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राजा पटेरिया के खिलाफ MP MLA कोर्ट में सुनवाई, वकील नियुक्त करने के लिए मांगा समय, 18 अप्रैल को होगी अगली पेशी

ग्वालियर के न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता राजा पटेरिया की गुरुवार को सुनवाई थी. इसमें उन्होंने अपना वकील नियुक्त करने के लिए समय मांगा है. कोर्ट ने उन्हें अगले महीने 18 अप्रैल को पेश होने के निर्देश दिए हैं.

gwalior mp mla court hearing against raja patria
एमपी एमएलए कोर्ट में राजा पटेरिया के खिलाफ सुनवाई
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Published : Mar 16, 2023, 4:51 PM IST

एमपी एमएलए कोर्ट में राजा पटेरिया के खिलाफ सुनवाई

ग्वालियर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ महीने पहले कांग्रेस नेता राजा पटेरिया ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इसकी वजह से वे करीब ढाई महीने से जेल में बंद थे. इनकी व्यक्तिगत पेशी के बाद इन्होंने न्यायालय से अपना वकील नियुक्त करने के लिए समय मांगा है. न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट सुशील जोशी ने उन्हें अगले महीने 18 अप्रैल को पेश होने के निर्देश दिए हैं. पिछले दिनों ही हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद राजा पटेरिया की MP MLA कोर्ट में गुरुवार को पहली पेशी थी. यहां उनके खिलाफ आरोप तय होने थे.

अब अगले महीने सुनवाई: कांग्रेस नेता राजा पटेरिया ने न्यायालय को बताया कि उनकी सास और परिवार में एक अन्य व्यक्ति की मौत की वजह से उन्हें अपना वकील करने में समस्या आई है. इसी वजह से राजा पटेरिया ने न्यायालय से समय मांगा है. पेशी के बाद न्यायालय ने उन्हें 1 महीने का समय दिया है. शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि आरोप तर्क के लिए ये मामला विशेष न्यायालय में लगा था. अब इस पर अगले महीने सुनवाई होगी.

क्या है मामला: प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पन्ना जिले के पवई गांव में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राजा पटेरिया ने कथित रूप से उनकी हत्या की धमकी दी थी. पटेरिया का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था. यह वीडियो पन्ना जिले का बताया गया था. इसमें पटेरिया यह कहते सुनाई दे रहे थे, "पीएम मोदी चुनाव खत्म कर देंगे. धर्म, जाति और भाषा के आधार पर लोगों को बांट देंगे." वीडियो में ये भी कहा गया, "संविधान बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तैयार रहो. हत्या का मतलब उन्हें हराने के लिए काम करो." इसी को लेकर राजा पटेरिया को 13 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था. पटेरिया 80 दिन जेल में रहने के बाद 3 मार्च को रिहा हुए थे.

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गांधीवादी विचारधारा से पिछले 5 दशकों से जुड़े: राजा पटेरिया का कहना है कि वे गांधीवादी विचारधारा से पिछले 5 दशकों से जुड़े हैं. हिंसा का उनके जीवन में कोई स्थान नहीं है. जबकि दूसरी ओर गोडसे की विचारधारा को मानने वाले लोगों का कहना था कि उनके भाषण को गलत तरीके से समझा और चलाया गया है. उन्होंने ज्यादा कुछ भी कहने से इंकार कर दिया और कहा कि यह मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है. इसी वजह से वो ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे.

एमपी एमएलए कोर्ट में राजा पटेरिया के खिलाफ सुनवाई

ग्वालियर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ महीने पहले कांग्रेस नेता राजा पटेरिया ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इसकी वजह से वे करीब ढाई महीने से जेल में बंद थे. इनकी व्यक्तिगत पेशी के बाद इन्होंने न्यायालय से अपना वकील नियुक्त करने के लिए समय मांगा है. न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट सुशील जोशी ने उन्हें अगले महीने 18 अप्रैल को पेश होने के निर्देश दिए हैं. पिछले दिनों ही हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद राजा पटेरिया की MP MLA कोर्ट में गुरुवार को पहली पेशी थी. यहां उनके खिलाफ आरोप तय होने थे.

अब अगले महीने सुनवाई: कांग्रेस नेता राजा पटेरिया ने न्यायालय को बताया कि उनकी सास और परिवार में एक अन्य व्यक्ति की मौत की वजह से उन्हें अपना वकील करने में समस्या आई है. इसी वजह से राजा पटेरिया ने न्यायालय से समय मांगा है. पेशी के बाद न्यायालय ने उन्हें 1 महीने का समय दिया है. शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि आरोप तर्क के लिए ये मामला विशेष न्यायालय में लगा था. अब इस पर अगले महीने सुनवाई होगी.

क्या है मामला: प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पन्ना जिले के पवई गांव में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राजा पटेरिया ने कथित रूप से उनकी हत्या की धमकी दी थी. पटेरिया का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था. यह वीडियो पन्ना जिले का बताया गया था. इसमें पटेरिया यह कहते सुनाई दे रहे थे, "पीएम मोदी चुनाव खत्म कर देंगे. धर्म, जाति और भाषा के आधार पर लोगों को बांट देंगे." वीडियो में ये भी कहा गया, "संविधान बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तैयार रहो. हत्या का मतलब उन्हें हराने के लिए काम करो." इसी को लेकर राजा पटेरिया को 13 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था. पटेरिया 80 दिन जेल में रहने के बाद 3 मार्च को रिहा हुए थे.

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