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Gwalior Court News: नाबालिग बेटियों ने 2 साल पहले पिता पर लगाया था छेड़खानी का आरोप, कोर्ट ने झूठा केस बताते हुए किया बरी

ग्वालियर में एक पिता पर 3 बेटियों ने छेड़खानी का आरोप लगाया था, जिस मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उसे झूठा बता दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने पिता और फूफा को बाइज्जत बरी कर दिया है.

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ग्वालियर कोर्ट न्यूज
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Published : Apr 20, 2023, 8:11 AM IST

कोर्ट ने पिता को किया बरी

ग्वालियर। जिले में 3 बेटियों ने अपने पिता पर छेड़खानी का आरोप लगाया था, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए मामले को झूठा पाते हुए बुधवार को कोर्ट से इन्हें बरी कर दिया गया है. जिला एवं सत्र न्यायालय की विशेष अदालत ने अपनी ही बच्चियों से छेड़छाड़ के लगे झूठे आरोप में एक पिता और उनके फूफा को बाइज्जत बरी कर दिया है. कोर्ट ने अभियोजन की कहानी को सत्य से परे मानते हुए पिता और फूफा को छेड़छाड़ और पास्को एक्ट की धाराओं के आरोप से निर्दोष ठहराया है.

पिता पर लगा छेड़खानी का आरोप: पड़ाव थाना क्षेत्र में रहने वाले एक पिता ने करीब 2 साल पहले अपनी 3 नाबालिग बेटियों के अचानक घर छोड़कर चले जाने के बाद उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी. घटना 25 मार्च 2021 की है, एक दिन अपनी बेटियों को यहां वहां ढूंढने के बाद पिता ने यह मुकदमा 27 मार्च 2021 को दर्ज कराया था. बाद में पता चला कि यह लड़कियां अपनी मां के पास जयपुर चली गई हैं, जो पति को बिना तलाक दिए किसी अन्य युवक के साथ रह रही थी और उससे महिला को बच्चा भी था. पिता को जब बेटियों के जयपुर में होने की सूचना मिली तो पड़ाव पुलिस उन्हें ग्वालियर लाई और बेटियों को उन्हें सौंप दिया. इस दौरान बच्चियों ने अपने बयान में कहीं भी पिता या फूफा के खिलाफ छेड़खानी या मारपीट का होना जाहिर नहीं किया था.

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कोर्ट ने झूठा केस बताते हुए किया बरी: इस मामला में ट्विस्ट तब आया जब मां के प्रभाव में आकर बेटियों ने पिता के साथ आने से मना कर दिया. इस बीच 31 मार्च 2021 को यह लड़कियां अचानक पड़ाव थाने पहुंचीं और अपने पिता व फूफा के खिलाफ छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराया. खास बात यह है कि लड़कियों की गुमशुदगी दर्ज करवाने वाले पिता को ही इन लड़कियों के साथ छेड़खानी का आरोपी बना दिया गया था. विशेष पास्को एक्ट अदालत में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से बताया गया कि लड़कियों की मां उन्हें बचपन में ही छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के साथ भाग गई थी. पिता ने ही इन लड़कियों का लालन-पालन किया है, जिनमें एक बच्ची 11 साल की है एक 14 साल की है और सबसे बड़ी 16 साल की है. लड़कियों ने कभी भी अपने पिता के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी, फिर अचानक कई सालों बाद मां के प्रभाव में लड़कियों ने पिता पर छेड़खानी का आरोप लगा दिया. जबकि पुलिसकर्मियों को दिए बयान में लड़कियों ने ऐसा कोई भी बयान दर्ज नहीं कराया था. इसके बाद पूरी कार्रवाई होने के बाद न्यायालय ने बचाव पक्ष के तर्कों से सहमत होते हुए इस मामले में अपनी ही बेटियों के कथित छेड़खानी के आरोपी पिता और उनके फूफा को निर्दोष करार दिया है.

कोर्ट ने पिता को किया बरी

ग्वालियर। जिले में 3 बेटियों ने अपने पिता पर छेड़खानी का आरोप लगाया था, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए मामले को झूठा पाते हुए बुधवार को कोर्ट से इन्हें बरी कर दिया गया है. जिला एवं सत्र न्यायालय की विशेष अदालत ने अपनी ही बच्चियों से छेड़छाड़ के लगे झूठे आरोप में एक पिता और उनके फूफा को बाइज्जत बरी कर दिया है. कोर्ट ने अभियोजन की कहानी को सत्य से परे मानते हुए पिता और फूफा को छेड़छाड़ और पास्को एक्ट की धाराओं के आरोप से निर्दोष ठहराया है.

पिता पर लगा छेड़खानी का आरोप: पड़ाव थाना क्षेत्र में रहने वाले एक पिता ने करीब 2 साल पहले अपनी 3 नाबालिग बेटियों के अचानक घर छोड़कर चले जाने के बाद उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी. घटना 25 मार्च 2021 की है, एक दिन अपनी बेटियों को यहां वहां ढूंढने के बाद पिता ने यह मुकदमा 27 मार्च 2021 को दर्ज कराया था. बाद में पता चला कि यह लड़कियां अपनी मां के पास जयपुर चली गई हैं, जो पति को बिना तलाक दिए किसी अन्य युवक के साथ रह रही थी और उससे महिला को बच्चा भी था. पिता को जब बेटियों के जयपुर में होने की सूचना मिली तो पड़ाव पुलिस उन्हें ग्वालियर लाई और बेटियों को उन्हें सौंप दिया. इस दौरान बच्चियों ने अपने बयान में कहीं भी पिता या फूफा के खिलाफ छेड़खानी या मारपीट का होना जाहिर नहीं किया था.

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