ग्वालियर। जिला न्यायालय की विशेष कोर्ट ने नाबालिग लड़की को अगवा करके बेचने के मामले में आठ आरोपियों को 10- 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. विशेष कोर्ट ने दो महिलाओं सहित समेत सभी 8 आरोपियों पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
बता दें कि तीन साल पहले स्टेशन क्षेत्र से एक 6 साल की नाबालिग लड़की का अपहरण हो गया था. इस दौरान डबरा की रहने वाली लक्ष्मीबाई कुशवाह को दूसरे मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था. जहां पूछताछ में उसने बताया कि उसने जनवरी 2017 में 6 साल की नाबालिग लड़की को सोते समय स्टेशन से अगवा किया था और उसे दतिया में रहने वाली अलसा बाई कंजर को बेच दिया था. इसके एवज में उसे 40 हजार रुपए मिले थे.
अल्सा बाई के कब्जे से पुलिस ने बालिका को बरामद किया था. न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि, ऐसे अपराधियों के खिलाफ रियायत करना नाइंसाफी होगी. क्योंकि ऐसे लोगों की डर से ही माताएं कन्या भ्रूण हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम देती है. समाज में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आरोपियों के खिलाफ सख्ती जरूरी है. इसलिए सभी छह अपराधियों को 10 -10 साल के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है. आरोपी पहले से ही दूसरे मामले में जेल में बंद हैं.