ग्वालियर। 25 जून को स्कूलों का नया सत्र शुरू होने से पहले ग्वालियर RTO ने पैरेंट्स व वाहन चालकों के लिए एडवाइजरी जारी की है.
एडवायजरी में शामिल मुख्य बिंदू-
- पैरेंट्स बच्चों को भेजने से पहले वाहनों का निरीक्षण करें और यह देखें कि वाहन में सभी सुरक्षा मानक मौजूद है या नहीं.
- चालक का ड्राइविंग लाइसेंस भी चेक करें. यदि वैध दस्तावेज लेकर वाहन नहीं चल रहे हैं तो ऐसे वाहनों में बच्चों को ना भेजें.
- इसके साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी को भी पत्र जारी कर कहा गया है, कि वे स्कूलों को निर्देशित करें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय गाइडलाइन के अनुसार स्कूली वाहनों का संचालन किया जाए.
ग्वालियर आईटीओ एमपी सिंह ने अपना मोबाइल नंबर जारी करते हुए कहा है कि सभी पालक अपनी शिकायत इस नंबर पर कॉल करके दर्ज करा सकते हैं. इसके साथ ही आरटीओ ने ये निर्देश भी जारी किया है कि वो वाहन जिनमें डबल फ्यूल का उपयोग किया जाता है उसमें भी बच्चों को स्कूल पालक ना भेजें. स्कूली बच्चों का असुरक्षित ढंग से परिवहन करते हुए पाए जाने पर विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई की भी तैयारी कर ली गई है. 22 जून को परिवहन कार्यालय में सभी स्कूल संचालकों की बैठक भी बुलाई है. ताकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का सभी स्कूल वाहन चालक एवं स्कूल संचालक पालन कर सकें.