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शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा

युवती को शादी का झांसा देकर उसका दैहिक शोषण करने वाले आरोपी को सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया है.

दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सजा
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Published : Nov 3, 2019, 2:24 AM IST

Updated : Nov 3, 2019, 4:27 AM IST

ग्वालियर। जिला न्यायालय ने एक युवती को शादी का झांसा देकर उसका दैहिक शोषण करने वाले आरोपी को सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया है.

उपनगर ग्वालियर थाना क्षेत्र के नदी किला गेट पर रहने वाली महिला ने अपने रिश्तेदार से अपनी सहेली की दोस्ती कराई थी. दोनों में मोबाइल पर बात होने लगी और दोस्ती गहरी हो गई. इस बीच युवक ने शादी का झांसा देकर युवती का शोषण करना शुरू कर दिया. फरवरी 2017 से जुलाई 2017 तक आरोपी ने युवती से कई बार शारीरिक संबंध बनाए. खास बात ये है कि आरोपी ने युवती का अश्लील वीडियो भी बना लिया था.

दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सजा

इस वीडियो के जरिए आरोपी युवती को ब्लैकमेल करने लगा. युवती चाह कर भी इसका विरोध नहीं कर सकी. इस बीच दिल्ली में काम करने वाले आरोपी युवक के परिवार से युवती के परिवार ने शादी का दबाव बनाया तो उन्होंने 20 लाख रुपए की डिमांड की. जिसके बाद बहोड़ापुर थाने में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई गई. आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया और चालान कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने लखन को सात साल की सजा और 50 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है.

ग्वालियर। जिला न्यायालय ने एक युवती को शादी का झांसा देकर उसका दैहिक शोषण करने वाले आरोपी को सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया है.

उपनगर ग्वालियर थाना क्षेत्र के नदी किला गेट पर रहने वाली महिला ने अपने रिश्तेदार से अपनी सहेली की दोस्ती कराई थी. दोनों में मोबाइल पर बात होने लगी और दोस्ती गहरी हो गई. इस बीच युवक ने शादी का झांसा देकर युवती का शोषण करना शुरू कर दिया. फरवरी 2017 से जुलाई 2017 तक आरोपी ने युवती से कई बार शारीरिक संबंध बनाए. खास बात ये है कि आरोपी ने युवती का अश्लील वीडियो भी बना लिया था.

दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सजा

इस वीडियो के जरिए आरोपी युवती को ब्लैकमेल करने लगा. युवती चाह कर भी इसका विरोध नहीं कर सकी. इस बीच दिल्ली में काम करने वाले आरोपी युवक के परिवार से युवती के परिवार ने शादी का दबाव बनाया तो उन्होंने 20 लाख रुपए की डिमांड की. जिसके बाद बहोड़ापुर थाने में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई गई. आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया और चालान कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने लखन को सात साल की सजा और 50 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है.

Intro:ग्वालियर
ग्वालियर जिला न्यायालय ने एक युवती को शादी का झांसा देकर उसका दैहिक शोषण करने वाले आरोपी लखन माहौर को 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है उस पर ₹50000 का जुर्माना भी अधिरोपित किया है।


Body:दरअसल उपनगर ग्वालियर थाना क्षेत्र के नदी किला गेट पर रहने वाली ज्योति माहौर ने अपने रिश्तेदार लखन माहौर से अपनी सहेली की दोस्ती कराई थी। दोनों में मोबाइल पर बात होने लगी और दोस्ती गहरी हो गई इस बीच लखन माहौर ने शादी का झांसा देकर युवती का शोषण करना शुरू कर दिया। फरवरी 2017 से जुलाई 2017 तक आरोपी लखन माहौर ने युवती से कई बार शारीरिक संबंध बनाए। खास बात यह है कि आरोपी ने युवती का अश्लील वीडियो भी बना लिया था।


Conclusion:इस वीडियो के जरिए लखन माहौर युवती को ब्लैकमेल करने लगा युवती चाह कर भी इसका विरोध नहीं कर सकी। इस बीच दिल्ली में काम करने वाले लखन के परिवार से युवती के परिवार के लोगों ने शादी का दबाव बनाया तो उन्होंने 20 लाख रुपए की डिमांड की। युवती के परिवार वाले इतनी बड़ी रकम को देने में असमर्थ थे तब लखन और उसके घर वालों ने शादी से इंकार कर दिया। बहोड़ापुर थाने में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई गई। आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया और चालान कोर्ट में पेश किया गया कोर्ट ने लखन को 7 साल की सजा और 50,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है ₹40000 युवती को क्षतिपूर्ति के रूप में देने के आदेश भी दिए हैं ।
राजीव तोमर शासकीय अधिवक्ता जिला न्यायालय ग्वालियर
Last Updated : Nov 3, 2019, 4:27 AM IST
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