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नाबालिग को अगवा कर बेचने का मामला, आठ आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई 10- 10 साल की सजा - ग्वालियर न्यूज

ग्वालियर जिला न्यायालय ने नाबालिग लड़की को अगवा कर उसे बेचने के मामले में दो महिलाओं समेत कुल आठ आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10- 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

District Court's decision of special court
जिला न्यायालय की विशेष कोर्ट का फैसला
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Published : Dec 4, 2019, 10:23 PM IST

ग्वालियर। जिला न्यायालय की विशेष कोर्ट ने नाबालिग लड़की को अगवा करके बेचने के मामले में आठ आरोपियों को 10- 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. विशेष कोर्ट ने दो महिलाओं सहित समेत सभी 8 आरोपियों पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

बता दें कि तीन साल पहले स्टेशन क्षेत्र से एक 6 साल की नाबालिग लड़की का अपहरण हो गया था. इस दौरान डबरा की रहने वाली लक्ष्मीबाई कुशवाह को दूसरे मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था. जहां पूछताछ में उसने बताया कि उसने जनवरी 2017 में 6 साल की नाबालिग लड़की को सोते समय स्टेशन से अगवा किया था और उसे दतिया में रहने वाली अलसा बाई कंजर को बेच दिया था. इसके एवज में उसे 40 हजार रुपए मिले थे.

अल्सा बाई के कब्जे से पुलिस ने बालिका को बरामद किया था. न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि, ऐसे अपराधियों के खिलाफ रियायत करना नाइंसाफी होगी. क्योंकि ऐसे लोगों की डर से ही माताएं कन्या भ्रूण हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम देती है. समाज में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आरोपियों के खिलाफ सख्ती जरूरी है. इसलिए सभी छह अपराधियों को 10 -10 साल के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है. आरोपी पहले से ही दूसरे मामले में जेल में बंद हैं.

ग्वालियर। जिला न्यायालय की विशेष कोर्ट ने नाबालिग लड़की को अगवा करके बेचने के मामले में आठ आरोपियों को 10- 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. विशेष कोर्ट ने दो महिलाओं सहित समेत सभी 8 आरोपियों पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

बता दें कि तीन साल पहले स्टेशन क्षेत्र से एक 6 साल की नाबालिग लड़की का अपहरण हो गया था. इस दौरान डबरा की रहने वाली लक्ष्मीबाई कुशवाह को दूसरे मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था. जहां पूछताछ में उसने बताया कि उसने जनवरी 2017 में 6 साल की नाबालिग लड़की को सोते समय स्टेशन से अगवा किया था और उसे दतिया में रहने वाली अलसा बाई कंजर को बेच दिया था. इसके एवज में उसे 40 हजार रुपए मिले थे.

अल्सा बाई के कब्जे से पुलिस ने बालिका को बरामद किया था. न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि, ऐसे अपराधियों के खिलाफ रियायत करना नाइंसाफी होगी. क्योंकि ऐसे लोगों की डर से ही माताएं कन्या भ्रूण हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम देती है. समाज में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आरोपियों के खिलाफ सख्ती जरूरी है. इसलिए सभी छह अपराधियों को 10 -10 साल के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है. आरोपी पहले से ही दूसरे मामले में जेल में बंद हैं.

Intro:ग्वालियर
ग्वालियर जिला न्यायालय की विशेष कोर्ट ने नाबालिग लड़की के अपहरण और उसे अनैतिक कार्य के लिए बेचने के आरोप में दो महिलाओं सहित 6 लोगों को 10- 10 साल के सश्रम कारावास से दंडित किया है 20000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है खास बात यह है कि आरोपी पहले से ही दूसरे मामलों में जेल काट रहे हैं।


Body:दरअसल तीन साल पहले स्टेशन क्षेत्र से एक 6 साल की नाबालिग लड़की का अपहरण हो गया था इस बीच डबरा कस्बे की रहने वाली लक्ष्मीबाई कुशवाह को एक नाबालिग लड़की को अगवा करने के दूसरे मामले में रंगे हाथों पकड़ा गया था पूछताछ में उसने बताया कि उसने जनवरी 2017 में 6 साल की नाबालिग लड़की को सोते समय स्टेशन से अगवा किया था और उसे दतिया में रहने वाली अलसा बाई कंजर को बेच दिया था इसके एवज में उसे 40000 रुपए मिले थे।


Conclusion:जिसे आरोपियों राममिलन राजू, राजेश रामनाथ पाल में आपस में बांट लिया था अल्सा बाई के कब्जे से पुलिस ने बालिका को बरामद किया था डीएनए रिपोर्ट से यह बात साबित हो गई थी कि उक्त बालिका अलसा बाई की नहीं है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ रियायत करना नाइंसाफी होगी क्योंकि ऐसे लोगों की डर से ही माताएं कन्या भ्रूण हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम देती है । समाज में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आरोपियों के खिलाफ सख्ती जरूरी है। इसलिए सभी छह अपराधियों को 10 -10 साल के कारावास की सजा से दंडित किया है । आरोपी पहले से ही दूसरे मामले में जेल में बंद है। बाइट राजीव तोमर शासकीय अधिवक्ता जिला न्यायालय
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