ग्वालियर। ग्वालियर के विशेष सत्र न्यायालय से मुरैना जिले के पूर्व विधायक व सिंधिया समर्थक रघुराज सिंह कसाना को निराशा हाथ लगी है. पूर्व विधायक पर दर्ज हत्या का प्रयास लूट सहित अन्य धाराओं के केस को वापस लेने के लिए शासन की तरफ से कोर्ट को आवेदन दिया गया. लेकिन न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया है. एमपी एमएलए कोर्ट ने कहा है कि मामले में गवाही लगभग पूरी हो चुकी हैं और कई गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं. इसी के चलते अब केस वापस लेने की स्थिति में नहीं है.
लूट, हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में केस : बता दें कि साल 2012 में मुरैना जिले की कोतवाली थाने में पूर्व विधायक रघुराज सिंह कंसाना के खिलाफ लूट, हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज हुआ था. बताया जाता है कि पूर्व विधायक रघुराज सिंह कंसाना के भाई पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था. जिसके बाद पुलिस पूर्व विधायक के भाई को पकड़कर मुरैना कोतवाली ले आई. इसी बीच पूर्व विधायक रघुराज सिंह कंसाना ने अपने समर्थकों के साथ थाने में गोलियां चलाईं और पुलिस पर हमला किया. साथ ही पुलिसकर्मियों के हथियार लूटे और उसके बाद अपने भाई को वहां से छुड़ाकर ले आए.
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ग्वालियर के विशेष सत्र न्यायालय में है मामला : इसके बाद साल 2012 में पूर्व विधायक रघुराज सिंह कंसाना के खिलाफ कोतवाली थाने में लूट, हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज हुआ. यह मामला मुरैना कोर्ट में पहुंचा. उसके बाद साल 2018 में रघुराज सिंह कंसाना विधायक निर्वाचित हो गए. इसके बाद ये मामला ग्वालियर के विशेष सत्र न्यायालय में आ गया. पुलिस ने धारा 321 के तहत कोर्ट में आवेदन पेश किया, उसके बाद पूर्व विधायक पर लगे केसों को वापस लेने के लिए आवेदन दिया लेकिन इस आवेदन को कोर्ट ने निरस्त कर दिया.