ETV Bharat / state

रेलवे ओवर ब्रिज को लेकर होईकोर्ट ने सुनाया फैसला, चार महीने के अंदर शुरू करें काम - bridge

दतिया जिला मुख्यालय से नजदीक रावतपुरा और चिदवा गांव को जोड़ने वाली सड़क पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण में लेटलतीफी के लिए राज्य शासन और रेलवे बोर्ड पर हाईकोर्ट ने 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

रेलवे ओवर ब्रिज के लिए जनहित याचिका पर होई कोर्ट ने सुनाया फैसला
author img

By

Published : Nov 6, 2019, 10:54 PM IST

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने दतिया जिला मुख्यालय से नजदीक रावतपुरा और चिदवा गांव को जोड़ने वाली सड़क पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण 4 महीने के भीतर शुरू करने के निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई में स्थानीय लोगों की करीब 10 साल पुरानी मांग पर गौर नहीं करने पर शासन और रेलवे बोर्ड पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

रेलवे ओवर ब्रिज के लिए जनहित याचिका पर होई कोर्ट ने सुनाया फैसला


दतिया जिला मुख्यालय से नजदीक रावतपुरा और चिदवा गांव मौजूद है, लेकिन लोगों को दतिया आने के लिए वहां से गुजरी रेलवे लाइन को पार करना पड़ता है. इसके कारण कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और जनहानि भी हुई है. मवेशियों का वहां रेल की चपेट में आना आम बात है. जनहित याचिका में इसके आंकड़े भी दिए गए थे. स्थानीय लोगों 2009 से यहां रेलवे ओवरब्रिज की मांग करते चले आ रहे हैं, लेकिन ना तो सरकार ने और ना ही अफसरों ने लोगों की समस्या पर गौर किया.


हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए रेलवे बोर्ड और राज्य सरकार को नोटिस जारी किए थे. रेलवे बोर्ड और सरकार ने अपना जवाब हाई कोर्ट में पेश कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि 4 महीने के भीतर पुल का निर्माण शुरू हो जाना चाहिए और लेटलतीफी के लिए दोनों पक्षकारों पर दस दस हज़ार रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया है.

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने दतिया जिला मुख्यालय से नजदीक रावतपुरा और चिदवा गांव को जोड़ने वाली सड़क पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण 4 महीने के भीतर शुरू करने के निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई में स्थानीय लोगों की करीब 10 साल पुरानी मांग पर गौर नहीं करने पर शासन और रेलवे बोर्ड पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

रेलवे ओवर ब्रिज के लिए जनहित याचिका पर होई कोर्ट ने सुनाया फैसला


दतिया जिला मुख्यालय से नजदीक रावतपुरा और चिदवा गांव मौजूद है, लेकिन लोगों को दतिया आने के लिए वहां से गुजरी रेलवे लाइन को पार करना पड़ता है. इसके कारण कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और जनहानि भी हुई है. मवेशियों का वहां रेल की चपेट में आना आम बात है. जनहित याचिका में इसके आंकड़े भी दिए गए थे. स्थानीय लोगों 2009 से यहां रेलवे ओवरब्रिज की मांग करते चले आ रहे हैं, लेकिन ना तो सरकार ने और ना ही अफसरों ने लोगों की समस्या पर गौर किया.


हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए रेलवे बोर्ड और राज्य सरकार को नोटिस जारी किए थे. रेलवे बोर्ड और सरकार ने अपना जवाब हाई कोर्ट में पेश कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि 4 महीने के भीतर पुल का निर्माण शुरू हो जाना चाहिए और लेटलतीफी के लिए दोनों पक्षकारों पर दस दस हज़ार रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया है.

Intro:ग्वालियर
हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने दतिया जिला मुख्यालय से नजदीक रावतपुरा और चिदवा गांव को जोड़ने वाली सड़क पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण 4 महीने के भीतर शुरू करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए स्थानीय लोगों की करीब 10 साल पुरानी मांग पर गौर नहीं करने पर शासन और रेलवे बोर्ड पर 10 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।


Body:दरअसल दतिया जिला मुख्यालय से नजदीक रावतपुरा और चिदवा गांव मौजूद है लेकिन लोगों को दतिया आने के लिए वहां से गुजरी रेलवे लाइन को पार करना पड़ता है जिसके कारण कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और जनहानि भी हुई है। मवेशियों का वहां रेल की चपेट में आना आम बात है जनहित याचिका में इसके आंकड़े भी दिए गए थे ।स्थानीय लोगों 2009 से यहां रेलवे ओवरब्रिज की मांग करते चले आ रहे हैं लेकिन ना तो सरकार ने और ना ही अफसरों ने लोगों की समस्या पर गौर किया।


Conclusion:हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए रेलवे बोर्ड और राज्य सरकार को नोटिस जारी किए थे रेलवे बोर्ड और सरकार ने अपना जवाब हाई कोर्ट में पेश कर दिया है। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि 4 महीने के भीतर पुल का निर्माण शुरू हो जाना चाहिए और लेटलतीफी के लिए दोनों पक्षकारों पर दस दस हज़ार रुपए का जुर्माना भी अधि रोपित किया है।
बाइट प्रमोद पचौरी याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हाई कोर्ट ग्वालियर
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.