ग्वालियर। पशु आहार दुकान संचालक को कोर्ट ने 4 साल की जेल की सजा सुनाई है. दोषी अपनी दुकान में 5 साल पहले प्रतिबंधित ऑक्सीटॉसिन इंजेक्शन को अवैध रूप से बेचता था. साथ ही डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.
किया जाता था. इसी मकसद से श्रीनिवास शर्मा ने अपनी दुकान में यह प्रतिबंधित इंजेक्शन रखे थे. पशु आहार खरीदने वाले लोगों को मवेशियों को तुरंत दूध देने के लिए इंजेक्शन्स बेचता था. उसके खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा था, जिस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने दोषी को 4 साल की जेल की सजा सुनाई है.
गौरतलब है कि ऑक्सीटॉसिन का इस्तेमाल कई लोग फल, सब्जी और देह व्यापार से जुड़े लोग नाबालिक लड़कियों के हॉरमॉन्स में बदलाव करने के लिए करते हैं. इंजेक्शन के लगातार इस्तेमाल से महिलाओं की सेहत पर बुरा असर पड़ता है. वहीं जानवरों की उम्र कम हो जाती है.