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परिजन-दंपति सब तलाक को राजी, फिर भी कोर्ट नहीं तैयार

ग्वालियर में एक दंपति आपसी सहमति से तलाक के लिए राजी है, लेकिन दोनों में से कोई भी अपनी बेटी को साथ रखने के लिए तैयार नहीं है. ऐसे में ग्वालियर फैमली कोर्ट ने उनकी डिक्री पर फिलहाल रोक लगा दी है.

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Published : Jan 23, 2021, 10:46 PM IST

Updated : Jan 23, 2021, 11:05 PM IST

family court gwalior
family court gwalior

ग्वालियर। शहर के कुटुंब कोर्ट में एक विचित्र तलाक का मामला सामने आया है. यहां पति-पत्नी आम सहमति से अलग होकर दूसरी शादी के लिए सहमत हो गए हैं, लेकिन अपनी नाबालिग 11 साल की बेटी को कोई भी अपने साथ रखने को तैयार नहीं है. इस बात के संज्ञान में आते ही पति-पत्नी के तलाक के पर फिलहाल कोर्ट ने रोक लगा दी है.

शहर के गोल पहाड़िया क्षेत्र में रहने वाले युवक की शादी करीब 12 साल पहले देवास की रहने वाली एक युवती से हुई थी. शादी के बाद दोनों को एक बेटी भी हुई. कुछ समय बाद पति-पत्नी में झगड़ा होने लगा. झगड़ा इतना बढ़ा कि 3 साल से वह दोनों अलग-अलग रह रहे हैं. पति-पत्नी ने तलाक के लिए आवेदन पेश कर दिया. पहले तो पत्नी तलाक के लिए राजी नहीं थी, लेकिन जब पति ने उसे पैसे देकर मना लिया तो आम सहमति से दोनों तलाक पर राजी हो गए. लेकिन दोनों में से कोई भी अपनी 11 साल की बेटी के भविष्य को लेकर कुछ भी नहीं सोच रहा है.

पढ़ें- आटा पीसने वाला जेल में पीस रहा चक्की!

आपसी सहमति और दूसरी शादी करने को राजी दंपति की डिक्री परिवार कोर्ट ने रोक दी है. कोर्ट का स्पष्ट तौर पर कहना है कि पहले पति-पत्नी अपनी बेटी के भविष्य को लेकर स्पष्ट करें. पति-पत्नी कोई भी बेटी को अपने साथ रखने तैयार नहीं है. यहां तक कि रिश्तेदार भी लड़की की जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है. ऐसे में अपने भविष्य से अनजान मासूम का क्या होगा, यह सोच कर कोर्ट परेशान है. लेकिन उसे पैदा करने वाले माता-पिता मौन है. कोर्ट अब इस मामले में मार्च में सुनवाई करेगा.

ग्वालियर। शहर के कुटुंब कोर्ट में एक विचित्र तलाक का मामला सामने आया है. यहां पति-पत्नी आम सहमति से अलग होकर दूसरी शादी के लिए सहमत हो गए हैं, लेकिन अपनी नाबालिग 11 साल की बेटी को कोई भी अपने साथ रखने को तैयार नहीं है. इस बात के संज्ञान में आते ही पति-पत्नी के तलाक के पर फिलहाल कोर्ट ने रोक लगा दी है.

शहर के गोल पहाड़िया क्षेत्र में रहने वाले युवक की शादी करीब 12 साल पहले देवास की रहने वाली एक युवती से हुई थी. शादी के बाद दोनों को एक बेटी भी हुई. कुछ समय बाद पति-पत्नी में झगड़ा होने लगा. झगड़ा इतना बढ़ा कि 3 साल से वह दोनों अलग-अलग रह रहे हैं. पति-पत्नी ने तलाक के लिए आवेदन पेश कर दिया. पहले तो पत्नी तलाक के लिए राजी नहीं थी, लेकिन जब पति ने उसे पैसे देकर मना लिया तो आम सहमति से दोनों तलाक पर राजी हो गए. लेकिन दोनों में से कोई भी अपनी 11 साल की बेटी के भविष्य को लेकर कुछ भी नहीं सोच रहा है.

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आपसी सहमति और दूसरी शादी करने को राजी दंपति की डिक्री परिवार कोर्ट ने रोक दी है. कोर्ट का स्पष्ट तौर पर कहना है कि पहले पति-पत्नी अपनी बेटी के भविष्य को लेकर स्पष्ट करें. पति-पत्नी कोई भी बेटी को अपने साथ रखने तैयार नहीं है. यहां तक कि रिश्तेदार भी लड़की की जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है. ऐसे में अपने भविष्य से अनजान मासूम का क्या होगा, यह सोच कर कोर्ट परेशान है. लेकिन उसे पैदा करने वाले माता-पिता मौन है. कोर्ट अब इस मामले में मार्च में सुनवाई करेगा.

Last Updated : Jan 23, 2021, 11:05 PM IST
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