ग्वालियर। अवैध होर्डिंग्स को लेकर हाई कोर्ट में नगर निगम द्वारा गलत रिपोर्ट पेश करने पर कोर्ट ने ना सिर्फ नाराजगी जताई है, बल्कि नगर निगम आयुक्त संदीप माकिन पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. मामला होर्डिंग संचालकों पर कम जुर्माना लगाने का है.
अवैध होर्डिंग्स को लेकर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में एक जनहित याचिका सुमन सिकरवार द्वारा लगाई गई थी. इस याचिका में हाई कोर्ट ने पहले नगर निगम को आदेश देकर अवैध होर्डिंग हटाने के साथ ही उन पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए थे. नगर निगम ने हाई कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश की उसमें कई होर्डिंग्स संचालकों पर सिर्फ नाम मात्र का जुर्माना लगाया था, जबकि कई सालों से होर्डिंग्स का दुरुपयोग किया जा रहा था, इससे निगम को भी राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है.
जानकारी के मुताबिक 19 जुलाई को जब इस मामले में नगर निगम ने रिपोर्ट पेश की तो अधिकारी रिपोर्ट से संबंधित जानकारी कोर्ट के मांगने के बावजूद पेश नहीं कर सके. हाई कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों ने अपने पद की जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभाई, इसलिए नगर निगम कमिश्नर 15 दिन के अंदर हाईकोर्ट के विधिक सेवा प्राधिकरण में 50 हजार रुपए की राशि जमा करें और होर्डिंग्स को लेकर विस्तृत रिपोर्ट भी पेश करें, जिसमें उनकी अवधि भी उल्लेखित हो. नगर निगम ने बताया था कि 12 होर्डिंग्स संचालक पर कुछ माह का ही जुर्माना लगाया गया था, जबकि निगम को मार्च 2017 से लेकर अब तक जुर्माना लगाना था.