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MP उपचुनाव: 100 से ज्यादा लोग चुनावीं सभाओं में नहीं होंगे शामिल, कोर्ट ने दिए ये निर्देश

उपचुनाव को लेकर मध्यप्रदेश हाइकोर्ट ने प्रदेश सरकार के उस फैसले को रोक दिया है, जिसमें राज्य सरकार ने निर्देश जारी किया था कि, चुनावी सभाओं में 100 से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं. कोर्ट ने निर्देश जारी किया है कि, चुनावी सभा में 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर रोक लगा दी है.

High Court
हाईकोर्ट
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Published : Oct 15, 2020, 11:01 PM IST

Updated : Oct 15, 2020, 11:24 PM IST

ग्वालियर। कोरोना महामारी को लेकर हाईकोर्ट की गाइडलाइन का पालन कराना राजनीतिक दालों के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो रहा है. हाईकोर्ट ने अपने 3 अक्टूबर के फैसले को बहाल रखते हुए 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ पर आयोजनकर्ताओं और उनके नेताओं पर प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं. इसके तहत अब कोरोना को लेकर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर डिजास्टर मैनेजमेंट और आईपीसी की धाराओं के तहत मामले दर्ज किए जाएंगे.

हाईकोर्ट का निर्देश
हाईकोर्ट ने सरकार के उस फैसले को रोक दिया है, जिसमें भीड़ की बाध्यता खत्म करने की बात कही गई थी. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि, 100 से ज्यादा लोग किसी भी समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगे. 100 से ज्यादा लोग किसी आयोजन में एकत्रित होते हैं, तो उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

ग्वालियर। कोरोना महामारी को लेकर हाईकोर्ट की गाइडलाइन का पालन कराना राजनीतिक दालों के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो रहा है. हाईकोर्ट ने अपने 3 अक्टूबर के फैसले को बहाल रखते हुए 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ पर आयोजनकर्ताओं और उनके नेताओं पर प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं. इसके तहत अब कोरोना को लेकर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर डिजास्टर मैनेजमेंट और आईपीसी की धाराओं के तहत मामले दर्ज किए जाएंगे.

हाईकोर्ट का निर्देश
हाईकोर्ट ने सरकार के उस फैसले को रोक दिया है, जिसमें भीड़ की बाध्यता खत्म करने की बात कही गई थी. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि, 100 से ज्यादा लोग किसी भी समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगे. 100 से ज्यादा लोग किसी आयोजन में एकत्रित होते हैं, तो उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
Last Updated : Oct 15, 2020, 11:24 PM IST
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