ग्वालियर। हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने व्यवसायिक परीक्षा मंडल घोटाले के आरोपी राधेश्याम पासवान को 25 छायादार और फलदार पेड़ लगाने की शर्त पर जमानत दी है. उसे वन मंडल अधिकारी से परमिशन लेकर यह पेड़ लगाने होंगे. 2009 में पीएमटी फर्जीवाड़ा मामले में राधेश्याम पासवान के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था.
हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि, यदि आरोपी ट्री गार्ड लगाने में असमर्थ है तो, उसे वन विभाग की रियायती दरों पर वृक्षारोपण योजना के तहत पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे और ट्री गार्ड भी उपलब्ध कराए जाएंगे.
हाईकोर्ट ने पिछले दिनों राधेश्याम के अलावा छह अन्य आरोपियों को इसी शर्त पर जमानत दी है. अगर आरोपी पेड़ लगाने संबंधी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश नहीं करेंगे, तो उनकी जमानत स्वतः निरस्त हो जाएगी.