ग्वालियर। ''इन दिनों ऑनलाइन कई कंपनियां दवाएं बेच रही हैं, जिसमें गंभीर किस्म के ड्रग वाली दवाई भी शामिल है. इन दवाओं को बिना डॉक्टर की सलाह के किसी को भी दिया जाना गैरकानूनी है और इसे तत्काल बंद कराया जाए''. हाईकोर्ट में इस आशय की एक जनहित याचिका पेश की गई है, जिसमें हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब तलब किया है.
दरअसल, ग्वालियर के रहने वाले सुनील जैन ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें दवा कंपनियों द्वारा ऑनलाइन दवा बेचने पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है. उनका कहना है कि बिना डॉक्टर के प्रिसक्रिप्शन के गंभीर बीमारियों की दवाएं बेचना गैरकानूनी है. इन दवाओं के इस्तेमाल से जान भी जा सकती है. इनमें एच1 और सी1 जैसी दवाएं भी शामिल हैं. याचिका में कहा गया है कि ऑनलाइन दवा बेचने से ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट और एनडीपीएस एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है.
इस मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी. खास बात यह है कि दिल्ली और मद्रास हाईकोर्ट में भी इसी आशय की दो जनहित याचिकाएं लंबित हैं. इस मामले में केंद्र सरकार के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट को आश्वस्त किया है कि अगली सुनवाई तक सरकार का रुख कोर्ट में स्पष्ट कर दिया जाएगा.