस्व विभाग की अपर सचिव किरण मिश्रा ने बिना सेवा पुस्तिका देखे अभियोजन की स्वीकृति दे दी. इसे भी कोर्ट ने गंभीर त्रुटि माना और प्रमुख सचिव राजस्व को उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं. मामले में दो पूर्व डीएसपी सुरेंद्र राय और आरबी शर्मा की मुश्किलें बढ़ गई हैं. वहीं अपर सचिव राजस्व किरण मिश्रा भी जांच के दायरे में आ गई हैं.हालांकि लोकायुक्त पुलिस ने मामले में हाई कोर्ट में अपील दायर करने की तैयारी शुरू कर दी है.