ETV Bharat / state

HC ने मैरिज गार्डन पर कार्रवाई करने पर लगाई रोक, सस्ती दरों में लोगों को होंगे उपलब्ध

हाईकोर्ट ने अब 10 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल वाले मैरिज गार्डन पर कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है.

prohibits action on marriage garden
मैरिज गार्डन पर कार्रवाई करने पर लगी रोक
author img

By

Published : Jan 17, 2020, 5:54 PM IST

ग्वालियर। शहर में मैरिज गार्डन संचालकों को थोड़ी राहत मिल गई है. अब हाईकोर्ट ने 10 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल की मैरिज गार्डन पर कार्रवाई करने के आदेश पर रोक लगा दी है. जिला कोर्ट ने मैरिज गार्डन संचालकों से बुकिंग संबंधी जानकारी हाईकोर्ट को सौंपने के निर्देश दिए हैं.

मैरिज गार्डन पर कार्रवाई करने पर लगी रोक

इस पर कलेक्टर अनुराग चौधरी का कहना है इस सीजन के लिए कोर्ट ने अनुमति प्रदान की है. आने वाले समय में जिला प्रशासन, नगर निगम और जीडीए के साथ मिलकर माफियाओं से मुक्त कराई जमीन पर नई मैरिज गार्डन स्थापित की जाएगी, जिन्हें सस्ती दरों में आम लोगों को उपलब्ध कराई जायेगी.

हालांकि हाईकोर्ट ने इससे पहले जिला प्रशासन को नोटिस जारी किया था, जिसमें 10 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल वाले मैरिज गार्डन पर तत्काल कार्रवाई की जाए. इसके बाद जिला प्रशासन ने 29 मैरिज गार्डन को सील कर दिया था, जिसके बाद मैरिज हाउस एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी.

ग्वालियर। शहर में मैरिज गार्डन संचालकों को थोड़ी राहत मिल गई है. अब हाईकोर्ट ने 10 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल की मैरिज गार्डन पर कार्रवाई करने के आदेश पर रोक लगा दी है. जिला कोर्ट ने मैरिज गार्डन संचालकों से बुकिंग संबंधी जानकारी हाईकोर्ट को सौंपने के निर्देश दिए हैं.

मैरिज गार्डन पर कार्रवाई करने पर लगी रोक

इस पर कलेक्टर अनुराग चौधरी का कहना है इस सीजन के लिए कोर्ट ने अनुमति प्रदान की है. आने वाले समय में जिला प्रशासन, नगर निगम और जीडीए के साथ मिलकर माफियाओं से मुक्त कराई जमीन पर नई मैरिज गार्डन स्थापित की जाएगी, जिन्हें सस्ती दरों में आम लोगों को उपलब्ध कराई जायेगी.

हालांकि हाईकोर्ट ने इससे पहले जिला प्रशासन को नोटिस जारी किया था, जिसमें 10 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल वाले मैरिज गार्डन पर तत्काल कार्रवाई की जाए. इसके बाद जिला प्रशासन ने 29 मैरिज गार्डन को सील कर दिया था, जिसके बाद मैरिज हाउस एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी.

Intro:ग्वालियर शहर की मैरिज गार्डन संचालकों को थोड़ी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने 10 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल की गाड़ियों पर कार्रवाई करने के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट मैरिज गार्डन संचालकों को बुकिंग संबंधी जानकारी हाईकोर्ट को सौंपने के निर्देश दिए हैं। मैरिज गार्डन संचालकों को बताना होगा कि उनके द्वारा किन-किन तारीखों पर बुकिंग की गई है। जिन्होंने मैरिज गार्डन बुक किये है।


Body:ग्वालियर कलेक्टर अनुराग चौधरी का कहना है इस सीजन के लिए उन्हें कोर्ट द्वारा अनुमति प्रदान की गई है आने वाले समय में जिला प्रशासन ,नगर निगम और जीडीए के साथ मिलकर माफियाओं से मुक्त कराई जमीन पर मैरिज गार्डन स्थापित करेगा। जिन्हें सस्ती दरों में आम लोगों को उपलब्ध कराएगा। गौरतलब है कि हाई कोर्ट ग्वालियर ने जिला प्रशासन को नोटिस जारी किए थे कि जिन मैरिज गार्डन के पास 10 वर्ग मीटर से कम जगह है ऐसे मैरिज गार्डन को तत्काल ही बंद किया कर दिया जाए।इसके बाद जिला प्रशासन ने 29 मैरिज गार्डन को सील कर दिया था। जिसके बाद मैरिज हाउस एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी।


Conclusion:वाइट - अनुराग चौधरी , कलेक्टर ग्वालियर
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.