ग्वालियर। पायरेटेड सीडी बेचने वाले कारोबारी पर कोर्ट ने 3 साल कारावास की सजा और एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. ये आरोपी 6 साल पहले तकरीबन छह लाख रुपए के नकली सीडी के साथ पकड़ा गया था.
पायरेटेड सीडी बेचने के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई तीन साल की सजा, एक लाख रुपए भरना होगा जुर्माना
पायरेटेड सीडी बेचने वाले आरोपी को कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाते हुए एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.
पायरेटेड सीडी बेचने वाले आरोपी को 3 साल की सजा
ग्वालियर। पायरेटेड सीडी बेचने वाले कारोबारी पर कोर्ट ने 3 साल कारावास की सजा और एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. ये आरोपी 6 साल पहले तकरीबन छह लाख रुपए के नकली सीडी के साथ पकड़ा गया था.
Intro:ग्वालियर
शहर के जनक गंज इलाके में करीब 6 साल पहले नकली सीडी के साथ पकड़े गए युवक को जिला न्यायालय ने 3 साल के कारावास की सजा सुनाई है उस पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। आरोपी के कब्जे से तकरीबन छह लाख रुपए कीमत की सीडियां बरामद हुई थी।
Body:दरअसल तारागंज इलाके के बेलपुरा मे बड़े पैमाने पर नकली सीडियों का कारोबार होने की सूचना पुलिस तक पहुंची थी यह सूचना विभिन्न कंपनियों के उन प्रतिनिधियों ने की थी जिनकी सीडी बाजार में पायरेटेड कर बेची जा रही थी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 10 जून 2013 को एक सफेद रंग की कार में विजय गुलवानी नामक युवक को पकड़ा था कार की तलाशी में 10 बोरा सीडी मिली थी और विभिन्न कंपनियों के रेपर भी मिले थे पूछताछ करने पर विजय गुलवानी इन सीडियों के बारे में ना तो कोई दस्तावेज दिखा सका था और ना ही कोई जानकारी दे पाया था। इसके अलावा उसके घर से 30 बोरी सीडी अलग से मिली थी।
Conclusion:विजय गुलवानी के खिलाफ जनक गंज पुलिस ने धोखाधड़ी कूट रचित दस्तावेज बनाने और कॉपीराइट उल्लंघन के धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था उसके खिलाफ जिला न्यायालय में चालान पेश किया गया अभियोजन की ओर से 8 गवाहों ने विजय के खिलाफ गवाही दी और बताया कि किस तरह विजय नकली सीडी के कारोबार से लंबे अरसे से जुड़ा है वह नई फिल्में की सीडी ना सिर्फ तैयार करता था कि उन पर विभिन्न कंपनियों के रेपर भी लगा देता था जिला न्यायालय ने विजय पर आरोप सिद्ध पाते हुए उस पर विभिन्न धाराओं में एक लाख रुपए से ऊपर का जुर्माना किया है और 3 साल के कारावास की सजा सुनाई है ।
बाईट- वरुण देव शर्मा... शासकीय अधिवक्ता जिला न्यायालय ग्वालियर
शहर के जनक गंज इलाके में करीब 6 साल पहले नकली सीडी के साथ पकड़े गए युवक को जिला न्यायालय ने 3 साल के कारावास की सजा सुनाई है उस पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। आरोपी के कब्जे से तकरीबन छह लाख रुपए कीमत की सीडियां बरामद हुई थी।
Body:दरअसल तारागंज इलाके के बेलपुरा मे बड़े पैमाने पर नकली सीडियों का कारोबार होने की सूचना पुलिस तक पहुंची थी यह सूचना विभिन्न कंपनियों के उन प्रतिनिधियों ने की थी जिनकी सीडी बाजार में पायरेटेड कर बेची जा रही थी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 10 जून 2013 को एक सफेद रंग की कार में विजय गुलवानी नामक युवक को पकड़ा था कार की तलाशी में 10 बोरा सीडी मिली थी और विभिन्न कंपनियों के रेपर भी मिले थे पूछताछ करने पर विजय गुलवानी इन सीडियों के बारे में ना तो कोई दस्तावेज दिखा सका था और ना ही कोई जानकारी दे पाया था। इसके अलावा उसके घर से 30 बोरी सीडी अलग से मिली थी।
Conclusion:विजय गुलवानी के खिलाफ जनक गंज पुलिस ने धोखाधड़ी कूट रचित दस्तावेज बनाने और कॉपीराइट उल्लंघन के धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था उसके खिलाफ जिला न्यायालय में चालान पेश किया गया अभियोजन की ओर से 8 गवाहों ने विजय के खिलाफ गवाही दी और बताया कि किस तरह विजय नकली सीडी के कारोबार से लंबे अरसे से जुड़ा है वह नई फिल्में की सीडी ना सिर्फ तैयार करता था कि उन पर विभिन्न कंपनियों के रेपर भी लगा देता था जिला न्यायालय ने विजय पर आरोप सिद्ध पाते हुए उस पर विभिन्न धाराओं में एक लाख रुपए से ऊपर का जुर्माना किया है और 3 साल के कारावास की सजा सुनाई है ।
बाईट- वरुण देव शर्मा... शासकीय अधिवक्ता जिला न्यायालय ग्वालियर