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ठेकेदार ने नियम विरुद्ध तरीके से खोदी सड़क, कोर्ट ने 10 दिन में सड़क दुरुस्त करने के दिए आदेश

ग्वालियर हाइकोर्ट खंडपीठ ने दतिया में अमृत योजना के तहत खोदी गई सड़कों को 10 दिन के अंदर दुरुस्त करने के आदेश दिए हैं.

High court Gwalior ordered to fix the road dug by contractor in datia
हाईकोर्ट ग्वालियर के निर्देश
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Published : Jan 11, 2020, 8:49 PM IST

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने दतिया में अमृत योजना के तहत खोदी गई सड़कों को 10 दिन के अंदर दुरुस्त करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने ये भी कहा है कि नगरपालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री अपनी देखरेख में सड़क को दुरुस्त करवाएंगे. उसके बाद ही ठेकेदार को आगे सड़क खोदने की अनुमति दी जाएगी.

हाईकोर्ट ग्वालियर के निर्देश

दतिया में अमृत योजना के तहत बिछाई जा रही वाटर और सीवर लाइन के लिए सड़कों को खोद दिया गया है. नियम के मुताबिक पहले ढाई सौ मीटर की सड़क को खोदने और वहां लाइनें बिछाने के बाद उसे दुरुस्त करने की शर्त है, लेकिन ठेकेदार द्वारा सड़क को दुरुस्त करने का भुगतान लेने के बावजूद उसे दुरुस्त नहीं किया गया है.

इसे लेकर पूर्व पार्षद अब्दुल सलीम कुरैशी ने एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में पेश की थी. जिसमें हाईकोर्ट में सुनवाई करते हुए कहा है कि 10 दिन के अंदर ठेकेदार सड़क को दुरुस्त करें उसके बाद ही वह आगे खुदाई करे. हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि कार्य में गुणवत्ता के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया जाए. कोर्ट ने अधिकारियों को अपनी देखरेख में ठेकेदार से उचित ढंग से काम करवाने का आदेश दिया है.

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने दतिया में अमृत योजना के तहत खोदी गई सड़कों को 10 दिन के अंदर दुरुस्त करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने ये भी कहा है कि नगरपालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री अपनी देखरेख में सड़क को दुरुस्त करवाएंगे. उसके बाद ही ठेकेदार को आगे सड़क खोदने की अनुमति दी जाएगी.

हाईकोर्ट ग्वालियर के निर्देश

दतिया में अमृत योजना के तहत बिछाई जा रही वाटर और सीवर लाइन के लिए सड़कों को खोद दिया गया है. नियम के मुताबिक पहले ढाई सौ मीटर की सड़क को खोदने और वहां लाइनें बिछाने के बाद उसे दुरुस्त करने की शर्त है, लेकिन ठेकेदार द्वारा सड़क को दुरुस्त करने का भुगतान लेने के बावजूद उसे दुरुस्त नहीं किया गया है.

इसे लेकर पूर्व पार्षद अब्दुल सलीम कुरैशी ने एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में पेश की थी. जिसमें हाईकोर्ट में सुनवाई करते हुए कहा है कि 10 दिन के अंदर ठेकेदार सड़क को दुरुस्त करें उसके बाद ही वह आगे खुदाई करे. हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि कार्य में गुणवत्ता के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया जाए. कोर्ट ने अधिकारियों को अपनी देखरेख में ठेकेदार से उचित ढंग से काम करवाने का आदेश दिया है.

Intro:ग्वालियर
हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने दतिया में अमृत योजना के तहत खोदी गई सड़कों को 10 दिन के भीतर दुरुस्त करने के आदेश दिए हैं कोर्ट ने यह भी कहा है कि नगरपालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री अपनी देखरेख में सड़क को दुरुस्त करवाएंगे। उसके बाद ही ठेकेदार को आगे सड़क खोदने की अनुमति दी जाएगी।


Body:दरअसल दतिया में अमृत योजना के तहत बिछाई जा रही वाटर और सीवर लाइन के लिए सड़कों को खोद दिया गया है। नियम के मुताबिक पहले ढाई सौ मीटर की सड़क को खोदने और वहां लाइने बिछाने के बाद उसे दुरुस्त करने की शर्त है लेकिन ठेकेदार द्वारा सड़क को दुरुस्त करने का भुगतान लेने के बावजूद उसे दुरुस्त नहीं किया गया है इसे लेकर पूर्व पार्षद अब्दुल सलीम कुरैशी ने एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में पेश की थी जिसमें हाईकोर्ट में सुनवाई करते हुए कहा है कि 10 दिन के भीतर ठेकेदार सड़क को दुरुस्त करें उसके बाद ही वह आगे खुदाई करे। इसके लिए पीडब्ल्यूडी और नगरपालिका के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है साथ ही कलेक्टर को कहा गया है कि वे अपनी देखरेख में यह काम करवाएं।


Conclusion:हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि कार्य में गुणवत्ता के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया जाए ठेकेदार को 2016 में यह काम मिला था लेकिन उसने खोदी हुई सड़क की मरम्मत के एवज में 5 करोड़ से ज्यादा की राशि का भुगतान भी ले लिया लेकिन सड़क को अब तक दुरुस्त नहीं किया गया है कोर्ट ने अफसरों को कहा है कि वह अपनी देखरेख में ठेकेदार से उचित ढंग से काम करवाएं अन्यथा उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है ।इस मामले में अब 20 जनवरी को सुनवाई होगी ।
बाइट राजीव शर्मा... याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हाई कोर्ट ग्वालियर
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