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ग्वालियर: इंदरगढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक - high court

हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने आगामी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा आरक्षण प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की है. सुनवाई में दतिया के इंदरगढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष के आगामी दिनों में होने वाले चुनाव पर रोक लगा दी है.

In the hearing, the High Court banned the election.
सुनवाई में हाईकोर्ट ने लगाई चुनाव पर रोक.
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Published : Mar 5, 2021, 5:05 PM IST

ग्वालियर। दतिया के इंदरगढ़ नगर पंचायत में पिछले पच्चीस सालों से अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति के लिए ही रिजर्व है जिसे लेकर लोगों में रोष है. समाज के अन्य वर्गों को यहां प्रतिनिधित्व का मौका नहीं मिल पा रहा है. इसे लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका पिछले दिनों दायर की गई थी. याचिका में कहा गया था कि निर्वाचन आयोग की आरक्षण प्रक्रिया दोषपूर्ण है और उसमें नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है. इस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए फिलहाल इंदरगढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव पर रोक लगा दी है. गौरतलब है कि इसी तरह गुरुवार को हाईकोर्ट ने डबरा नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव पर भी रोक लगा दी थी वहां भी लगभग यही स्थिति थी.

ग्वालियर। दतिया के इंदरगढ़ नगर पंचायत में पिछले पच्चीस सालों से अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति के लिए ही रिजर्व है जिसे लेकर लोगों में रोष है. समाज के अन्य वर्गों को यहां प्रतिनिधित्व का मौका नहीं मिल पा रहा है. इसे लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका पिछले दिनों दायर की गई थी. याचिका में कहा गया था कि निर्वाचन आयोग की आरक्षण प्रक्रिया दोषपूर्ण है और उसमें नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है. इस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए फिलहाल इंदरगढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव पर रोक लगा दी है. गौरतलब है कि इसी तरह गुरुवार को हाईकोर्ट ने डबरा नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव पर भी रोक लगा दी थी वहां भी लगभग यही स्थिति थी.

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