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Gwalior Court News: गैंगरेप के मुख्य आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, दो फरार

ग्वालियर कोर्ट ने गैंगरेप के एक आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 7 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. वहीं मामले में दो आरोपी अभी भी फरार है.

Gwalior Court
ग्वालियर कोर्ट
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Published : Feb 5, 2023, 4:59 PM IST

Updated : Feb 5, 2023, 6:48 PM IST

आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सजा

ग्वालियर। मेहनत मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करने वाली एक विवाहिता के साथ साथियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले एक आरोपी को विशेष कोर्ट ने 20 साल की सजा से दंडित किया है. उस पर 7000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. घटना करीब 10 साल पुरानी है. जबकि मुख्य आरोपी के साथी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है.

ग्वालियर: आरोपी जोगेश को फांसी की सजा, कुकर्म के बाद की थी नाबालिग लड़के की हत्या

क्या है मामला: दरअसल, पड़ोस के घरों में झाड़ू पोछा करने वाली विवाहिता अपनी बहन की तबीयत खराब होने पर उसे देखने जनक गंज इलाके में गई थी. जहां वापसी में उसे हनुमान चौराहे पर एक युवक मिला. महिला उसे पहले से जानती थी. युवक ने कहा कि वह उसे बाड़े छोड़ देगा, जहां से वो टेंपो पकड़ कर अपने जा सकती है. विवाहिता मनोज की बाइक पर बैठ गई, लेकिन वह उसे महाराज बाडे़ न छोड़ते हुए थाटीपुर स्थित दर्पण कॉलोनी में कोक सिंह के मकान में लेकर पहुंचा. जहां अतर सिंह और गजेंद्र सिंह पहले से ही मौजूद थे. महिला को युवक ने कुछ पेय पदार्थ पीने को दिया. इसे पीने के बाद महिला अपना होश खो बैठी. उसके बाद युवक और उसके साथियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया. घटना 3 सितंबर 2013 की है. बाद में आरोपी महिला को धमकाने के बाद उसके घर नजदीक छोड़कर भाग गए. इसके बाद तीनों आरोपियों ने उसे धमकाना शुरू कर दिया कि वह उनके बुलाने पर आएगी यदि नहीं आई तो उसके पति और बच्चों को मार दिया जाएगा.

पुलिसकर्मी से जीडीए कर्मचारी ने ली थी रिश्वत, कोर्ट ने सुनाई सजा

आरोपी को हुई सजा: महिला काफी दिन तक आरोपियों को टालती रही, लेकिन जब उनकी हरकतें ज्यादा बढ़ गई तो महिला ने अपने पति को घटना की जानकारी दी. इसके बाद 25 अक्टूबर 2013 को इस मामले की शिकायत थाटीपुर थाने में की गई. पुलिस ने मुख्य आरोपी को पकड़ लिया था. जबकि दो आरोपी फरार हो गए थे. कुछ समय बाद मुख्य आरोपी को कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन पुलिस ने उसे फिर गिरफ्तार कर लिया. हालांकि आरोपी ने खुद पर लगे आरोपों से इनकार किया था. उसका कहना था कि महिला से उसका पहले से ही मेलजोल है, लेकिन पति द्वारा देख लिए जाने पर उसने मुकदमा दर्ज कराया है. इस मामले में खास बात यह भी है कि महिला की मेडिकल रिपोर्ट में कोई खास तथ्य सामने नहीं आए थे, लेकिन परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने उसे 20 साल की सजा से दंडित किया है और 7000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है. दो आरोपी अभी फरार है.

आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सजा

ग्वालियर। मेहनत मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करने वाली एक विवाहिता के साथ साथियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले एक आरोपी को विशेष कोर्ट ने 20 साल की सजा से दंडित किया है. उस पर 7000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. घटना करीब 10 साल पुरानी है. जबकि मुख्य आरोपी के साथी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है.

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क्या है मामला: दरअसल, पड़ोस के घरों में झाड़ू पोछा करने वाली विवाहिता अपनी बहन की तबीयत खराब होने पर उसे देखने जनक गंज इलाके में गई थी. जहां वापसी में उसे हनुमान चौराहे पर एक युवक मिला. महिला उसे पहले से जानती थी. युवक ने कहा कि वह उसे बाड़े छोड़ देगा, जहां से वो टेंपो पकड़ कर अपने जा सकती है. विवाहिता मनोज की बाइक पर बैठ गई, लेकिन वह उसे महाराज बाडे़ न छोड़ते हुए थाटीपुर स्थित दर्पण कॉलोनी में कोक सिंह के मकान में लेकर पहुंचा. जहां अतर सिंह और गजेंद्र सिंह पहले से ही मौजूद थे. महिला को युवक ने कुछ पेय पदार्थ पीने को दिया. इसे पीने के बाद महिला अपना होश खो बैठी. उसके बाद युवक और उसके साथियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया. घटना 3 सितंबर 2013 की है. बाद में आरोपी महिला को धमकाने के बाद उसके घर नजदीक छोड़कर भाग गए. इसके बाद तीनों आरोपियों ने उसे धमकाना शुरू कर दिया कि वह उनके बुलाने पर आएगी यदि नहीं आई तो उसके पति और बच्चों को मार दिया जाएगा.

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आरोपी को हुई सजा: महिला काफी दिन तक आरोपियों को टालती रही, लेकिन जब उनकी हरकतें ज्यादा बढ़ गई तो महिला ने अपने पति को घटना की जानकारी दी. इसके बाद 25 अक्टूबर 2013 को इस मामले की शिकायत थाटीपुर थाने में की गई. पुलिस ने मुख्य आरोपी को पकड़ लिया था. जबकि दो आरोपी फरार हो गए थे. कुछ समय बाद मुख्य आरोपी को कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन पुलिस ने उसे फिर गिरफ्तार कर लिया. हालांकि आरोपी ने खुद पर लगे आरोपों से इनकार किया था. उसका कहना था कि महिला से उसका पहले से ही मेलजोल है, लेकिन पति द्वारा देख लिए जाने पर उसने मुकदमा दर्ज कराया है. इस मामले में खास बात यह भी है कि महिला की मेडिकल रिपोर्ट में कोई खास तथ्य सामने नहीं आए थे, लेकिन परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने उसे 20 साल की सजा से दंडित किया है और 7000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है. दो आरोपी अभी फरार है.

Last Updated : Feb 5, 2023, 6:48 PM IST
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