ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने जिला प्रशासन से मैरिज गार्डन को लेकर तय की कई गाइडलाइन के बारे में स्टेटस रिपोर्ट तलब की है. करीब 5 साल पहले तत्कालीन कलेक्टर ने 5 बिंदु वाली गाइडलाइन मैरिज गार्डन के लिए तैयार की थी, लेकिन खास बात ये है कि 2 मैरिज गार्डन ही ऐसे हैं जो इस गाइडलाइन के मुताबिक संचालित हो रहे हैं.
मैरिज गार्डन को लेकर दाखिल की गई थी PIL
दरअसल 2006 में मैरिज गार्डन को लेकर जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी. हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला प्रशासन ने 2014 में मैरिज गार्डन संचालित करने के लिए 5 बिंदुओं की गाइडलाइन तय की थी. जिसमें पार्किंग, फायर, सेफ्टी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की एनओसी, दो गेटों की व्यवस्था और सीसीटीवी लगाने के मापदंड तय किए थे.
लेकिन अधिकांश मैरिज गार्डन संकरे और गली-कूचे वाले इलाकों में चल रहे हैं. इसके अलावा मैरिज गार्डन के सामने वाली सड़क भी 100 फीट चौड़ी होने के गाइडलाइन में नियम है. शहर में तकरीबन 200 से ज्यादा मैरिज गार्डन संचालित हो रहे हैं.
याचिकाकर्ता ने जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई गाइडलाइन का पालन नहीं होने पर अवमानना याचिका दायर की थी. जिस पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में स्टेटस तलब किया है, और पूछा है कि उन्होंने अब तक नियम विरुद्ध चल रहे मैरिज गार्डन के खिलाफ क्या कार्रवाई की है.