ग्वालियर। जिला एवं सत्र न्यायालय की विशेष अदालत ने रेप और पास्को एक्ट की धाराओं में अपराध को सिद्ध पाते हुए दुष्कर्मी को उम्रकैद की सजा से दंडित किया है. उस पर 22 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है. घटना महाराजपुरा थाना क्षेत्र की है. मामले के अनुसार 27 अप्रैल 2021 को दोपहर में 15 साल की लड़की अपनी मां एवं छोटे भाई के साथ घर में सो रही थी. उसी समय किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया. लड़की ने बाहर जाकर देखा तो वहां गांव का संतोष गुर्जर खड़ा हुआ था.
नाबालिग की मां मुख्य गवाह : संतोष ने लड़की से एक गिलास पानी मांगा और वह उसकी दुकान के भीतर पड़े पलंग पर बैठ गया. जब लड़की पानी लेने के बाद वहां पहुंची तो संतोष ने उसे जबरन पकड़ लिया. इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया. लड़की के चिल्लाने पर घर में सो रही उसकी मां भी मौके पर पहुंच गई. उसने संतोष को पकड़ लिया. इस बीच संतोष वहां से महिला की पकड़ से छूटकर फरार हो गया. इसके बाद मां-बेटी महाराजपुरा थाने पहुंची और उन्होंने संतोष गुर्जर के खिलाफ रेप और पास्को एक्ट की धाराओं सहित दलित उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया.
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कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की : बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया. आरोपी गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में बंद है. न्यायालय ने माना कि ऐसे गंभीर मामले में दोषी पाए गए युवक को किसी भी तरह की रियायत नहीं दी जा सकती. समाज में बेटियां के साथ इस तरह की घटना पूरे समाज में गलत संदेश देती है. इसलिए दोषी को रहम के आधार पर कोई राहत नहीं दी जा सकती है. विशेष पास्को एक्ट अदालत ने संतोष के ऊपर 22 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. यह जानकारी शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र शर्मा ने दी.