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व्यापमं के 'मुन्नाभाइयों' को 5-5 साल की जेल, जुर्माना भी लगा - दो आरोपियों को 5 साल की सजा

व्यापमं फर्जीवाड़ा में कोर्ट ने दो और आरोपियों को सजा सुनाई है. मूल परीक्षार्थी की जगह फर्जी परीक्षार्थी बैठाने पर विशेष कोर्ट ने दोनों ही युवकों को 5-5 साल कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों पर 5-5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. न्यायालय ने पुलिस अभिरक्षा में दोनों युवकों को जेल भेज दिया है.

व्यापमं परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले 'मुन्नाभाइयों' को पांच साल की सजा
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Published : Oct 5, 2019, 11:31 PM IST

ग्वालियर। व्यापमं फर्जीवाड़ा में कोर्ट ने दो और आरोपियों को सजा सुनाई है. मूल परीक्षार्थी की जगह फर्जी परीक्षार्थी बैठाने पर विशेष कोर्ट ने दोनों ही युवकों को 5-5 साल कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों पर 5-5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. न्यायालय ने पुलिस अभिरक्षा में दोनों युवकों को जेल भेज दिया है.

व्यापमं परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले 'मुन्नाभाइयों' को पांच साल की सजा

2012 में जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ था, जिसमें मातादीन गुर्जर ने आवेदन किया था, लेकिन तीन जून 2012 को जब परीक्षा आयोजित हुई, तब इंदरगंज थाना क्षेत्र के जीवाजी राव स्कूल में बने केंद्र में मातादीन गुर्जर की जगह राहुल उर्फ भगवती शर्मा परीक्षा देने पहुंचा. पर्यवेक्षक को शक होने पर राहुल के दस्तावेज चेक किए गए, जिसमें इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ. दोनों के खिलाफ इंदरगंज पुलिस ने परीक्षा अधिनियम सहित धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था.

इस मामले में राहुल और मातादीन के खिलाफ पुलिस ने विशेष कोर्ट में चालान पेश किया था. अभियोजन की तरफ से दोनों के खिलाफ साक्ष्य जुटाए गए. जिसमें कोर्ट में उनका अपराध सिद्ध पाया गया और विशेष कोर्ट ने राहुल और मातादीन को फर्जीवाड़े का दोषी मानते हुए पांच-पांच साल कारावास की सजा सुनाई है.

ग्वालियर। व्यापमं फर्जीवाड़ा में कोर्ट ने दो और आरोपियों को सजा सुनाई है. मूल परीक्षार्थी की जगह फर्जी परीक्षार्थी बैठाने पर विशेष कोर्ट ने दोनों ही युवकों को 5-5 साल कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों पर 5-5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. न्यायालय ने पुलिस अभिरक्षा में दोनों युवकों को जेल भेज दिया है.

व्यापमं परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले 'मुन्नाभाइयों' को पांच साल की सजा

2012 में जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ था, जिसमें मातादीन गुर्जर ने आवेदन किया था, लेकिन तीन जून 2012 को जब परीक्षा आयोजित हुई, तब इंदरगंज थाना क्षेत्र के जीवाजी राव स्कूल में बने केंद्र में मातादीन गुर्जर की जगह राहुल उर्फ भगवती शर्मा परीक्षा देने पहुंचा. पर्यवेक्षक को शक होने पर राहुल के दस्तावेज चेक किए गए, जिसमें इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ. दोनों के खिलाफ इंदरगंज पुलिस ने परीक्षा अधिनियम सहित धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था.

इस मामले में राहुल और मातादीन के खिलाफ पुलिस ने विशेष कोर्ट में चालान पेश किया था. अभियोजन की तरफ से दोनों के खिलाफ साक्ष्य जुटाए गए. जिसमें कोर्ट में उनका अपराध सिद्ध पाया गया और विशेष कोर्ट ने राहुल और मातादीन को फर्जीवाड़े का दोषी मानते हुए पांच-पांच साल कारावास की सजा सुनाई है.

Intro:ग्वालियर
व्यापमं फर्जीवाड़ा मामले में मूल परीक्षार्थी की जगह फर्जी परीक्षार्थी बैठने पर विशेष कोर्ट ने दोनों ही युवकों को 5-5 साल के कारावास से दंडित किया है इन पर 5-5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। न्यायालय ने पुलिस अभिरक्षा में दोनों युवकों को जेल भेज दिया है।


Body:दरअसल 2012 में जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ था जिसमें मातादीन गुर्जर ने आवेदन किया था लेकिन 3 जून 2012 को जब परीक्षा आयोजित हुई तब इंदरगंज थाना क्षेत्र के जीवाजीराव स्कूल में रखे गए केंद्र में मातादीन गुर्जर की जगह राहुल उर्फ भगवती शर्मा परीक्षा देने पहुंचा। पर्यवेक्षक को शक होने पर राहुल के दस्तावेज चेक किए गए जिसमें इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। दोनों के खिलाफ इंदरगंज पुलिस ने परीक्षा अधिनियम सहित धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।


Conclusion:इस मामले में राहुल और मातादीन के खिलाफ पुलिस ने विशेष कोर्ट में चालान पेश किया था ।अभियोजन की तरफ से दोनों के खिलाफ साक्ष्य जुटाए गए ।जिसमें कोर्ट में उनका अपराध सिद्ध पाया गया और विशेष कोर्ट ने राहुल और मातादीन को फर्जीवाड़े का दोषी मानते हुए उन्हें पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। उन पर 55 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।
बाइट वरुण देव शर्मा शासकीय अधिवक्ता जिला न्यायालय ग्वालियर
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