ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक जनहित याचिका में राज्य सरकार और जिला प्रशासन को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है. याचिका में कहा गया कि ग्वालियर के बीचों-बीच बसी कॉलोनियों में व्यापारिक गतिविधियां संचालित हो रहीं हैं. जिसके चलते शहर का विकास रुका हुआ है. लोग कमर्शियल एक्टिविटी के लिए शहर से बाहर नहीं जाना चाहते है.
दरअसलर याचिकाकर्ता ने अपनी दलील में कहा कि दीनदयाल नगर, लक्ष्मीबाई कॉलोनी, रॉक्सी क्षेत्र और महाराज बाड़ा कंपू सहित ऐसे कई इलाके हैं, जहां पुरानी और बड़ी-बड़ी कॉलोनियां हैं. लेकिन अब वहां कॉमर्शियल गतिविधियां शुरू हो गई हैं. मकानों को कोचिंग सेंटर के बड़े-बड़े हॉल, रेस्टोरेंट और दुकानों में बदल दिया गया है. जिससे न सिर्फ इलाके की शांति भंग हो रही है, बल्कि शहर के आसपास विकास मे रुकावट हो रही है.
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद राज्य सरकार, ग्वालियर कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग सहित लगभग 6 पक्षकारों को नोटिस जारी किए हैं. इन सभी से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है.