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प्रतिबंधित इंजेक्शन बेचने के आरोप में पशु आहार दुकान के संचालक को 4 साल की जेल, डेढ़ लाख का जुर्माना

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Published : Jun 7, 2019, 11:07 PM IST

पशु आहार दुकान में प्रतिबंधित ऑक्सीटॉसिन इंजेक्शन बेचने के मामले में कोर्ट ने दुकान संचालक को 4 साल की जेल की सजा सुनाई है और डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

ग्वालियर कोर्ट ने सुनाई सजा

ग्वालियर। पशु आहार दुकान संचालक को कोर्ट ने 4 साल की जेल की सजा सुनाई है. दोषी अपनी दुकान में 5 साल पहले प्रतिबंधित ऑक्सीटॉसिन इंजेक्शन को अवैध रूप से बेचता था. साथ ही डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

ग्वालियर कोर्ट ने सुनाई सजा
गायत्री नगर इलाके में जय दुर्गे ट्रेडिंग कंपनी के संचालक श्रीनिवास शर्मा की दुकान से 2010 में प्रतिबंधित ऑक्सीटॉसिन इंजेक्शन की 104 वाइल के साथ पकड़ा गया था. इंजेक्शन का इस्तेमाल दुधारू पशुओं को तत्काल दूध देने के लिए

किया जाता था. इसी मकसद से श्रीनिवास शर्मा ने अपनी दुकान में यह प्रतिबंधित इंजेक्शन रखे थे. पशु आहार खरीदने वाले लोगों को मवेशियों को तुरंत दूध देने के लिए इंजेक्शन्स बेचता था. उसके खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा था, जिस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने दोषी को 4 साल की जेल की सजा सुनाई है.

गौरतलब है कि ऑक्सीटॉसिन का इस्तेमाल कई लोग फल, सब्जी और देह व्यापार से जुड़े लोग नाबालिक लड़कियों के हॉरमॉन्स में बदलाव करने के लिए करते हैं. इंजेक्शन के लगातार इस्तेमाल से महिलाओं की सेहत पर बुरा असर पड़ता है. वहीं जानवरों की उम्र कम हो जाती है.

ग्वालियर। पशु आहार दुकान संचालक को कोर्ट ने 4 साल की जेल की सजा सुनाई है. दोषी अपनी दुकान में 5 साल पहले प्रतिबंधित ऑक्सीटॉसिन इंजेक्शन को अवैध रूप से बेचता था. साथ ही डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

ग्वालियर कोर्ट ने सुनाई सजा
गायत्री नगर इलाके में जय दुर्गे ट्रेडिंग कंपनी के संचालक श्रीनिवास शर्मा की दुकान से 2010 में प्रतिबंधित ऑक्सीटॉसिन इंजेक्शन की 104 वाइल के साथ पकड़ा गया था. इंजेक्शन का इस्तेमाल दुधारू पशुओं को तत्काल दूध देने के लिए

किया जाता था. इसी मकसद से श्रीनिवास शर्मा ने अपनी दुकान में यह प्रतिबंधित इंजेक्शन रखे थे. पशु आहार खरीदने वाले लोगों को मवेशियों को तुरंत दूध देने के लिए इंजेक्शन्स बेचता था. उसके खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा था, जिस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने दोषी को 4 साल की जेल की सजा सुनाई है.

गौरतलब है कि ऑक्सीटॉसिन का इस्तेमाल कई लोग फल, सब्जी और देह व्यापार से जुड़े लोग नाबालिक लड़कियों के हॉरमॉन्स में बदलाव करने के लिए करते हैं. इंजेक्शन के लगातार इस्तेमाल से महिलाओं की सेहत पर बुरा असर पड़ता है. वहीं जानवरों की उम्र कम हो जाती है.

Intro:ग्वालियर
पिछले 5 सालों से केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित ऑक्सीटॉसिन इंजेक्शन को अवैध रूप से अपनी पशु आहार की दुकान में रखने वाले संचालक को न्यायालय ने 4 साल के कठोर सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है इतना ही नहीं उस पर अलग-अलग धाराओं में करीब डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।


Body:दरअसल ग्वालियर के गायत्री नगर पिंटो पार्क इलाके में जय दुर्गे ट्रेडिंग कंपनी के संचालक श्रीनिवास शर्मा को 2010 में प्रतिबंधित ऑक्सीटॉसिन इंजेक्शन की 104 बाइल के साथ पकड़ा गया था ।उसके खिलाफ 18( a)(1) 18( a)और 18 सी के तहत मामला दर्ज किया गया था। इंजेक्शन का दुरुपयोग दुधारू पशुओं को तत्काल दूध देने के लिए किया जाता था इसी मकसद से श्रीनिवास शर्मा ने अपनी दुकान में यह प्रतिबंधित इंजेक्शन रखे थे। पशु आहार खरीदने वाले लोगों को मवेशियों को तुरंत दूध देने के लिए इंजेक्शनो को बेचा जाता था।


Conclusion:गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने इन इंजेक्शन के दुरुपयोग को देखते हुए 2014 में इनकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था विशेष परिस्थितियों में ही पशु विशेषज्ञ की सलाह पर उचित मापदंड के इन इंजेक्शन को बेचा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से पशु आहार की दुकान पर इंजेक्शन बेचे जा रहे थे और उनकी गुणवत्ता भी घटिया थी इसे लेकर न्यायालय का रुख बेहद गंभीर था न्यायालय ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए श्रीनिवास शर्मा पर अलग-अलग धाराओं में एक लाख 40 हजार रुपए का अर्थ लगाया है और उसे 4 साल की कारावास की सजा दी है। गौरतलब है कि ऑक्सीटॉसिन का इस्तेमाल कई लोग फल सब्जी और देह व्यापार में जुड़े लोग नाबालिक कन्याओं को बालिक बनाने में करते हैं। इंजेक्शन के लगातार इस्तेमाल से महिलाओं में बांझ की स्थिति पैदा हो जाती है वही जानवरों को लगातार इस इंजेक्शन के दिए जाने से उनकी उम्र घट जाती है। बीएम श्रीवास्तव... लोक अभियोजक जिला न्यायालय ग्वालियर
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