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बच्चों की सुरक्षा के लिए ग्वालियर RTO ने जारी की एडवाइजरी

स्कूली बच्चों की सुरक्षा देखते हुए ग्वालियर आरटीओ ने पैरेंट्स और वाहन चालकों के लिए एडवाइजरी जारी की है.

ऑटो में स्कूल जाते बच्चे
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Published : Jun 22, 2019, 4:20 PM IST

ग्वालियर। 25 जून को स्कूलों का नया सत्र शुरू होने से पहले ग्वालियर RTO ने पैरेंट्स व वाहन चालकों के लिए एडवाइजरी जारी की है.

ग्वालियर RTO ने पेरेंट्स और वाहन चालकों के लिए की एडवाइजरी जारी

एडवायजरी में शामिल मुख्य बिंदू-
- पैरेंट्स बच्चों को भेजने से पहले वाहनों का निरीक्षण करें और यह देखें कि वाहन में सभी सुरक्षा मानक मौजूद है या नहीं.
- चालक का ड्राइविंग लाइसेंस भी चेक करें. यदि वैध दस्तावेज लेकर वाहन नहीं चल रहे हैं तो ऐसे वाहनों में बच्चों को ना भेजें.
- इसके साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी को भी पत्र जारी कर कहा गया है, कि वे स्कूलों को निर्देशित करें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय गाइडलाइन के अनुसार स्कूली वाहनों का संचालन किया जाए.

ग्वालियर आईटीओ एमपी सिंह ने अपना मोबाइल नंबर जारी करते हुए कहा है कि सभी पालक अपनी शिकायत इस नंबर पर कॉल करके दर्ज करा सकते हैं. इसके साथ ही आरटीओ ने ये निर्देश भी जारी किया है कि वो वाहन जिनमें डबल फ्यूल का उपयोग किया जाता है उसमें भी बच्चों को स्कूल पालक ना भेजें. स्कूली बच्चों का असुरक्षित ढंग से परिवहन करते हुए पाए जाने पर विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई की भी तैयारी कर ली गई है. 22 जून को परिवहन कार्यालय में सभी स्कूल संचालकों की बैठक भी बुलाई है. ताकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का सभी स्कूल वाहन चालक एवं स्कूल संचालक पालन कर सकें.

ग्वालियर। 25 जून को स्कूलों का नया सत्र शुरू होने से पहले ग्वालियर RTO ने पैरेंट्स व वाहन चालकों के लिए एडवाइजरी जारी की है.

ग्वालियर RTO ने पेरेंट्स और वाहन चालकों के लिए की एडवाइजरी जारी

एडवायजरी में शामिल मुख्य बिंदू-
- पैरेंट्स बच्चों को भेजने से पहले वाहनों का निरीक्षण करें और यह देखें कि वाहन में सभी सुरक्षा मानक मौजूद है या नहीं.
- चालक का ड्राइविंग लाइसेंस भी चेक करें. यदि वैध दस्तावेज लेकर वाहन नहीं चल रहे हैं तो ऐसे वाहनों में बच्चों को ना भेजें.
- इसके साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी को भी पत्र जारी कर कहा गया है, कि वे स्कूलों को निर्देशित करें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय गाइडलाइन के अनुसार स्कूली वाहनों का संचालन किया जाए.

ग्वालियर आईटीओ एमपी सिंह ने अपना मोबाइल नंबर जारी करते हुए कहा है कि सभी पालक अपनी शिकायत इस नंबर पर कॉल करके दर्ज करा सकते हैं. इसके साथ ही आरटीओ ने ये निर्देश भी जारी किया है कि वो वाहन जिनमें डबल फ्यूल का उपयोग किया जाता है उसमें भी बच्चों को स्कूल पालक ना भेजें. स्कूली बच्चों का असुरक्षित ढंग से परिवहन करते हुए पाए जाने पर विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई की भी तैयारी कर ली गई है. 22 जून को परिवहन कार्यालय में सभी स्कूल संचालकों की बैठक भी बुलाई है. ताकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का सभी स्कूल वाहन चालक एवं स्कूल संचालक पालन कर सकें.

Intro:एंकर-- स्कूलों में नया सत्र 25 जून से शुरू होने वाला है इससे पहले ही ग्वालियर आरटीओ ने पालक व वाहन चालकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है जिसमें कहा गया है कि पालक स्वयं स्कूली वाहनों का निरीक्षण करें एवं यह देखें कि जिस वाहन से उनके बच्चे जा रहे हैं उसमें सभी सुरक्षा मानक मौजूद है या नहीं इसके साथ ही चालक का ड्राइविंग लाइसेंस भी देखें यदि वैध दस्तावेज लेकर वाहन नहीं चल रहे हैं तो ऐसे वाहनों में बच्चों को पालक ना भेजें इसके साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी को भी पत्र जारी कर कहा गया है कि वे स्कूलों को निर्देशित करें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय गाइडलाइन के अनुसार स्कूली वाहनों का संचालन किया जाए।

Body:वीओ-- बीते वर्ष स्कूली बंगलो के कारण बच्चों की हुई हादसों में मौत को देखते हुए स्कूलों के सत्र शुरू होने से पहले ही ग्वालियर आरटीओ ने यह एडवाइजरी जारी की है। ग्वालियर आईटीओ एमपी सिंह ने अपना मोबाइल नंबर जारी करते हुए कहा है कि सभी पालक अपनी शिकायत इस नंबर पर कॉल करके दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ ही आरटीओ नहीं है निर्देश भी जारी किया है कि वह बहन जिनमें डबल फ्यूल का उपयोग किया जाता है उसमें भी बच्चों को स्कूल पालक ना भेजें स्कूली बच्चों का असुरक्षित ढंग से परिवहन करते हुए पाए जाने पर विभाग द्वारा कड़ी कार्यवाही की भी तैयारी कर ली गई है। Conclusion:जिसके लिए 22 जून को आरटीओ ने परिवहन कार्यालय में सभी स्कूल संचालकों की बैठक भी बुलाई है। ताकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का सभी स्कूल वाहन चालक एवं स्कूल संचालक पालन कर सकें।


बाइट--एमपी सिंह--आरटीओ, ग्वालियर
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