ग्वालियर। शिवपुरी-गुना सांसद केपी यादव की याचिका को हाईकोर्ट से खारिज करने की मांग की गई है. इस मामले शिकायतकर्ता की मांग है कि सांसद केपी यादव की याचिका को खारिज किया जाए, क्योंकि उन्होंने तथ्यों को छुपाया है. उन्होंने जाति प्रमाण पत्र को लेकर शिकायत करने वाले को अपनी याचिका में पक्षकार भी नहीं बनाया है. इस मामले में कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद इसे 30 जनवरी को सुनने के आदेश दिए हैं.
दरअसल, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराकर चर्चा में आए गुना सांसद केपी यादव अपने जाति प्रमाण पत्र को लेकर इन दिनों चर्चा में है. अशोक नगर के रहने वाले गिरिराज यादव ने उनके जाति प्रमाण पत्र को निरस्त कराने के लिए एसडीएम कोर्ट में आवेदन दिया था, जिस पर उनका जाति प्रमाण पत्र निरस्त हुआ और उनके खिलाफ पुलिस ने प्राथमिकी भी दर्ज की थी. इस मामले में सांसद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए राहत की मांगी की थी. कोर्ट ने उन्हें 26 दिसंबर को राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाने के आदेश दिए थे.
शिकायतकर्ता गिरिराज यादव का आरोप है कि सांसद ने उन्हें याचिका में पक्षकार नहीं बनाया, जबकि उनके खिलाफ शिकायतकर्ता वो ही थे. गिरिराज यादव के अधिवक्ता अनिल मिश्रा का कहना है कि उनकी जाति को लेकर कोई विवाद नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने 2019 के लोकसभा चुनाव में खुद को ओबीसी वर्ग का बताया था.