ग्वालियर। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ग्वालियर की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को बड़ी राहत देते हुए हाईकोर्ट की मुख्य खंडपीठ जबलपुर ने नवीन कार्यकारिणी को स्थगन आदेश दिया है. अब नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ही काम करेगी. आपको बता दें कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव में हारे प्रत्याशियों ने फर्जी मतदान और काउंटिंग में धांधली करने सहित अन्य गंभीर आरोप लगाते हुए स्टेट बार काउंसिल में अपील की थी जिस पर 5 मई को सुनवाई करते हुए अपील समिति ने नवीन कार्यकारिणी पर स्टे लगा दिया था.
नवीन कार्यकारिणी पर लगा था स्टे: 20अप्रैल 2023 को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ग्वालियर के चुनाव संपन्न हुए थे और नवीन कार्यकारिणी ने 27 अप्रैल को कार्यभार ग्रहण किया था, लेकिन नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को उस वक्त झटका लगा जब चुनाव में हारे हुए अध्यक्ष, सचिव, सह-सचिव पद सहित अन्य उम्मीदवारों ने स्टेट बार काउंसिल में अपील करते हुए चुनाव निरस्त करने और पुनः चुनाव कराने की मांग की. वहीं 27 अप्रैल को ही अपील समिति ने इस मामले की सुनवाई की और नवीन कार्यकारिणी को पुरानी कार्यकारिणी को कार्यभार सौंपने का निर्देश दिया गया था और 5 मई को सुनवाई करते हुए अपील समिति ने नवीन कार्यकारिणी पर स्टे लगा दिया था.
पहली बार लगी रोक: ये पहला अवसर था जब निर्वाचित कार्यकारिणी के संबंध में इस प्रकार से रोक लगाई गई हो. इस मामले में नवनिर्वाचित हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव और अध्यक्ष का कहना है कि आधारहीन, तथ्यहीन शिकायतों पर बिना हमको कोई नोटिस जारी किए हमारे चुनाव पर स्टे कर दिया. स्टेट बार काउंसिल ने एक और अवैधानिक ऑर्डर पास किया कि नवनिर्वाचित कार्यकारिणी पुरानी कार्यकारिणी को कार्यभार सौंप दें. उस ऑर्डर को हमने माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर खंडपीठ में चैलेंज किया. उस आर्डर पर हमें स्टे मिल गया है यह हमारी जीत है 4 हजार 600 वकीलों ने जनमत के आधार पर हमें चुना है.