ग्वालियर। ग्वालियर जिला न्यायालय की एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस विधायक सिकरवार को तीन बार समन भेजे. लेकिन वह कोर्ट में अपने बयान दर्ज करने के लिए उपस्थित नहीं हो रहे हैं. दरअसल, 2019 में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा भिंड की एक पत्रकार वार्ता में भारतीय जनता पार्टी तथा बजरंग दल और उससे जुड़े संगठनों पर आरोप लगाए गए थे. दिग्विजय सिंह ने कहा था कि ये लोग पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से पैसे लेकर भारत में जासूसी करते हैं.
बीजेपी नेता ने दायर किया परिवाद : इस बयान के आधार पर भाजपा नेता एवं एडवोकेट अवधेश ने पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ कोर्ट में मानहानि का परिवाद दायर किया था. परिवादी द्वारा सभी साक्ष्य न्यायालय में कराए जा चुके हैं. जबकि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को अपना बचाव न्यायालय में पेश करना है. इसी सिलसिले में पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार को अपने पक्ष में बयान देने के लिए न्यायालय से समन जारी कराए गए. समन पर तीन बार से सिकरवार बयान देने के लिए न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं.
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मामले की सुनवाई 22 जनवरी को : इस पर परिवादी की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई. उनका कहना है कि जब कांग्रेस विधायक भी दिग्विजय सिंह की पार्टी के हैं तो उनका बयान आसानी से दर्ज कराया जा सकता है. लेकिन वह जानबूझकर अपना बयान दर्ज नहीं करा रहे हैं. अब इस मामले पर सुनवाई 22 जनवरी को होगी. इस बीच न्यायालय ने कांग्रेस विधायक के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया है. अब देखते हैं कि कांग्रेस विधायक क्या कदम उठाते हैं.