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कंपनी कमांडर को 6% ब्जाय सहित दो लाख रुपये लौटाने का आदेश

कंपनी कमांडर का दो लाख रुपये से ज्यादा पैसा रिटायरमेंट के वक्त काटा गया. अब हाई कोर्ट ने 6 फीसदी ब्याज के साथ पैसे लौटाने के आदेश दिए है.

High Court
हाई कोर्ट
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Published : Feb 26, 2021, 6:48 PM IST

Updated : Feb 26, 2021, 7:45 PM IST

ग्वालियर। हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक रिटायर्ड कंपनी कमांडर से रिकवर किए गए पैसों को 6 फीसदी ब्याज के साथ वापस लौटाने के आदेश दिए हैं. बता दें कि, कंपनी कमांडर मेघ सिंह चौहान 14 बटालियन में पदस्थ थे. वह अप्रैल 2017 में रिटायर हुए थे, लेकिन उनकी आखिरी तनख्वाह और ग्रेच्युटी में से 1.80 लाख रुपए काट लिए गए थे. यह पूरी राशि करीब 2 लाख रुपये से ज्यादा थी.

पैसा काटा जाना अनुचित
इसके पीछे कारण बताया गया था कि उन्हें 2004 में मिलने वाली क्रमोन्नति 5 साल पहले यानी 1999 में दे दी गई थी. हालांकि इसमें गलती विभाग की थी. फिर भी रिटायर्ड अफसर से पैसा वसूला गया. रिटायर्ड कंपनी कमांडर ने वित्त विभाग के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि क्लास 3 और क्लास 4 से रिकवरी के नियम नहीं है. जब उसकी कोई गलती नहीं है, तो उसका पैसा काटा जाना अनुचित है.

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कुल मिलाकर एसएएफ अफसर 2.05 लाख रुपए काटा गया था. हाई कोर्ट ने पाया कि कर्मचारी का विभागीय गलती की वजह से पैसा काटा गया है. इसलिए उसे 6 फrसदी ब्याज के साथ उसका जमा धन वापस करने के आदेश दिए हैं. अब इस अफसर को करीब ढाई लाख रुपए नगद राशि अपने विभाग से मिलेगी.

ग्वालियर। हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक रिटायर्ड कंपनी कमांडर से रिकवर किए गए पैसों को 6 फीसदी ब्याज के साथ वापस लौटाने के आदेश दिए हैं. बता दें कि, कंपनी कमांडर मेघ सिंह चौहान 14 बटालियन में पदस्थ थे. वह अप्रैल 2017 में रिटायर हुए थे, लेकिन उनकी आखिरी तनख्वाह और ग्रेच्युटी में से 1.80 लाख रुपए काट लिए गए थे. यह पूरी राशि करीब 2 लाख रुपये से ज्यादा थी.

पैसा काटा जाना अनुचित
इसके पीछे कारण बताया गया था कि उन्हें 2004 में मिलने वाली क्रमोन्नति 5 साल पहले यानी 1999 में दे दी गई थी. हालांकि इसमें गलती विभाग की थी. फिर भी रिटायर्ड अफसर से पैसा वसूला गया. रिटायर्ड कंपनी कमांडर ने वित्त विभाग के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि क्लास 3 और क्लास 4 से रिकवरी के नियम नहीं है. जब उसकी कोई गलती नहीं है, तो उसका पैसा काटा जाना अनुचित है.

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कुल मिलाकर एसएएफ अफसर 2.05 लाख रुपए काटा गया था. हाई कोर्ट ने पाया कि कर्मचारी का विभागीय गलती की वजह से पैसा काटा गया है. इसलिए उसे 6 फrसदी ब्याज के साथ उसका जमा धन वापस करने के आदेश दिए हैं. अब इस अफसर को करीब ढाई लाख रुपए नगद राशि अपने विभाग से मिलेगी.

Last Updated : Feb 26, 2021, 7:45 PM IST
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