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MP High Court Gwalior : रेप में युवक को झूठा फंसाने पर युवती, उसके पिता व भाई को छह माह की सजा, कोर्ट से ली थी गर्भपात की अनुमति

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Published : Nov 3, 2022, 12:31 PM IST

हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने कथित दुष्कर्म के मामले में युवक को झूठा फंसाने तथ्य छुपाकर कोर्ट से भ्रूणहत्या की अनुमति लेने के साथ ही बार-बार बयान बदलने के मामले में दोषी पाते हुए युवती उसके पिता और भाई को 6 महीने के कारावास की सजा से दंडित किया है. दतिया के सत्र न्यायालय में सुनवाई के दौरान लगातार गैरहाजिर रहने पर भी कोर्ट ने तीनों को अवमानना का दोषी माना है. (Falsely implicating youth rape case) (Girl father and brother sentenced) (Permission abortion from court)

Falsely implicating youth rape case
रेप में युवक को झूठा फंसाने पर छह माह की सजा

ग्वालियर। पिछले साल 8 मार्च 2021 को हाईकोर्ट में दतिया के रहने वाले एक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की और बताया कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ सोनू परिहार नामक युवक ने दुष्कर्म किया है. जिसके कारण वह गर्भवती हो गई है. इस पर दतिया पुलिस ने सोनू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. कोर्ट ने लड़की के भविष्य को देखते हुए उसे गर्भपात की अनुमति भी दे दी थी.

रेप में युवक को झूठा फंसाने पर छह माह की सजा

युवती का गर्भपात कराया : कोर्ट के आदेश पर लड़की ने अपना गर्भपात भी करा लिया था. लेकिन उसके साथ दुष्कर्म करने वाला सोनू परिहार नहीं था, बल्कि उसके चचेरे भाई से लड़की के अवैध संबंध थे. इस तथ्य की पुष्टि भ्रूण के डीएनए टेस्ट में भी हुई थी. इस बीच कथित आरोपी सोनू परिहार ने हाईकोर्ट में अपनी जमानत याचिका दायर की. कोर्ट ने इस मामले में दतिया पुलिस को नोटिस जारी किए और लड़की के भी बयान दर्ज किए. लड़की ने बताया कि न तो सोनू ने उसके साथ दुष्कर्म किया है, न ही वह नाबालिग है. इस तथ्य को हाईकोर्ट ने गंभीर माना और नए सिरे से मामले की जांच के आदेश दिए.

युवती, उसके पिता व भाई के खिलाफ वारंट : हाईकोर्ट ने माना कि लड़की, उसके पिता और भाई लगातार बयान बदल रहे हैं. इस मामले में कोर्ट ने दतिया के पुलिस अधीक्षक को दोबारा इस मामले की जांच का जिम्मा दिया था और दतिया सत्र न्यायालय को भी इस मामले में नए सिरे से सुनवाई के आदेश दिए थे. लेकिन ये लोग कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे. पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने युवती को उसके पिता और भाई सहित गिरफ्तारी वारंट से तलब किया था. इस पर दतिया पुलिस ने तीनों को हाई कोर्ट में पेश किया. जहां कोर्ट ने उन्हें यह सजा सुनाई.

Guna Gang Rape Case: आरोपी के पिता बोले-बेटे की करतूत से शर्मिंदा हूं, खुद ही गिराया अपना घर

परिजनों ने बार-बार बदले बयान : यह संभवतः प्रदेश का पहला मामला है जब कथित दुष्कर्म की पीड़िता और उसके परिजनों को बार-बार बयान बदलने और युवक को झूठा फंसाने के मामले में यह सजा सुनाई गई है. पता चला है कि लड़की को उसके घरवालों ने चचेरे भाई के साथ संबंध बनाते हुए देख लिया था, लेकिन उन्होंने जो गर्भपात का तरीका अपनाया वह बेहद षड्यंत्रकारी था. इसमें एक युवक को झूठा फंसाने के अलावा कोर्ट को भ्रमित कर गर्भपात की अनुमति हासिल करने का भी मामला गंभीर था. (Falsely implicating youth rape case) (Girl father and brother sentenced) (Permission abortion from court)

ग्वालियर। पिछले साल 8 मार्च 2021 को हाईकोर्ट में दतिया के रहने वाले एक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की और बताया कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ सोनू परिहार नामक युवक ने दुष्कर्म किया है. जिसके कारण वह गर्भवती हो गई है. इस पर दतिया पुलिस ने सोनू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. कोर्ट ने लड़की के भविष्य को देखते हुए उसे गर्भपात की अनुमति भी दे दी थी.

रेप में युवक को झूठा फंसाने पर छह माह की सजा

युवती का गर्भपात कराया : कोर्ट के आदेश पर लड़की ने अपना गर्भपात भी करा लिया था. लेकिन उसके साथ दुष्कर्म करने वाला सोनू परिहार नहीं था, बल्कि उसके चचेरे भाई से लड़की के अवैध संबंध थे. इस तथ्य की पुष्टि भ्रूण के डीएनए टेस्ट में भी हुई थी. इस बीच कथित आरोपी सोनू परिहार ने हाईकोर्ट में अपनी जमानत याचिका दायर की. कोर्ट ने इस मामले में दतिया पुलिस को नोटिस जारी किए और लड़की के भी बयान दर्ज किए. लड़की ने बताया कि न तो सोनू ने उसके साथ दुष्कर्म किया है, न ही वह नाबालिग है. इस तथ्य को हाईकोर्ट ने गंभीर माना और नए सिरे से मामले की जांच के आदेश दिए.

युवती, उसके पिता व भाई के खिलाफ वारंट : हाईकोर्ट ने माना कि लड़की, उसके पिता और भाई लगातार बयान बदल रहे हैं. इस मामले में कोर्ट ने दतिया के पुलिस अधीक्षक को दोबारा इस मामले की जांच का जिम्मा दिया था और दतिया सत्र न्यायालय को भी इस मामले में नए सिरे से सुनवाई के आदेश दिए थे. लेकिन ये लोग कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे. पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने युवती को उसके पिता और भाई सहित गिरफ्तारी वारंट से तलब किया था. इस पर दतिया पुलिस ने तीनों को हाई कोर्ट में पेश किया. जहां कोर्ट ने उन्हें यह सजा सुनाई.

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परिजनों ने बार-बार बदले बयान : यह संभवतः प्रदेश का पहला मामला है जब कथित दुष्कर्म की पीड़िता और उसके परिजनों को बार-बार बयान बदलने और युवक को झूठा फंसाने के मामले में यह सजा सुनाई गई है. पता चला है कि लड़की को उसके घरवालों ने चचेरे भाई के साथ संबंध बनाते हुए देख लिया था, लेकिन उन्होंने जो गर्भपात का तरीका अपनाया वह बेहद षड्यंत्रकारी था. इसमें एक युवक को झूठा फंसाने के अलावा कोर्ट को भ्रमित कर गर्भपात की अनुमति हासिल करने का भी मामला गंभीर था. (Falsely implicating youth rape case) (Girl father and brother sentenced) (Permission abortion from court)

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