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अवैध होर्डिंग्स के मामले में हाईकोर्ट ने ग्वालियर निगम आयुक्त पर लगाया 50 हजार का जुर्माना, ये है पूरा मामला - नगर निगम आयुक्त संदीप माकिन

ग्वालियर में हाईकोर्ट ने निगम कमिश्नर पर अवैध होर्डिंग के मामले में 50 हजार का जुर्माना लगाया है, मामला कोर्ट में गलत रिपोर्ट पेश करने का है.

शहर में लगे होर्डिंग्स
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Published : Jul 25, 2019, 8:11 PM IST

ग्वालियर। अवैध होर्डिंग्स को लेकर हाई कोर्ट में नगर निगम द्वारा गलत रिपोर्ट पेश करने पर कोर्ट ने ना सिर्फ नाराजगी जताई है, बल्कि नगर निगम आयुक्त संदीप माकिन पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. मामला होर्डिंग संचालकों पर कम जुर्माना लगाने का है.


अवैध होर्डिंग्स को लेकर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में एक जनहित याचिका सुमन सिकरवार द्वारा लगाई गई थी. इस याचिका में हाई कोर्ट ने पहले नगर निगम को आदेश देकर अवैध होर्डिंग हटाने के साथ ही उन पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए थे. नगर निगम ने हाई कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश की उसमें कई होर्डिंग्स संचालकों पर सिर्फ नाम मात्र का जुर्माना लगाया था, जबकि कई सालों से होर्डिंग्स का दुरुपयोग किया जा रहा था, इससे निगम को भी राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है.

अवैध होर्डिंग्स मामले में निगम आयुक्त पर हाईकोर्ट ने जुर्माना लगा दिया


जानकारी के मुताबिक 19 जुलाई को जब इस मामले में नगर निगम ने रिपोर्ट पेश की तो अधिकारी रिपोर्ट से संबंधित जानकारी कोर्ट के मांगने के बावजूद पेश नहीं कर सके. हाई कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों ने अपने पद की जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभाई, इसलिए नगर निगम कमिश्नर 15 दिन के अंदर हाईकोर्ट के विधिक सेवा प्राधिकरण में 50 हजार रुपए की राशि जमा करें और होर्डिंग्स को लेकर विस्तृत रिपोर्ट भी पेश करें, जिसमें उनकी अवधि भी उल्लेखित हो. नगर निगम ने बताया था कि 12 होर्डिंग्स संचालक पर कुछ माह का ही जुर्माना लगाया गया था, जबकि निगम को मार्च 2017 से लेकर अब तक जुर्माना लगाना था.

ग्वालियर। अवैध होर्डिंग्स को लेकर हाई कोर्ट में नगर निगम द्वारा गलत रिपोर्ट पेश करने पर कोर्ट ने ना सिर्फ नाराजगी जताई है, बल्कि नगर निगम आयुक्त संदीप माकिन पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. मामला होर्डिंग संचालकों पर कम जुर्माना लगाने का है.


अवैध होर्डिंग्स को लेकर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में एक जनहित याचिका सुमन सिकरवार द्वारा लगाई गई थी. इस याचिका में हाई कोर्ट ने पहले नगर निगम को आदेश देकर अवैध होर्डिंग हटाने के साथ ही उन पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए थे. नगर निगम ने हाई कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश की उसमें कई होर्डिंग्स संचालकों पर सिर्फ नाम मात्र का जुर्माना लगाया था, जबकि कई सालों से होर्डिंग्स का दुरुपयोग किया जा रहा था, इससे निगम को भी राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है.

अवैध होर्डिंग्स मामले में निगम आयुक्त पर हाईकोर्ट ने जुर्माना लगा दिया


जानकारी के मुताबिक 19 जुलाई को जब इस मामले में नगर निगम ने रिपोर्ट पेश की तो अधिकारी रिपोर्ट से संबंधित जानकारी कोर्ट के मांगने के बावजूद पेश नहीं कर सके. हाई कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों ने अपने पद की जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभाई, इसलिए नगर निगम कमिश्नर 15 दिन के अंदर हाईकोर्ट के विधिक सेवा प्राधिकरण में 50 हजार रुपए की राशि जमा करें और होर्डिंग्स को लेकर विस्तृत रिपोर्ट भी पेश करें, जिसमें उनकी अवधि भी उल्लेखित हो. नगर निगम ने बताया था कि 12 होर्डिंग्स संचालक पर कुछ माह का ही जुर्माना लगाया गया था, जबकि निगम को मार्च 2017 से लेकर अब तक जुर्माना लगाना था.

Intro:ग्वालियर
अवैध होर्डिंग्स को लेकर हाई कोर्ट नगर निगम द्वारा गलत जानकारी की रिपोर्ट पेश करने पर कोर्ट ने ना सिर्फ नाराजगी जताई है बल्कि नगर निगम आयुक्त संदीप माकिन के ऊपर पचास हजार रुपए का जुर्माना आरोपित किया है।


Body:दरअसल अवैध होर्डिग्स को लेकर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में एक जनहित याचिका प्रचलित है सुमन सिकरवार द्वारा लगाई गई इस जनहित याचिका में हाई कोर्ट ने पहले नगर निगम को आदेश देकर अवैध होर्डिंग हटाने के साथ ही उन पर जुर्माना अधिरोपित किए जाने संबंधी निर्देश दिए थे नगर निगम ने हाई कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश की उसमें कई होर्डिग्स संचालकों पर सिर्फ नाम मात्र की पेनल्टी अधिरोपित की गई जबकि कई सालों से होल्डिंग्स का दुरुपयोग किया जा रहा था इससे निगम को भी राजस्व को बिना नुकसान उठाना पड़ रहा है।


Conclusion:पिछले दिनों 19 जुलाई को जब इस मामले में नगर निगम ने रिपोर्ट पेश की तो अधिकारी रिपोर्ट से संबंधित जानकारी कोर्ट के मांगने के बावजूद पेश नहीं कर सके। हाई कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों ने अपने पद की जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभाई। इसलिए नगर निगम कमिश्नर 15 दिन के भीतर हाईकोर्ट के विधिक सेवा प्राधिकरण में पचास हजार रुपये की राशि जमा करें और होर्डिंग्स को लेकर विस्तृत रिपोर्ट भी पेश करें जिसमें उनकी अवधि भी उल्लेखित हो। नगर निगम ने बताया था कि होर्डिंग्स संचालक 12 लोगों पर कुछ महीनों का ही जुर्माना अधिरोपित किया गया था जबकि निगम को मार्च 2017 से लेकर अब तक जुर्माना अधिरोपित करना था।
बाइट सुमन सिकरवार ...याचिकाकर्ता अधिवक्ता हाई कोर्ट ग्वालियर
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