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वकीलों को विशेष राहत पैकेज देने की मांग, हाईकोर्ट में याचिका दायर - Demand for special relief package to lawyers

लॉकडाउन में वकीलों को विशेष राहत पैकेज देने की मांग करने वाली याचिका हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में दायर की गई है, जिस पर जबलपुर में सुनवाई होगी.

high court
हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ
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Published : May 30, 2020, 6:35 PM IST

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ और जिला न्यायालय में पैरवी करने वाले वकीलों को स्टेट बार काउंसिल और सरकार की ओर से विशेष राहत पैकेज देने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिस पर मुख्य पीठ जबलपुर में सुनवाई होगी.

वकीलों को विशेष राहत पैकेज देने की मांग

कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन के कारण प्रदेश के उन वकीलों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है, जो प्रैक्टिशनर हैं. याचिकाकर्ता अधिवक्ता प्रतीप विसौरिया ने ऐसे में वकीलों को लॉकडाउन के दौरान विशेष राहत पैकेज दिए जाने को वक्त की जरूरत बताया है. उनका कहना है कि स्टेट बार काउंसिल के पास अधिवक्ता कल्याण के लिए पैसे जमा हैं, इसमें सरकार की ओर से भी आर्थिक मदद दी जाती रही है, इसलिए सरकार और स्टेट बार काउंसिल आर्थिक रूप से कमजोर वकीलों की सहायता करे.

इससे पहले प्रदेश अधिवक्ता सहायता योजना 2020 के तहत आर्थिक संकट से जूझ रहे वकीलों को 5-5 हजार की आर्थिक मदद देने की घोषणा की गई थी, लेकिन उसका क्राइटेरिया बेहद कम था. सभी वकील उसमें लाभान्वित नहीं हो पा रहे थे. बार एसोसिएशन ने अपनी ओर से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ढाई-ढाई हजार रुपए की मदद की थी, जिसमें 450 वकीलों को योजना का लाभ मिला था.

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ और जिला न्यायालय में पैरवी करने वाले वकीलों को स्टेट बार काउंसिल और सरकार की ओर से विशेष राहत पैकेज देने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिस पर मुख्य पीठ जबलपुर में सुनवाई होगी.

वकीलों को विशेष राहत पैकेज देने की मांग

कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन के कारण प्रदेश के उन वकीलों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है, जो प्रैक्टिशनर हैं. याचिकाकर्ता अधिवक्ता प्रतीप विसौरिया ने ऐसे में वकीलों को लॉकडाउन के दौरान विशेष राहत पैकेज दिए जाने को वक्त की जरूरत बताया है. उनका कहना है कि स्टेट बार काउंसिल के पास अधिवक्ता कल्याण के लिए पैसे जमा हैं, इसमें सरकार की ओर से भी आर्थिक मदद दी जाती रही है, इसलिए सरकार और स्टेट बार काउंसिल आर्थिक रूप से कमजोर वकीलों की सहायता करे.

इससे पहले प्रदेश अधिवक्ता सहायता योजना 2020 के तहत आर्थिक संकट से जूझ रहे वकीलों को 5-5 हजार की आर्थिक मदद देने की घोषणा की गई थी, लेकिन उसका क्राइटेरिया बेहद कम था. सभी वकील उसमें लाभान्वित नहीं हो पा रहे थे. बार एसोसिएशन ने अपनी ओर से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ढाई-ढाई हजार रुपए की मदद की थी, जिसमें 450 वकीलों को योजना का लाभ मिला था.

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