ग्वालियर। शहर की चर्चित थाटीपुर पुर्नघनत्वीकरण योजना को हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है. कोर्ट ने चंबल कॉलोनी के पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है. योजना के लिए अब पेड़ नहीं कटेंगे. हाईकोर्ट ने पेड़ों की फिर से गिनती करने के लिए एक कमेटी भी बनाई है, जो पेड़ों की गिनती करने के साथ ही पेड़ की लंबाई, चौड़ाई, कौन सी प्रजाति का पेड़ है और कितना पुराना पेड़ है, इस तरह की हर जानकारी जुटाएंगे.
पेड़ों को लेकर लगाई गई याचिका
थाटीपुर पुर्नघनत्वीकरण योजना को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी. याचिका में याचिकाकर्ता की तरफ से तर्क दिया गया था कि प्रदेश के 10 शहरों में पुर्नघनत्वीकरण योजना 2016 लागू की है. इस योजना के लिए जहां जगह चिन्हित की है, उस जगह पर पेड़ खड़े हुए हैं लेकिन योजना में पेड़ों का जिक्र नहीं किया गया है, जो पेड़ काटे जाएंगे उनकी पूर्ति कहां की जाएगी.
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योजना में पेड़ों का नहीं किया गया जिक्र
याचिका में बताया गया कि "थाटीपुर पुर्नघनत्वीकरण योजना के चंबल कॉलोनी की जगह चिन्हित की है, यहां पर 4000 पेड़ खड़े हैं, जो काफी पुराने हैं. योजना में इन पेड़ों का जिक्र नहीं किया गया है कि इन्हें काटेंगे या फिर शिफ्ट करेंगे. यदि पेड़ काटे जा रहे है, तो इतने पेड़ कहां से लगाए जाएंगे. इसलिए योजना के कार्य पर रोक लगाई जाए."
हाउसिंग बोर्ड और शासन ने दिया जवाब
हाउसिंग बोर्ड ने योजना के संबंध में जवाब देते हुए बताया है कि "1080 में कुल 79 पेड़ काटे जाएंगे. 329 पेड़ों को शिफ्ट किया जाएगा. पहले चरण में 21 पेड़ काटेंगे और 121 शिफ्ट होंगे." वहीं शासन की तरफ से बताया गया है कि "वृक्ष अधिकारी की रिपोर्ट पर कार्रवाई की जा रही है, सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है"